समान नागरिक संहिता रोलआउट समयसीमा और राज्य परामर्श
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
समान नागरिक संहिता (UCC) का कार्यान्वयन पंथनिरपेक्षता, संघवाद, लैंगिक न्याय और राज्य की नीति के निदेशक तत्वों (अनुच्छेद 44) के दायरे जैसे मौलिक संवैधानिक सिद्धांतों को छूता है। राज्य-स्तरीय कार्यान्वयन और समय-सीमाओं पर नज़र रखना कार्यकारी नीतिगत प्राथमिकताओं और केंद्र-राज्य गतिशीलता के बारे में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
सारांश
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भाजपा शासित राज्यों में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने के लिए 2029 की समय सीमा तय करने की कथित पहल ने समान व्यक्तिगत कानूनों पर छिड़ी बहस को एक बार फिर भारतीय राजनीति के केंद्र में ला दिया है। महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने विचार-विमर्श शुरू कर दिया है, जिससे संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत पंथनिरपेक्षता, विविधता और राज्य-स्तरीय नीति क्रियान्वयन को लेकर महत्वपूर्ण संवैधानिक, संघीय और सामाजिक सवाल खड़े हो गए हैं।
मुख्य बिंदु
- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा शासित राज्यों में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने के लिए 2029 की समयसीमा तय की है।
- महाराष्ट्र ने UCC के संबंध में अपना रुख या कार्यान्वयन रोडमैप तैयार करने या उसकी समीक्षा करने के लिए राज्य के नेतृत्व में विचार-विमर्श और प्रशासनिक कदम शुरू कर दिए हैं।
- यह कदम राज्यों में समान व्यक्तिगत कानून लागू करने के लिए सत्ताधारी पार्टी के व्यापक राष्ट्रीय प्रयास को रेखांकित करता है, जो संघवाद, पंथनिरपेक्षता और व्यक्तिगत कानून सुधारों से जुड़ी बहसों को जोड़ता है।
महत्वपूर्ण शब्द
यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC)
अनुच्छेद 44 के तहत परिकल्पित, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने से संबंधित सभी नागरिकों के लिए समान नियमों के एक सामान्य सेट के साथ धार्मिक ग्रंथों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों को प्रतिस्थापित करने का उद्देश्य रखने वाला एक प्रस्तावित कानून।
UPSC context
GS पेपर II (भारतीय राजव्यवस्था - DPSP, मौलिक अधिकार, संघवाद, पंथनिरपेक्षता, और संवैधानिक प्रावधान) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने संविधान के अनुच्छेद 44 द्वारा अनिवार्य समान नागरिक संहिता को सफलतापूर्वक लागू किया है।
एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि गोवा का पुर्तगाली सिविल कोड (Portuguese Civil Code) भारतीय संसद द्वारा अनुच्छेद 44 को लागू करने का प्रत्यक्ष परिणाम है, जबकि यह एक पूर्व-वर्ती औपनिवेशिक सिविल कोड है जो अनुकूलन कानूनों (adaptation laws) के तहत चला आ रहा है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में समान नागरिक संहिता (UCC) से संबंधित संवैधानिक प्रावधान और न्यायिक पूर्ववर्ती मामले क्या हैं?
- संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 44 के तहत भाग IV (राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत) में निहित, जो राज्य को पूरे भारत में एक UCC सुरक्षित करने का प्रयास करने का निर्देश देता है।
- न्यायोज्यता की स्थिति: अनुच्छेद 37 के तहत गैर-न्यायसंगत, जिसका अर्थ है कि इसे किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, लेकिन यह देश के शासन में मौलिक है।
- विधायी क्षमता: व्यक्तिगत कानून (विवाह, तलाक, उत्तराधिकार) सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची (सूची III) की प्रविष्टि 5 के अंतर्गत आते हैं।
- न्यायिक दृष्टांत: शाह बानो (1985) और सरला मुद्गल (1995) जैसे ऐतिहासिक मामलों ने लैंगिक भेदभाव को कम करने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए UCC तैयार करने का संसद से आग्रह किया था।
अंतर-विषय पैटर्न
UCC रोलआउट बनाम सातवीं अनुसूची शक्तियों का विभाजन
सातवीं अनुसूची के तहत राज्यों द्वारा UCC का क्रियान्वयन समवर्ती/राज्य विधायी क्षमता की सीमाओं का परीक्षण करता है, विशेष तौर पर इसलिए क्योंकि 'वैयक्तिक कानून' (Personal Law) समवर्ती सूची (सूची III) में आता है।
अनुच्छेद 44 DPSP और संघीय कार्यान्वयन चुनौतियाँ
2029 से पहले भाजपा शासित राज्यों में UCC को बढ़ावा देना, सहकारी संघवाद पर बहस और नीति निर्देशक तत्वों (अनुच्छेद 44) बनाम मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 25) की भूमिका को आपस में जोड़ता है।
अनुच्छेद 44 (DPSP की गैर-न्यायसंगतता), समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5, और गोवा के अनूठे सिविल कोड के इतिहास को मिलाने वाले एक कथन-आधारित प्रश्न की अपेक्षा करें।
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