दुरुपयोग रोकने के लिए प्रेगाबालिन को शेड्यूल H1 के तहत रखा गया
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह उन विनियामक तंत्रों (जैसे ड्रग्स रूल्स, 1945 के तहत शेड्यूल H1) को रेखांकित करता है जिनका उपयोग सरकार द्वारा प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए किया जाता है, जो भारत में एक बढ़ती सार्वजनिक स्वास्थ्य और आंतरिक सुरक्षा चुनौती है।
सारांश
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने युवाओं और नशीले पदार्थों के सेवन संबंधी विकारों (substance-use disorders) से ग्रस्त व्यक्तियों के बीच इसके बढ़ते दुरुपयोग और गलत इस्तेमाल की रिपोर्टों के कारण दवा प्रेगाबालिन (Pregabalin) को ड्रग्स रूल्स, 1945 के शेड्यूल H1 के तहत वर्गीकृत किया है। प्रेगाबालिन एक गाबापेंटिनोइड (gabapentinoid) है जो मुख्य रूप से क्रोनिक पेन, न्यूरोपैथी और फाइब्रोमायल्गिया के उपचार के लिए निर्धारित किया जाता है। शेड्यूल H1 में इसके शामिल होने से सख्त नियामक नियंत्रण लागू हो जाएंगे: इसे केवल प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही बेचा जा सकता है, खुदरा विक्रेताओं को एक अलग बिक्री रजिस्टर बनाए रखना होगा, और पैकेजिंग पर अनिवार्य चेतावनी लेबल होना चाहिए। यह कदम उत्तर भारत, विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में देखी गई उच्च निर्भरता को लक्षित करता है, जो नियमों के उल्लंघन के मामले में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करता है।
मुख्य बिंदु
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेगाबेलिन (Pregabalin) दवा को ड्रग्स रूल्स, 1945 के शेड्यूल H1 में शामिल कर दिया है ताकि इसके शामक (sedative) और उत्साहपूर्ण (euphoric) प्रभावों के लिए हो रहे व्यापक दुरुपयोग को रोका जा सके।
- प्रेगाबेलिन (Pregabalin) एक गेबापेंटिनोइड दवा है, जिसे पारंपरिक रूप से पुराने दर्द (chronic pain), न्यूरोपैथी (neuropathies), फाइब्रोमायल्गिया (fibromyalgia) और विशिष्ट तंत्रिका संबंधी स्थितियों के लिए निर्धारित किया जाता है।
- शेड्यूल H1 के तहत, दवा को केवल एक वैध प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही बेचा जा सकता है, पैकेजिंग पर अनिवार्य चेतावनी लेबल लगाना आवश्यक है और खुदरा विक्रेताओं के लिए एक अलग बिक्री रजिस्टर बनाए रखना अनिवार्य है।
- इन नए नियामक प्रावधानों के उल्लंघन पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
- बढ़ती निर्भरता की रिपोर्टें मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा जैसे उत्तर भारतीय राज्यों के साथ-साथ उन क्षेत्रों में केंद्रित रही हैं जहाँ ओपियोइड (opioid) लत की समस्या पहले से मौजूद है।
महत्वपूर्ण शब्द
अनुसूची H1
ड्रग्स रूल्स, 1945 के तहत शक्तिशाली एंटीबायोटिक्स और आदत बनाने वाली दवाओं के लिए एक उप-वर्गीकरण। यह अलग बिक्री रजिस्टर (तीन वर्षों के लिए संधारित) और लाल 'Rx' प्रतीक वाली पैकेजिंग को अनिवार्य बनाता है।
UPSC context
GS पेपर II/III: स्वास्थ्य और शासन। नशीली दवाओं की लत और एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) को रोकने हेतु नियामक तंत्रों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940
भारत में सुरक्षा, गुणवत्ता और प्रभावकारिता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए फार्मास्यूटिकल्स और सौंदर्य प्रसाधनों के आयात, विनिर्माण, वितरण और बिक्री को विनियमित करने वाला प्राथमिक केंद्रीय विधान।
UPSC context
जीएस पेपर II: वैधानिक प्रावधान। यह भारत में स्वास्थ्य से संबंधित सभी फार्मास्युटिकल विनियमों और गवर्नेंस के लिए आधारभूत कानून है।
औषधि नियम, 1945
1940 के अधिनियम के तहत तैयार किए गए विस्तृत नियम जो दवाओं के वर्गीकरण के लिए 'Schedule' प्रणाली स्थापित करते हैं और भंडारण (storage), लेबलिंग और प्रिस्क्रिप्शन (prescription) संबंधी आवश्यकताओं के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं।
UPSC context
GS पेपर II: शासन। दवा कानूनों के व्यावहारिक कार्यान्वयन और स्वास्थ्य सेवा के प्रशासनिक ढांचे को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रेगाबालिन
एक गाबापेंटिनोइड (gabapentinoid) दवा जो नसों के दर्द (nerve pain), फाइब्रोमायल्गिया (fibromyalgia) और दौरों (seizures) के उपचार के लिए दी जाती है। इसके शामक (sedative) और उत्साहवर्धक (euphoric) प्रभावों के कारण होने वाले दुरुपयोग को रोकने के लिए इसे मई 2026 में शेड्यूल H1 में शामिल किया गया था।
UPSC context
Prelims/GS III: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक स्वास्थ्य। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट उत्पन्न करने वाली विशिष्ट दवाओं और उनकी नियामक स्थिति के बारे में जागरूकता का परीक्षण करता है।
शेड्यूल H
