जनगणना 2027 की मंजूरी और डिजिटल डेटा संग्रह
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
2027 की जनगणना प्रक्रिया के डिजिटलीकरण, 'Census-as-a-Service' मॉडल की शुरुआत और जाति गणना को शामिल करके भारत के जनसांख्यिकीय डेटा संग्रह में एक ऐतिहासिक बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है। UPSC अभ्यर्थियों के लिए, यह शासन (ई-गवर्नेंस मॉडल और डिजिटल सेवा वितरण), सामाजिक न्याय (सकारात्मक कार्रवाई के लिए जातिगत डेटा), और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण में जनसांख्यिकीय डेटा की महत्वपूर्ण भूमिका से संबंधित है।
सारांश
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए ₹11,718 करोड़ के बजट को मंजूरी दी है, जो भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी और स्वतंत्र भारत में पहली बार जाति की गणना करेगी। जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत संचालित यह प्रक्रिया दो चरणों में लागू की जाएगी: 2026 में मकान सूचीकरण (houselisting) और 2027 में जनसंख्या गणना। एक प्रमुख तकनीकी नवाचार 'Census-as-a-Service' (CaaS) मॉडल है, जिसका उद्देश्य APIs के माध्यम से विभिन्न सरकारी मंत्रालयों को स्पष्ट, मशीन-रीडेबल जनसांख्यिकीय डेटा उपलब्ध कराना है। डेटा संग्रह में मोबाइल ऐप और स्व-गणना (self-enumeration) के विकल्प का उपयोग किया जाएगा, जो जनसंख्या स्तर के डेटा प्रशासन में ई-गवर्नेंस की ओर एक बड़े बदलाव को दर्शाता है।
मुख्य बिंदु
- केंद्रीय कैबिनेट ने जनगणना 2027 के लिए ₹11,718 करोड़ की मंजूरी दी, जो स्वतंत्र भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी।
- इस कवायद में 'Census-as-a-Service' (CaaS) मॉडल शामिल होगा, जो बेहतर नीति-निर्माण के लिए विभिन्न मंत्रालयों को मशीन-पठनीय (machine-readable) जनसांख्यिकीय डेटा प्रदान करेगा।
- डेटा संग्रह समर्पित जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली (CMMS) और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें नागरिकों के लिए स्व-गणना (self-enumeration) का विकल्प भी होगा।
- यह स्वतंत्रता के बाद की पहली जनगणना होगी जिसमें जातिगत गणना शामिल की जाएगी, जो सकारात्मक कार्रवाई और सामाजिक न्याय की नीतियों के लिए महत्वपूर्ण आंकड़े प्रदान करेगी।
- जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी: अप्रैल से सितंबर 2026 तक मकान सूचीकरण और आवास गणना (Houselisting and Housing Census), और फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना (Population Enumeration)।
महत्वपूर्ण शब्द
जनगणना अधिनियम, 1948
1948 का वह कानून जो भारत की दशकीय जनगणना के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। यह सटीक उत्तरों को अनिवार्य बनाता है, डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करता है और सरकार को जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति करने का अधिकार देता है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था और शासन)। जनसांख्यिकीय डेटा संग्रह के वैधानिक आधार की समझ का परीक्षण करता है।
जनगणना नियम, 1990
1948 के अधिनियम के तहत प्रशासनिक लॉजिस्टिक्स के प्रबंधन हेतु बनाए गए नियम। हालिया संशोधन डिजिटल डेटा संग्रह और स्व-गणना (self-enumeration) की अनुमति देते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की ओर बदलाव को दर्शाते हैं।
UPSC context
GS Paper II. सरकारी डेटा अभ्यासों के आधुनिकीकरण के लिए प्रत्यायोजित विधान और प्रक्रियात्मक अपडेट पर केंद्रित है।
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR)
भारत में "सामान्य निवासियों" का एक व्यापक डेटाबेस, जिसमें नागरिक और गैर-नागरिक दोनों शामिल हैं। इसे नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत एकत्र किया जाता है और जनगणना के मकान सूचीकरण (houselisting) के साथ संचालित किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर II। नागरिकता, आंतरिक सुरक्षा और प्रशासनिक डेटा एकीकरण के लिए प्रासंगिक।
केंद्रीय मंत्रिमंडल
