UNAMA ने तालिबान से अफगानिस्तान में इंटरनेट बहाली का आग्रह किया
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह लेख इस बात का एक स्पष्ट वास्तविक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि कैसे इंटरनेट शटडाउन मौलिक अधिकारों (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना तक पहुंच) का उल्लंघन करते हैं और महिलाओं जैसे हाशिए पर रहने वाले समूहों को असमान रूप से प्रभावित करते हैं। यह GS2 के मौलिक अधिकारों, UN की मानवीय भूमिका और भारत के पड़ोस में सामाजिक-राजनीतिक स्थिति पर चर्चाओं के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
अफ़गानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन (UNAMA) ने तालिबान से राष्ट्रव्यापी इंटरनेट और दूरसंचार शटडाउन को तत्काल वापस लेने की अपील की है, जिसे शासन ने कथित तौर पर "अनैतिकता" को रोकने के लिए लागू किया है। UNAMA ने रेखांकित किया कि यह ब्लैकआउट बैंकिंग प्रणालियों, चिकित्सा देखभाल, नागरिक उड्डयन और आपदा प्रतिक्रिया को बाधित करके पहले से ही गंभीर मानवीय संकट को और अधिक बढ़ा देता है। इसके अतिरिक्त, यह प्रतिबंध मौलिक रूप से नागरिकों के सूचना के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है, साथ ही यह उन अफगान महिलाओं और लड़कियों को असमान रूप से अलग-थलग कर रहा है जो पहले से ही कठोर सामाजिक और शैक्षिक प्रतिबंधों का सामना कर रही हैं।
मुख्य बिंदु
- तालिबान ने अफगानिस्तान में अनैतिकता पर नकेल कसने की आवश्यकता का हवाला देते हुए देशव्यापी इंटरनेट ब्लैकआउट लागू किया है।
- अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन (UNAMA) ने सेवाओं की बहाली की अपील की है, और गंभीर मानवीय परिणामों की चेतावनी दी है।
- यह शटडाउन प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील देश में बैंकिंग, चिकित्सा देखभाल, नागरिक उड्डयन और आपातकालीन आपदा प्रतिक्रिया को गंभीर रूप से बाधित करता है।
- इंटरनेट प्रतिबंध अफगान महिलाओं और लड़कियों को असमान रूप से अलग-थलग करता है, जो उनके शैक्षिक और सामाजिक बहिष्कार को और अधिक बढ़ा देता है तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना के अधिकार को गंभीर रूप से कमजोर करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)
कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा जो ऐसी प्रणालियाँ बनाने पर केंद्रित है जो उन कार्यों को करने में सक्षम हों जिनके लिए आमतौर पर मानवीय बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है, जैसे कि पैटर्न पहचानना (pattern recognition) और निर्णय लेना (decision-making)।
UPSC context
GS पेपर 3 (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी); उभरती हुई प्रौद्योगिकियों और चौथी औद्योगिक क्रांति पर चर्चा के लिए प्रासंगिक।
मशीन लर्निंग (ML)
AI का एक उप-समूह जो सिस्टम को बिना किसी स्पष्ट प्रोग्रामिंग के अनुभव से सीखने और सुधारने में सक्षम बनाता है, जिसका उपयोग अक्सर हेल्थकेयर में प्रेडिक्टिव मॉडलिंग (predictive modeling) के लिए किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर 3 (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी); स्वास्थ्य सेवा और शासन में आधुनिक डेटा विश्लेषण तकनीकों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रिसिजन मेडिसिन
रोगों के उपचार और रोकथाम का एक अभिनव दृष्टिकोण, जो प्रत्येक व्यक्ति के जीन (genes), पर्यावरण और जीवनशैली में होने वाली व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (स्वास्थ्य) और GS पेपर 3 (जैव प्रौद्योगिकी); व्यक्तिगत स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा प्रगति पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण।
प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स
ऐतिहासिक डेटा के आधार पर भविष्य के परिणामों की संभावना की पहचान करने के लिए डेटा, सांख्यिकीय एल्गोरिदम और मशीन लर्निंग तकनीकों का उपयोग।
UPSC context
GS पेपर 3 (IT और अर्थव्यवस्था); सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों में सुधार और संसाधन प्रबंधन के लिए प्रासंगिक।
