समान नागरिक संहिता विधेयक का प्रारूप और MP विधानसभा सत्र
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (अनुच्छेद 44) MPPSC राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हाई-यील्ड क्षेत्र हैं। राज्य-स्तरीय समितियों की नियुक्ति (जैसे कि न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता वाली समिति) और राज्य विधायी सत्रों में बदलाव (जैसे कि मानसून सत्र) संवैधानिक कानून और राज्य-विशिष्ट शासन मॉड्यूल दोनों को सीधे प्रभावित करते हैं।
सारांश
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की कि राज्य विधानसभा के मानसून सत्र (20-24 जुलाई, 2026) के दौरान समान नागरिक संहिता (UCC) का एक मसौदा विधेयक पेश किया जाएगा। यह मसौदा सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति द्वारा तैयार किया जा रहा है, जिसका गठन अप्रैल 2026 में उत्तराखंड जैसे मौजूदा मॉडलों का अध्ययन करने और राज्य के अनुकूल एक ढांचा तैयार करने के लिए किया गया था।
मुख्य बिंदु
- मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की कि राज्य विधानसभा के मानसून सत्र (20 से 24 जुलाई, 2026 के लिए निर्धारित) में समान नागरिक संहिता (UCC) पर एक विधेयक पेश किया जाएगा।
- अप्रैल 2026 में गठित, सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता वाली एक छह-सदस्यीय उच्च-स्तरीय समिति को विधेयक का मसौदा तैयार करने और 60 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने का काम सौंपा गया है।
- न्यायामूर्ति रंजना प्रसाद देसाई ने उत्तराखंड UCC मसौदा समिति की अध्यक्षता भी की थी।
- सरकार ने प्रस्तावित UCC पर सुझाव आमंत्रित करने के लिए एक सार्वजनिक परामर्श पोर्टल लॉन्च किया।
- UCC की दिशा में कदम उठाने वाले अन्य राज्यों में उत्तराखंड, गुजरात (मॉडलों का अध्ययन कर रहा है) और असम (जिसने मई 2026 में एक UCC विधेयक पारित किया) शामिल हैं।
- संवैधानिक संदर्भ: UCC भारतीय संविधान के भाग IV (राज्य के नीति निर्देशक तत्व) के तहत अनुच्छेद 44 द्वारा शासित है, जिसे आयरलैंड से लिया गया था।
महत्वपूर्ण शब्द
समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक
सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने को नियंत्रित करने वाले धर्म-आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर एक समान धर्मनिरपेक्ष नागरिक कानूनों को लागू करने का एक विधायी प्रस्ताव, जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत परिकल्पित है।
UPSC context
GS पेपर II: राज्य के नीति निदेशक तत्व, संघवाद, और धार्मिक स्वतंत्रता के साथ मौलिक अधिकारों में संतुलन।
मध्य प्रदेश विधानसभा
मध्य प्रदेश का एकसदनीय राज्य विधानमंडल, जो भारतीय संविधान के तहत राज्य-विशिष्ट कानूनों को अधिनियमित करने, बजट को मंजूरी देने और राज्य कार्यपालिका पर लोकतांत्रिक पर्यवेक्षण रखने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर II: राज्य विधानमंडलों की संरचना, कार्यप्रणाली और कार्य संचालन, और संघीय विधायी गतिशीलता।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय
भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय, जो संविधान के अंतिम व्याख्याकार और संरक्षक, अपील के अंतिम न्यायालय और विधायी वैधता के निर्णायक के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS पेपर II: न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली; न्यायिक समीक्षा के लिए केंद्रीय।
असम विधानसभा
असम का एकसदनीय विधायी निकाय, जिसने रूढ़िगत प्रथाओं की रक्षा के लिए राज्य की अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes) को छूट देते हुए मई 2026 में समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पारित किया।
UPSC context
जीएस पेपर II: राज्य विधानमंडल, छठी अनुसूची के तहत छूट, और समान संहिताओं के साथ जनजातीय स्वायत्तता को संतुलित करना।
प्रारंभिक ट्रैप
स्वतंत्र भारत में गोवा अपना स्वयं का समान नागरिक संहिता कानून का मसौदा तैयार करने और उसे पारित करने वाला पहला राज्य है।
गोवा ने 1947 के बाद कोई नया UCC तैयार नहीं किया; इसने केवल पहले से मौजूद 1867 के पुर्तगाली नागरिक संहिता (Portuguese Civil Code) को ही बरकरार रखा। उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने नए सिरे से कानून बनाकर अपना खुद का UCC लागू किया है।
संबंधित अवधारणाएँ
कौन से संवैधानिक प्रावधान राज्य विधानमंडलों को समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने और उसे अधिनियमित करने की अनुमति देते हैं?
- प्रविष्टि 5, सूची III: समवर्ती सूची (प्रविष्टि 5) संसद और राज्य विधानसभाओं को विवाह, तलाक, गोद लेने, वसीयत और उत्तराधिकार पर संयुक्त क्षेत्राधिकार प्रदान करती है।
- राज्य की परिभाषा: अनुच्छेद 36 भाग IV (अनुच्छेद 44) के तहत 'राज्य' की परिभाषा का विस्तार करता है ताकि इसमें राज्य सरकारों और विधानसभाओं को शामिल किया जा सके, जो उन्हें UCC को आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बनाता है।
- राष्ट्रपति की सहमति: राज्य-स्तरीय UCC जो मौजूदा केंद्रीय व्यक्तिगत कानूनों के साथ विरोधाभासी हैं, उन्हें वैध होने के लिए अनुच्छेद 254(2) के तहत भारत के राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है।
अंतर-विषय पैटर्न
असममित संघवाद बनाम एकरूपता
राज्य-विशिष्ट UCC (जैसे उत्तराखंड द्वारा अनुसूचित जनजातियों को शामिल करना बनाम असम द्वारा इन्हें बाहर रखना) एक एकल राष्ट्रीय नागरिक संहिता के आदर्श को चुनौती देते हैं, जो विधायी विषमता को प्रदर्शित करता है।
छठी अनुसूची बनाम अनुच्छेद 44
अनुच्छेद 44 (UCC) को लागू करने और अनुच्छेद 371 तथा छठी अनुसूची के तहत संरक्षित प्रथागत कानूनों (customary laws) को बनाए रखने के बीच कानूनी तनाव एक महत्वपूर्ण संघीय बहस बना हुआ है।
राज्यों के UCC, छठी अनुसूची की छूटों और अनुच्छेद 25/26 के अधिकारों के बीच टकराव को 2026 के GS-2 में एक प्रमुख प्रश्न के रूप में तैयार किए जाने की संभावना है।
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