प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद का आंतरिक कोर। यह प्रमुख नीतिगत और वित्तीय परिव्यय को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च निर्णय लेने वाला प्राधिकरण है।
UPSC context
GS Paper II (कार्यपालिका)। यह नीति निर्माण और वित्तीय अनुमोदनों में कैबिनेट की भूमिका के ज्ञान का परीक्षण करता है।
गृह मंत्रालय (MHA)
आंतरिक सुरक्षा और प्रशासन के लिए उत्तरदायी नोडल केंद्रीय मंत्रालय। यह दशकीय जनगणना आयोजित करने के लिए महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय की निगरानी करता है।
UPSC context
GS पेपर II (शासन व्यवस्था)। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभ्यासों के संस्थागत ढांचे को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
जनगणना-एक-सेवा-के-रूप-में (Census-as-a-Service - CaaS)
जनसांख्यिकीय डेटा के लिए एक क्लाउड-आधारित डिलीवरी मॉडल, जो API के माध्यम से मंत्रालयों को मशीन-पठनीय जानकारी प्रदान करता है। यह डेटा-संचालित गवर्नेंस और अंतर-विभागीय इंटरऑपरेबिलिटी को सक्षम बनाता है।
UPSC context
GS पेपर II और III (ई-गवर्नेंस/प्रौद्योगिकी)। प्रशासनिक डेटा प्रबंधन में डिजिटल परिवर्तन के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
जनगणना 2027 के डेटा को अदालतों द्वारा साक्ष्य के रूप में एक्सेस किया जा सकता है या इसे NRC में एकीकृत किया जा सकता है।
जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 15 पूर्ण गोपनीयता की गारंटी देती है। जनगणना रिकॉर्ड किसी भी दीवानी या आपराधिक न्यायालय की कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में कानूनी रूप से अस्वीकार्य हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में जनगणना का संवैधानिक और वैधानिक आधार क्या है?
- संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 246 के तहत कवर किया गया और संविधान की संघ सूची (सातवीं अनुसूची) में प्रविष्टि 69 के रूप में सूचीबद्ध।
- वैधानिक आधार: जनगणना अधिनियम, 1948 द्वारा शासित, जो डेटा की पूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित करने के साथ-साथ नागरिकों की भागीदारी को अनिवार्य बनाता है।
- नोडल मंत्रालय: गृह मंत्रालय के तहत महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा आयोजित।
एक सामान्य जनगणना सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) से किस प्रकार भिन्न है?
- वैधानिक संरक्षण: जनगणना, जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत आयोजित की जाती है (गोपनीयता की गारंटी)। SECC ऐतिहासिक रूप से राज्य सरकारों द्वारा इस विशिष्ट वैधानिक आधार के बिना आयोजित की गई थी।
- डेटा उपयोगिता: जनगणना व्यापक जनसांख्यिकीय रुझान प्रदान करती है और इसका उपयोग व्यक्तियों की पहचान करने के लिए नहीं किया जा सकता है। SECC डेटा का उपयोग सक्रिय रूप से कल्याणकारी योजनाओं के लिए विशिष्ट घरेलू लाभार्थियों की पहचान करने के लिए किया जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
जनगणना + परिसीमन + महिला आरक्षण
106वां संविधान संशोधन (महिला आरक्षण) अगले परिसीमन अभ्यास पर निर्भर है, जिसके क्रियान्वयन के लिए 2026 के बाद प्रकाशित होने वाले पहले जनगणना के आंकड़ों की आवश्यकता है।
जाति जनगणना + आरक्षण उप-वर्गीकरण
जाति की गणना सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के 2024 के उस फैसले से उत्पन्न अनुभवजन्य डेटा (empirical data) की मांगों का समाधान करती है, जो न्यायसंगत आरक्षण के लिए SCs/STs के राज्य-स्तरीय उप-वर्गीकरण (sub-classification) की अनुमति देता है।
CaaS + डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI)
‘Census-as-a-Service’ (CaaS) APIs भारत के ई-गवर्नेंस स्टैक में स्वच्छ जनसांख्यिकीय डेटा को सीधे एकीकृत करेंगे, जिससे कल्याणकारी वितरण के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) मॉडल का विस्तार होगा।
जनगणना 2027, 2026 के बाद के परिसीमन फ्रीज (Delimitation freeze) और महिला आरक्षण अधिनियम के बीच का संबंध 2026 की Prelims के लिए एक प्रमुख विषय होगा।
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