समसामयिकी

उत्तराखंड कैबिनेट ने अनुपूरक बजट प्रस्ताव को मंजूरी दी

स्रोत:timesofindia-indiatimes ↗

क्यों मायने रखता है

उत्तराखंड राज्य शासन से जुड़े राजकोषीय नीतिगत निर्णयों, बजटीय आवंटनों और विधायी प्रक्रियाओं पर नज़र रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, जो राज्य की सिविल सेवा परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं।

सारांश

उत्तराखंड कैबिनेट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में 7,412 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को मंजूरी दे दी है, जिसे राज्य विधानसभा सत्र के दौरान पेश किया जाएगा।

मुख्य बिंदु

  • उत्तराखंड कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष के लिए 7,412 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को मंजूरी दे दी।
  • यह निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अंतिम रूप दिया गया।
  • पूरक बजट राज्य विधानसभा के आगामी सत्र में इसके प्रस्तुति और चर्चा का मार्ग प्रशस्त करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

उत्तराखंड कैबिनेट

उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च कार्यकारी निकाय, जो राज्य की नीतियों, प्रशासनिक निर्णयों को तैयार करने और अनुपूरक बजट जैसे वित्तीय उपायों को प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

UKPSC पेपर V (भारतीय राजव्यवस्था और प्रशासन / उत्तराखंड शासन) के लिए प्रासंगिक, जो राज्य-स्तरीय कार्यकारी कार्यों और निर्णय लेने की प्रक्रिया के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
उत्तराखंड विधानसभा

उत्तराखंड की एकसदनीय राज्य विधायिका जहाँ विधायी प्रस्तावों, विधेयकों और अनुपूरक अनुदान मांगों सहित राज्य के बजट पर बहस की जाती है और उन्हें पारित किया जाता है।

UPSC context

UKPSC पाठ्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण, जिसमें राज्य विधानमंडल, कानून निर्माण प्रक्रिया और सार्वजनिक वित्त पर विधायी नियंत्रण शामिल हैं।

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प्रारंभिक ट्रैप

पूरक बजट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के तहत प्रस्तुत किया जाता है।

एस्पिरेंट्स अक्सर संवैधानिक अनुच्छेद 202 (वार्षिक वित्तीय विवरण / बजट) को अनुच्छेद 205 (पूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान) के साथ भ्रमित कर देते हैं, जो पूरक बजट को नियंत्रित करता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Uttarakhand Polity and State Finances

राज्य विधानसभाओं में अनुपूरक, अतिरिक्त या अतिरिक्त अनुदानों (excess grants) से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

  • संवैधानिक अनुच्छेद: अनुच्छेद 205 राज्यों में अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदानों को नियंत्रित करता है, जिसके तहत राज्य विधानमंडल में पेश किए जाने से पहले राज्यपाल द्वारा मांग की अनुशंसा किया जाना आवश्यक है।
  • उद्देश्य: यह तब आवश्यक हो जाता है जब वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए अधिकृत व्यय नई सेवाओं या अप्रत्याशित आवश्यकताओं के लिए अपर्याप्त पाया जाता है।
  • समेकित निधि: अनुच्छेद 204 के अनुसार पारित कानून द्वारा किए गए विनियोगों के अतिरिक्त राज्य की संचित निधि से कोई भी धन निकाला नहीं जा सकता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • राज्य वित्त आयोग + स्थानीय स्वशासन

    राज्य वित्त आयोग का हस्तानतरण (अनुच्छेद 243-I/Y) राष्ट्रीय स्तर पर राजकोषीय संघवाद को पहाड़ी राज्यों में जमीनी स्तर पर फंड आवंटन से जोड़ता है।

  • एडवेंचर टूरिज़्म + इको-सेंसिटिव ज़ोन्स

    पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में एडवेंचर टूरिज्म कॉर्पोरेट पुनर्गठन के लिए इको-सेंसिटिव ज़ोन के दिशा-निर्देशों के तहत राजस्व सृजन के साथ सतत वहन क्षमता (सस्टेनेबल कैपेसिटी) का संतुलन बनाना आवश्यक है।

UKPSC अक्सर विशिष्ट बजटीय प्रावधानों, गैरसैंण विधानसभा सत्रों और SFC से स्थानीय निकाय के अधिकार हस्तांतरण (डिवोल्यूशन) के प्रतिशत के बारे में पूछता है।

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