समसामयिकी

तीसरे देश में निर्वासन नीति और अंतरराष्ट्रीय शरणार्थी मानक

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

यह अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन और शरण कानूनों की बदलती प्रकृति पर प्रकाश डालता है, जो संप्रभु राष्ट्रवाद और ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन (Global Compact for Migration) जैसी वैश्विक मानवाधिकार प्रतिबद्धताओं के बीच संघर्ष को प्रदर्शित करता है। यह सीमा प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय कानून (non-refoulement) और भारतीय प्रवासियों को प्रभावित करने वाली नीतियों को समझने के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।

सारांश

यह लेख ट्रंप प्रशासन की 'थर्ड-कंट्री डिपोर्टेशन पॉलिसी' (तीसरे देश की निर्वासन नीति) पर चर्चा करता है, जिसके तहत बिना दस्तावेजों वाले प्रवासियों और शरण चाहने वालों को उनके मूल देशों के बजाय सुरक्षित तीसरे देशों में निर्वासित करने का प्रयास किया गया था। हाल ही में एक अमेरिकी संघीय अदालत ने इस नीति को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि यह अमेरिकी आव्रजन कानूनों और अंतरराष्ट्रीय शरण मानकों के साथ असंगत है। यह नीति एक व्यापक वैश्विक प्रवृत्ति का हिस्सा है—जो ब्रिटेन की रवांडा योजना के समान है—जहाँ विकसित राष्ट्र प्रवासन प्रसंस्करण (migration processing) को अपने देश से बाहर स्थानांतरित करने का प्रयास करते हैं। अदालत का यह निर्णय संप्रभु सीमा प्रवर्तन, 'नॉन-रिफाउलमेंट' (non-refoulement) के अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत और प्रवासियों के मानवाधिकारों के बीच जारी तनाव को रेखांकित करता है, जिसका सीधा प्रभाव प्रवासी समुदायों पर पड़ता है, जिनमें बिना दस्तावेजों वाले भारतीय भी शामिल हैं।

मुख्य बिंदु

  • ट्रंप प्रशासन की "थर्ड-कंट्री डिपोर्टेशन पॉलिसी" का लक्ष्य शरण चाहने वालों और बिना दस्तावेजों वाले प्रवासियों को उनके मूल देशों के बजाय निर्दिष्ट तीसरे देशों में निर्वासित करना था।
  • एक US फेडरल कोर्ट ने इस नीति को रद्द कर दिया, यह व्यवस्था देते हुए कि यह मौजूदा घरेलू आव्रजन कानूनों का उल्लंघन करती है और शरण चाहने वालों के कानूनी अधिकारों के साथ समझौता करती है।
  • यह नीति शरण प्रक्रिया की ऑफशोरिंग (offshoring asylum processing) के अंतरराष्ट्रीय रुझानों को दर्शाती है, जैसे कि UK-रवांडा शरण योजना और इटली-अल्बानिया समझौता, जो बढ़ते संप्रभु राष्ट्रवाद (sovereign nationalism) से प्रेरित हैं।
  • आलोचकों का तर्क है कि ऐसी नीतियां अंतरराष्ट्रीय कानून के 'नॉन-रिफाउलमेंट' (non-refoulement) सिद्धांत के उल्लंघन का जोखिम उत्पन्न करती हैं, क्योंकि ये प्रवासियों को पारगमन (transit) या गंतव्य देशों में असुरक्षित स्थितियों के प्रति संवेदनशील बना सकती हैं।
  • यह निर्णय वैश्विक प्रवासन प्रवाह को प्रभावित करता है, जिसमें बिना दस्तावेज़ वाले भारतीय प्रवासियों की बढ़ती संख्या भी शामिल है जो US सीमाओं को पार करते हैं और जिन्हें कठोर निर्वासन उपायों का सामना करना पड़ता है।

महत्वपूर्ण शब्द

सुरक्षित तीसरे देश के समझौते

ऐसे समझौते जिनके तहत राष्ट्र किसी अन्य देश को शरण चाहने वालों के लिए 'सुरक्षित' घोषित करते हैं, जिससे उनके लिए उसी पहले सुरक्षित देश में सुरक्षा की मांग करना अनिवार्य हो जाता है जहाँ वे पहुँचते हैं।

UPSC context

GS Paper II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध/विकसित देशों की नीतियां। प्रवासन शासन और द्विपक्षीय सीमा प्रवर्तन की समझ का परीक्षण करता है।

Source
नॉन-रिफाउलमेंट

अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक मौलिक सिद्धांत जो राष्ट्रों को शरणार्थियों को उन क्षेत्रों में वापस भेजने से प्रतिबंधित करता है जहाँ उनके जीवन या स्वतंत्रता को खतरा हो।

UPSC context

GS Paper II: महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान/मानवाधिकार। विस्थापित आबादी के संबंध में नीतिशास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रमुख अवधारणा।

Source
1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन

एक बहुपक्षीय UN संधि जो 'शरणार्थी' (refugee) के दर्जे को परिभाषित करती है और शरणार्थियों तथा मेजबान देशों, दोनों के कानूनी अधिकारों एवं दायित्वों को स्थापित करती है।