ड्रग्स रूल्स (Drugs Rules) के तहत केवल प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाओं की एक श्रेणी, जिन्हें केवल एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी (RMP) के वैध प्रिस्क्रिप्शन पर ही बेचा जा सकता है।
UPSC context
Prelims: विज्ञान/स्वास्थ्य। ओवर-द-काउंटर (OTC) दवाओं और चिकित्सकीय देखरेख की आवश्यकता वाली दवाओं के बीच अंतर करने के लिए महत्वपूर्ण।
औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (DTAB)
भारत का सर्वोच्च तकनीकी निकाय जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट (Drugs and Cosmetics Act) से उत्पन्न होने वाले तकनीकी मामलों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देता है।
UPSC context
GS पेपर II: सांविधिक/नियामक निकाय। यह फार्मास्युटिकल विनियमन और सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति में निर्णय लेने के पदानुक्रम (hierarchy) के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
इसके व्यापक दुरुपयोग के कारण, Pregabalin को अब स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (NDPS) अधिनियम के तहत वर्गीकृत और विनियमित किया गया है।
प्रेगाबेलिन (Pregabalin) को औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (Schedule H1) के तहत विनियमित किया जाता है। इसे NDPS अधिनियम के तहत मादक पदार्थ के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।
संबंधित अवधारणाएँ
औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के तहत प्रमुख ड्रग शेड्यूल क्या हैं?
- शेड्यूल H: ऐसी दवाएं जिन्हें केवल एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के प्रिस्क्रिप्शन पर ही बेचा जा सकता है। इनके लिए कोई अनिवार्य अलग बिक्री रजिस्टर रखना आवश्यक नहीं है।
- शेड्यूल H1: एक वैध प्रिस्क्रिप्शन, लाल 'Rx' चेतावनी लेबल और केमिस्ट द्वारा तीन वर्षों तक संधारित किया जाने वाला एक अलग बिक्री रजिस्टर आवश्यक है।
- शेड्यूल X: इस अधिनियम के तहत आदत बनाने वाली/साइकोट्रोपिक दवाओं के लिए सबसे सख्त श्रेणी; इसके लिए डुप्लीकेट प्रिस्क्रिप्शन और विशेष भंडारण तथा लाइसेंसिंग नियमों की आवश्यकता होती है।
भारत में औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 को कौन लागू करता है?
- केंद्रीय प्राधिकरण: केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) दवाओं की मंजूरी, क्लिनिकल ट्रायल का प्रबंधन करता है और राष्ट्रीय औषधि मानक निर्धारित करता है।
- राज्य प्राधिकरण: राज्य औषधि नियंत्रण संगठन वास्तविक निर्माण, बिक्री और वितरण के विनियमन के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें शेड्यूल H1 अनुपालन के लिए रिटेल फार्मेसियों का निरीक्षण करना भी शामिल है।
अंतर-विषय पैटर्न
गोल्डन क्रीसेंट और सिंथेटिक ड्रग्स की ओर बदलाव
पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्य पारंपरिक रूप से गोल्डन क्रिसेंट (Golden Crescent) से होने वाली हेरोइन तस्करी का सामना करते रहे हैं। प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के दुरुपयोग में वृद्धि आसानी से उपलब्ध फार्मास्युटिकल विकल्पों की ओर एक घरेलू बदलाव को दर्शाती है, जो आंतरिक सुरक्षा को जटिल बना रही है।
शेड्यूल H1: AMR से लेकर नशीली दवाओं के दुरुपयोग तक
शिड्यूल H1 को मुख्य रूप से एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) से निपटने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं की ओवर-द-काउंटर बिक्री को प्रतिबंधित करने हेतु 2013 में पेश किया गया था। अब इसका विस्तार फार्मास्युटिकल पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी किया गया है।
प्रीलिम्स 2026 में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के शेड्यूल H1 और NDPS एक्ट के साइकोट्रोपिक शेड्यूल के बीच अंतर स्पष्ट करने वाले एक बहु-कथनीय प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2024PrelimsGS1
In which of the following are hydrogels used? 1. Controlled drug delivery in patients 2. Mobile air-conditioning systems 3. Preparation of industrial lubricants Select the correct answer using the code given below:
- 2018MainsGS3
India's proximity to two of the world's biggest illicit opium-growing states has enhanced her internal security concerns. Explain the linkages between drug trafficking and other illicit activities such as gunrunning, money laundering and human trafficking. What counter-measures should be taken to prevent the same?
- 2012MainsGS2
Despite strict prohibitory regulations, "doping" has become increasingly common amongst athletes. Name five commonly used performance-enhancing drugs. What are the risks associated with their use?