समसामयिकी

आम चुनावों के बाद युगांडा ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध जारी रखा

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह चुनावी प्रक्रियाओं के दौरान डिजिटल सूचना पर राज्य के नियंत्रण (अशांति और गलत सूचना को रोकने के लिए) और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक लोकतांत्रिक अधिकारों के संरक्षण के बीच मौजूद तनाव पर एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय केस स्टडी प्रदान करता है।

सारांश

युगांडा ने हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनावों के दौरान लागू राष्ट्रव्यापी इंटरनेट ब्लैकआउट के बाद आंशिक रूप से इंटरनेट सेवा बहाल कर दी है, जिसमें लंबे समय से शासक रहे योवेरी मुसेवेनी (Yoweri Museveni) सत्ता में लौटे हैं। हालांकि, सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपना प्रतिबंध बरकरार रखने का फैसला किया है। युगांडा के अधिकारियों, विशेष रूप से Uganda Communications Commission (UCC) ने इन प्रतिबंधों को गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकने, संभावित चुनावी धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने और हिंसा भड़काने से रोकने के लिए महत्वपूर्ण अस्थायी उपायों के रूप में उचित ठहराया है। इस कदम की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तीखी आलोचना हुई है, और संयुक्त राष्ट्र (United Nations) ने मौलिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इसके प्रभाव के कारण इसे बेहद चिंताजनक बताया है।

मुख्य बिंदु

  • राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी के पुनर्निर्वाचन के बाद युगांडा ने देशव्यापी इंटरनेट प्रतिबंध हटा लिया है, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सख्त प्रतिबंध बरकरार रखा है।
  • युगांडा संचार आयोग (UCC) ने चुनाव की अवधि के दौरान गलत सूचना (misinformation), भ्रामक सूचना (disinformation) और हिंसा के संभावित उकसावे पर अंकुश लगाने के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंधों को आवश्यक बताते हुए उचित ठहराया।
  • संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेट शटडाउन की 'गहरी चिंता का विषय' के रूप में आलोचना की, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दमन तथा लोकतांत्रिक पारदर्शिता को लेकर चिंताओं को रेखांकित किया।
  • यह घटना राजनीतिक रूप से संवेदनशील समय के दौरान सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया ब्लैकआउट का उपयोग करने की कुछ सरकारों के बीच बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाती है, जिससे महत्वपूर्ण मानवाधिकार संबंधी चिंताएं पैदा हो रही हैं।

महत्वपूर्ण शब्द

इंटरनेट शटडाउन

इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक संचार में जानबूझकर किया गया व्यवधान, जो उन्हें किसी विशिष्ट जनसंख्या या स्थान के लिए अनुपलब्ध बना देता है; इसका उपयोग अक्सर सरकारों द्वारा सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।

UPSC context

GS पेपर 2: मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19)। न्यायिक सुरक्षा उपायों (अनुराधा भसीन मामला) और सुरक्षा एवं स्वतंत्रता के बीच संतुलन के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
युगांडा संचार आयोग (UCC)

युगांडा के दूरसंचार और प्रसारण सहित संचार क्षेत्र की निगरानी करने वाला राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण; यह सरकार द्वारा आदेशित डिजिटल प्रतिबंधों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

जीएस पेपर 2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध। यह दर्शाता है कि विभिन्न शासन प्रणालियों में राज्य की संस्थाएँ किस प्रकार डिजिटल संप्रभुता और चुनावी अखंडता का प्रबंधन करती हैं।

Source
वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

बिना किसी हस्तक्षेप के विचार रखने और किसी भी माध्यम से सूचना और विचारों को खोजने, प्राप्त करने और प्रसारित करने का एक मौलिक मानवाधिकार।

UPSC context

GS पेपर 2: भारतीय संविधान। अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 19(2) के तहत 'युक्तिसंगत निर्बंधन' से संबंधित मुख्य विषय।

Source
डिजिटल सत्तावाद

सरकारों द्वारा अपने नागरिकों की निगरानी करने, उनका दमन करने और उनमें हेरफेर करने के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग, जिसमें अक्सर असंतोष को दबाने के लिए इंटरनेट शटडाउन या सोशल मीडिया सेंसरशिप का सहारा लिया जाता है।