UPSC context

GS Paper II: अंतरराष्ट्रीय संस्थान। वैश्विक शरणार्थी संकट और भारत के गैर-हस्ताक्षरकर्ता रुख से संबंधित विषयों के लिए आवश्यक।

Source
प्रवासन के लिए ग्लोबल कॉम्पैक्ट

अंतरराष्ट्रीय प्रवासन के सभी आयामों को समग्र और गैर-बाध्यकारी तरीके से समाहित करने वाला पहला अंतर-सरकारी रूप से वार्तालाप किया गया UN समझौता।

UPSC context

जीएस पेपर II: भारत के हितों पर नीतियों का प्रभाव। भारतीय प्रवासी मुद्दों और वैश्विक प्रवासन प्रबंधन के लिए प्रासंगिक।

Source
अपतटीय प्रसंस्करण

शरण चाहने वालों या बिना दस्तावेजों वाले प्रवासियों को मेजबान देश के बजाय उनकी प्रोसेसिंग और हिरासत के लिए किसी तीसरे देश में स्थानांतरित करना।

UPSC context

GS Paper II: तुलनात्मक राजनीति/वैश्विक प्रवृत्तियाँ। विकसित राष्ट्रों में सीमाओं के बाहरीकरण और मानवाधिकार चुनौतियों से संबंधित।

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प्रारंभिक ट्रैप

भारत 1951 के UN रिफ्यूजी कन्वेंशन और कानूनी रूप से बाध्यकारी ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन के तहत शरणार्थियों का प्रबंधन करता है।

भारत 1951 के कन्वेंशन या इसके 1967 प्रोटोकॉल का पक्षकार नहीं है, और UN Global Compact for Migration पूरी तरह से गैर-बाध्यकारी है।

संबंधित अवधारणाएँ

International Relations

शरणार्थियों और शरण चाहने वालों के प्रबंधन के लिए भारत का कानूनी ढांचा क्या है?

  • हस्ताक्षरकर्ता नहीं: भारत 1951 के शरणार्थी सम्मेलन (Refugee Convention) या 1967 के प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।
  • घरेलू विधिक ढांचा: कोई विशिष्ट राष्ट्रीय शरणार्थी कानून नहीं है। शरण चाहने वालों को विदेशी अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट अधिनियम, 1920 जैसे सामान्य कानूनों के तहत प्रबंधित किया जाता है।
  • न्यायिक संरक्षण: औपचारिक शरणार्थी कानून के अभाव के बावजूद, भारतीय न्यायालयों ने बार-बार जीवन के संवैधानिक अधिकार (अनुच्छेद 21) की व्याख्या इस तरह की है कि इसमें जबरन वापसी के विरुद्ध संरक्षण शामिल है।
International Law

अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत 'नॉन-रिफाउलमेंट' का सिद्धांत क्या है?

  • मूल परिभाषा: यह राष्ट्रों को शरण चाहने वालों को उन क्षेत्रों में वापस भेजने से प्रतिबंधित करता है जहाँ नस्ल, धर्म या राजनीतिक विचारधारा के आधार पर उनके जीवन या स्वतंत्रता को खतरा हो।
  • प्रथागत कानून: इसे व्यापक रूप से प्रथागत अंतरराष्ट्रीय कानून माना जाता है, जिसका अर्थ है कि यह सभी राष्ट्रों के लिए बाध्यकारी है, चाहे उन्होंने 1951 Refugee Convention पर हस्ताक्षर किए हों या नहीं।
  • राष्ट्रीय सुरक्षा अपवाद: यह सिद्धांत पूर्ण नहीं है; यदि किसी शरणार्थी को मेजबान देश की सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है, तो इसके अपवाद मौजूद हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • शरण का ऑफशोरिंग बनाम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार

    अमेरिकी नीति यूके की रवांडा योजना और इटली-अल्बानिया समझौते के समान है, जो विकसित देशों के बीच सीमा नियंत्रण के बाह्यीकरण (externalize) और घरेलू शरण दायित्वों को दरकिनार करने के बढ़ते रुझान को रेखांकित करती है।

  • 'डंकी' मार्ग और संगठित अपराध के प्रति संवेदनशीलता

    सख्त पश्चिमी आव्रजन प्रवर्तन सीधे तौर पर अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध से जुड़ा है, जैसा कि लैटिन अमेरिका और Darien Gap के माध्यम से अवैध 'donkey flight' तस्करी नेटवर्क का उपयोग करने वाले भारतीय प्रवासियों के मामले में देखा गया है।

हाल के प्रवासन समझौतों (UK-Rwanda, Italy-Albania, US third-country) और 1951 Convention पर Prelims में जोड़ी-मिलाने (pair-matching) वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 3

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  • 2023PrelimsGS1

    Consider the following statements: 1. Recently, all the countries of the United Nations have adopted the first-ever compact for international migration, the 'Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM)'. 2. The objectives and commitments stated in the GCM are binding on the UN member countries. 3. The GCM addresses internal migration or internally displaced people also in its objectives and commitments. How many of the above statements are correct?

  • 2020MainsGS2

    Indian diaspora has a decisive role to play in the politics and economy of America and European Countries'. Comment with examples.

  • 2025MainsGS2

    "With the waning of globalization, post-Cold War world is becoming a site of sovereign nationalism.” Elucidate.