टेलीमेडिसिन
दूरसंचार अवसंरचना के माध्यम से परीक्षण और परामर्श सहित स्वास्थ्य सेवाओं का दूरस्थ वितरण।
UPSC context
GS पेपर 2 (स्वास्थ्य); ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा की पहुंच में सुधार के लिए प्रासंगिक।
एल्गोरिद्मिक पूर्वाग्रह
कंप्यूटर सिस्टम में व्यवस्थित और दोहराव वाली त्रुटियाँ जो अनुचित परिणाम उत्पन्न करती हैं, जैसे कि एक समूह को दूसरों की तुलना में अधिक विशेषाधिकार देना।
UPSC context
GS पेपर 4 (एथिक्स); AI के नैतिक निहितार्थों, निष्पक्षता और पारदर्शिता पर चर्चा करने के लिए आवश्यक है।
इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स (EHR)
मरीजों के कागजी चार्ट के डिजिटल संस्करण, जो रीयल-टाइम और मरीज-केंद्रित रिकॉर्ड प्रदान करते हैं, जिससे अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए जानकारी तुरंत और सुरक्षित रूप से उपलब्ध हो जाती है।
UPSC context
GS प्रश्नपत्र 2 (शासन और स्वास्थ्य); आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के लिए महत्वपूर्ण।
अंतः-प्रचालनीयता (इंटरऑपरेबिलिटी)
विभिन्न सूचना प्रणालियों और उपकरणों की समन्वित तरीके से डेटा तक पहुँचने, उसका आदान-प्रदान करने और सहकारी रूप से उपयोग करने की क्षमता।
UPSC context
GS पेपर 2 (ई-गवर्नेंस); एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र की सफलता के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत इंटरनेट तक पहुंच के अधिकार को एक पूर्ण और स्वतंत्र मौलिक अधिकार घोषित किया।
SC ने अनुच्छेद 19(1)(a) और (g) के तहत इंटरनेट के माध्यम से वाक् और व्यापार की स्वतंत्रता को मान्यता दी, जो उचित प्रतिबंधों (reasonable restrictions) के अधीन है। इसने इंटरनेट एक्सेस को अनुच्छेद 21 के तहत एक पूर्ण (absolute) अधिकार घोषित नहीं किया।
संबंधित अवधारणाएँ
भारतीय संविधान के तहत इंटरनेट एक्सेस को कैसे संरक्षित किया गया है?
- अनुच्छेद 19: SC (अनुराधा भसीन, 2020) ने निर्णय दिया कि इंटरनेट के माध्यम से वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यापार, अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(g) के तहत संरक्षित हैं।
- आनुपातिकता का परीक्षण: इंटरनेट निलंबन को टेलीग्राफ एक्ट (Telegraph Act) के नियमों का पालन करना चाहिए, और इसे अस्थायी, आवश्यक होने के साथ-साथ आनुपातिकता (proportionality) के संवैधानिक परीक्षण को संतुष्ट करना चाहिए।
- अनुच्छेद 21 लिंक: केरल हाईकोर्ट (फहीमा शिरीन, 2019) ने इंटरनेट एक्सेस को अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा के अधिकार और निजता के अधिकार का अभिन्न हिस्सा माना।
UNAMA का जनादेश और स्वरूप क्या है?
- राजनीतिक मिशन: UNSC प्रस्ताव के माध्यम से 2002 में स्थापित, यह एक नागरिक-नेतृत्व वाला UN विशेष राजनीतिक मिशन है, जो सैन्य UN शांति स्थापना (Peacekeeping) अभियान से भिन्न है।
- मुख्य अधिदेश: मूल रूप से बॉन समझौते (Bonn Agreement) का समर्थन करने के लिए कार्य सौंपा गया था, अब यह शांति स्थापना (peacebuilding), मानवीय राहत के समन्वय और मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघनों की निगरानी पर ध्यान केंद्रित करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
डिजिटल अधिनायकवाद और लैंगिक अंतराल
राज्य-प्रायोजित डिजिटल ब्लैकआउट प्रतिबंधात्मक शासनों में महिलाओं को असमान रूप से अलग-थलग कर देते हैं, जिससे दूरस्थ शिक्षा, टेलीहेल्थ और ऑनलाइन आर्थिक नेटवर्क तक उनकी एकमात्र सुरक्षित पहुंच बाधित हो जाती है।
संयुक्त राष्ट्र विशेष मिशन बनाम शांति स्थापना
UPSC अक्सर UN के अधिदेशों (mandates) का परीक्षण करता है। एक नागरिक राजनीतिक मिशन के रूप में UNAMA की स्थिति इसे सशस्त्र UN Peacekeeping अभियानों से अलग करती है, जिसके लिए विभिन्न UNSC रूपरेखाओं (frameworks) की आवश्यकता होती है।
UNHRC के डिजिटल अधिकारों पर रुख को भारत के अनुच्छेद 19 के 'अनुराधा भसीन' फैसले से जोड़ने वाला एक मिश्रित Polity-IR प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है।
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