विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक ने उठाई चिंताएं
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
भारत में राज्य और नागरिक समाज संगठनों के बीच विकसित होते संबंधों का विश्लेषण करने के लिए FCRA और इसके बाद के संशोधनों को समझना आवश्यक है। यह विषय सीधे GS पेपर 2 (शासन) से संबंधित है, जो NGOs के लिए नियामक पारिस्थितिकी तंत्र, राष्ट्रीय सुरक्षा और संघ बनाने की स्वतंत्रता के बीच संतुलन, तथा संस्थागत कामकाज में अल्पसंख्यक अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा है।
सारांश
विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 ऐसे कठोर उपाय पेश करता है जो नागरिक समाज संगठनों (CSOs) पर सरकारी नियंत्रण को और कड़ा करते हैं। सबसे विवादास्पद प्रावधान यह अनिवार्य करता है कि यदि कोई एनजीओ (NGO) रद्दीकरण, गैर-नवीनीकरण या अवधि समाप्त होने के कारण अपना एफसीआरए (FCRA) पंजीकरण खो देता है, तो विदेशी फंड और उनसे निर्मित संपत्तियां स्वतः ही एक सरकारी प्राधिकरण को स्थानांतरित हो जाएंगी। यहां तक कि आंशिक रूप से विदेशी फंड से निर्मित संपत्तियों को भी पूरी तरह से जब्त किया जा सकता है, जिससे एनजीओ को अपने घरेलू हिस्से का दावा करने के लिए याचिका दायर करने पर मजबूर होना पड़ेगा। इस विधेयक में प्राकृतिक न्याय के बुनियादी सिद्धांतों का अभाव है, क्योंकि यह लाइसेंस नवीनीकरण को खारिज करने से पहले सुनवाई का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। व्यापक विरोध, विशेष रूप से अल्पसंख्यक धार्मिक संस्थानों और केरल, मिजोरम, नागालैंड और तमिलनाडु जैसे राज्यों के विरोध के कारण, इस कानून को एक संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेज दिया गया है। प्रस्तावित संशोधन भारत में असहमति की आवाजों और स्वतंत्र कल्याणकारी संस्थानों को प्रभावी रूप से पंगु बनाने का खतरा पैदा करते हैं।
मुख्य बिंदु
- विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 विदेशी फंडिंग पर नियमों को कड़ा करके नागरिक समाज संगठनों को और अधिक प्रतिबंधित करने का प्रयास करता है।
- प्रस्तावित कानून के तहत, यदि किसी NGO का FCRA पंजीकरण रद्द कर दिया जाता है, उसका नवीनीकरण नहीं किया जाता है, या उसकी अवधि समाप्त होने दी जाती है, तो अप्रयुक्त विदेशी फंड और उनके उपयोग से सृजित कोई भी संपत्ति स्वचालित रूप से सरकार द्वारा नामित प्राधिकरण को हस्तांतरित हो जाएगी।
- ऐसे मामलों में जहां संपत्तियों का निर्माण मिश्रित फंड (आंशिक रूप से विदेशी, आंशिक रूप से घरेलू) से किया जाता है, सरकारी प्राधिकरण पूरी संपत्ति को अपने नियंत्रण में ले लेगा, जिसके लिए NGO को अपने घरेलू हिस्से को वापस पाने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
- प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करने के लिए इस विधेयक की कड़ी आलोचना की गई है, क्योंकि यह नवीनीकरण को खारिज करने से पहले गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को सुनवाई के अधिकार से वंचित करता है और अपीलों को केवल अधिग्रहण के बाद के संपत्ति विवादों तक सीमित करता है।
- अल्पसंख्यक धार्मिक संस्थानों (विशेष रूप से स्कूल और अस्पताल चलाने वाले ईसाई संगठनों) और कई राज्य सरकारों की कड़ी आपत्तियों के बाद, इस विधेयक को एक संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेज दिया गया है।
महत्वपूर्ण शब्द
विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026
एक प्रस्तावित विधेयक जो एक 'नामित प्राधिकारी' (Designated Authority) का गठन करता है, ताकि NGOs की विदेशी-वित्तपोषित संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त और प्रबंधित किया जा सके, यदि उनका FCRA पंजीकरण रद्द, समर्पित या नवीनीकरण न होने के कारण समाप्त हो जाता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (गवर्नेंस)। नागरिक समाज पर राज्य के नियंत्रण तंत्र और मौलिक अधिकार बनाम विनियमन पर चर्चाओं की समझ का परीक्षण करता है।
विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA)
व्यक्तियों और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) द्वारा विदेशी चंदे की स्वीकृति और उपयोग को विनियमित करने वाला एक भारतीय कानून, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसा वित्तपोषण राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता या लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले।
UPSC context
GS पेपर 2 और 3। आंतरिक सुरक्षा, गैर-सरकारी संगठनों (NGO) के नियमन और सरकारी नीतियों के प्रभाव से जुड़े विषयों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक।
संयुक्त संसदीय समिति (JPC)
एक तदर्थ, अस्थायी विधायी निकाय जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं। इसका गठन जटिल विधेयकों, घोटालों या सार्वजनिक महत्व के मुद्दों की विस्तृत जाँच करने के लिए किया जाता है।
UPSC context
GS Paper 2 (संसद)। संसदीय समितियों, विधायी संवीक्षा और कार्यपालिका को जवाबदेह ठहराने वाले तंत्रों को समझने के लिए आवश्यक।
नागरिक समाज संगठन (CSOs)
स्वैच्छिक, गैर-लाभकारी नागरिक समूह जो राज्य और व्यावसायिक क्षेत्रों से स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। वे जनहित, कल्याण और नीतिगत बदलावों की पैरवी करते हैं, लेकिन उन्हें अपने वित्तपोषण के संबंध में कड़े अनुपालन नियमों का सामना करना पड़ता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (विकास प्रक्रियाएं)। जमीनी स्तर पर विकास और लोकतंत्र में NGOs, SHGs और नागरिक समूहों की भूमिका के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
पंजीकरण रद्द होने पर, मिश्रित वित्तपोषण से निर्मित संपत्तियां योगदान के अनुपात के आधार पर सरकार और NGO के बीच स्वतः ही विभाजित हो जाती हैं।
गलत। सरकार द्वारा नामित प्राधिकरण पूरी संपत्ति को अपने नियंत्रण में ले लेता है, जिससे आवेदन करने और अपने घरेलू हिस्से को साबित करने का बोझ NGO पर आ जाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
FCRA का मूल नियामक ढांचा और प्रशासनिक प्राधिकरण क्या है?
- नोडल मंत्रालय: आंतरिक सुरक्षा की रक्षा के लिए गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा कड़ाई से प्रशासित।
- SBI बैंक मैंडेट: सभी विदेशी अंशदान विशेष रूप से नई दिल्ली स्थित भारतीय स्टेट बैंक की एक निर्दिष्ट शाखा में ही प्राप्त किए जाने चाहिए।
- वैधता अवधि: FCRA पंजीकरण पांच वर्षों के लिए वैध होता है और इसकी समाप्ति से पहले इसके सक्रिय नवीनीकरण की आवश्यकता होती है।
संयुक्त संसदीय समिति (JPC) क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?
- तदर्थ प्रकृति: JPC एक अस्थायी, गैर-स्थायी समिति है जिसे एक विशिष्ट जांच के लिए गठित किया जाता है और अपनी रिपोर्ट सौंपने के बाद इसे भंग कर दिया जाता है।
- संयोजन अनुपात: सदस्य दोनों सदनों से लिए जाते हैं, जिसमें पारंपरिक रूप से लोकसभा और राज्यसभा के बीच 2:1 का अनुपात बनाए रखा जाता है।
- सलाहकार दर्जा: इसकी सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी नहीं हैं, हालांकि इनका काफी अनुनयकारी और विधायी महत्व होता है।
अंतर-विषय पैटर्न
विदेशी वित्तपोषण बनाम धर्म की स्वतंत्रता
अल्पसंख्यक-संचालित स्कूलों और अस्पतालों पर FCRA प्रतिबंध सीधे तौर पर अनुच्छेद 25, 26 और 30 के तहत मिलने वाले संवैधानिक संरक्षणों को प्रभावित करते हैं।
नागरिक समाज बनाम आंतरिक सुरक्षा
NGO के कड़े नियमन, राज्य की सुरक्षा को बनाए रखने और अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत संघ बनाने की स्वतंत्रता को बनाए रखने के बीच के संवैधानिक तनाव को दर्शाते हैं।
FCRA के प्रशासनिक तंत्र, MHA की शक्तियों और मिश्रित-निधि संपत्ति जब्ती के प्रावधानों के प्रीलिम्स 2026 में पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है।
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- 2015MainsGS2
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