UPSC context

GS Paper 2: शासन और लोकतंत्र। लोकतांत्रिक क्षरण के वैश्विक रुझान और राजनीतिक नियंत्रण में तकनीक की भूमिका पर चर्चा के लिए प्रासंगिक।

Source
गलत सूचना

गलत या असटीक जानकारी जिसे फैलाया जाता है, चाहे धोखा देने का इरादा हो या नहीं; चुनावों के दौरान, इसे अक्सर राज्य द्वारा लगाए गए संचार प्रतिबंधों के लिए एक औचित्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

UPSC context

GS पेपर 2: चुनावी सुधार। डिजिटल युग में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के समक्ष चुनौतियों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय (OHCHR)

मुख्य UN निकाय जिसे मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने का अधिदेश प्राप्त है, जिसने युगांडा के शटडाउन की अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मानकों के उल्लंघन के रूप में आलोचना की।

UPSC context

GS पेपर 2: महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। वैश्विक मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मानदंडों की निगरानी में उनकी भूमिका के लिए प्रासंगिक।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट तक पहुंच के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत एक विशिष्ट मौलिक अधिकार घोषित किया।

SC ने अनुराधा भसीन मामले में निर्णय दिया कि इंटरनेट तक पहुँच अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(g) के तहत संरक्षित है, न कि अनुच्छेद 21 के तहत, और यह उचित प्रतिबंधों के अधीन है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity & Governance

भारत में इंटरनेट शटडाउन को कानूनी रूप से कैसे विनियमित किया जाता है?

  • दूरसंचार अधिनियम, 2023: सार्वजनिक आपातकाल या सुरक्षा के लिए सरकार को टेलीकॉम नेटवर्क को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित करने की शक्ति प्रदान करता है, जो पुराने Telegraph Act के नियमों का स्थान लेता है।
  • अनुराधा भसीन मामला (2020): SC ने माना कि इंटरनेट तक पहुँच अनुच्छेद 19 के तहत संरक्षित है। अनिश्चितकालीन शटडाउन असंवैधानिक हैं और इन्हें आनुपातिकता परीक्षण (proportionality test) को पास करना होगा।
  • युक्तिसंगत प्रतिबंध: निलंबन को संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था जैसे संवैधानिक मापदंडों के साथ कड़ाई से अनुरूप होना चाहिए।
International Relations (GS-2)

भारत की विदेश नीति में 'कम्पाला सिद्धांत' क्या हैं?

  • उत्पत्ति: पीएम मोदी द्वारा 2018 में युगांडा की संसद में अफ्रीकी महाद्वीप के साथ भारत के रणनीतिक जुड़ाव के लिए 10 मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में घोषित।
  • मुख्य फोकस: स्थानीय क्षमता निर्माण, डिजिटल समावेशन, कृषि और खुले बाजारों को प्राथमिकता देता है, जो अन्य निष्कर्षण आधारित विकास मॉडलों के विपरीत है।
  • वैश्विक संरचना: संयुक्त राष्ट्र (United Nations) में सुधार करने और एक अधिक न्यायसंगत, लोकतांत्रिक वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए भारत-अफ्रीका संयुक्त सहयोग की वकालत करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • इंटरनेट प्रतिबंध बनाम सेफ हार्बर नियम

    जहाँ कुछ देश चुनावों के दौरान पूर्ण रूप से ब्लैकआउट का सहारा लेते हैं, वहीं भारत मध्यवर्ती उत्तरदायित्व (intermediary liability) (IT Rules 2021) और सेफ हार्बर (Sec 79) की शर्तों के माध्यम से भ्रामक सूचनाओं को लक्षित कर रहा है।

  • कंपाला सिद्धांत और डिजिटल कूटनीति

    यह समाचार अफ्रीका के लिए भारत के 'कंपाला सिद्धांतों' (Kampala Principles) के साथ संरचनात्मक रूप से विरोधाभास प्रकट करता है, जो प्रतिबंधात्मक डिजिटल प्रणालियों के बजाय भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्यात और डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने पर बल देते हैं।

भारत के लक्षित मध्यस्थ विनियमों (IT एक्ट) और इंटरनेट ब्लैकआउट के वैश्विक रुझानों के बीच तुलना करने वाले एक GS-2 प्रश्न की अपेक्षा करें।

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