कृषि आजीविका पुनर्प्राप्ति के लिए त्रिपुरा बाढ़ राहत योजना
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
यह लेख आपदा प्रबंधन और कृषि अर्थशास्त्र पर GS-3 के उत्तरों के लिए एक व्यावहारिक केस स्टडी प्रदान करता है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे सरकारी हस्तक्षेप और लक्षित वित्तीय राहत उन किसानों के पुनर्वास के लिए महत्वपूर्ण हैं जिनकी आजीविका बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से अचानक तबाह हो जाती है, जो संवेदनशीलता (vulnerability) और सामाजिक-आर्थिक सुधार के विषयों को संबोधित करते हैं।
सारांश
त्रिपुरा सरकार ने हाल ही में आई बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित किसानों की सहायता के लिए ₹24.46 करोड़ मूल्य के कृषि इनपुट और खेती की सामग्री की खरीद की सुविधा प्रदान की है। मंत्री रतन लाल नाथ द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, यह वित्तीय राहत और सामग्री संबंधी सहायता एक व्यापक आपदा-पश्चात पुनर्वास रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य कृषि आजीविका को बहाल करना और राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थिर करना है।
मुख्य बिंदु
- त्रिपुरा ने हाल ही में भीषण बाढ़ का सामना किया है, जिससे इसके कृषि क्षेत्र में भारी व्यवधान उत्पन्न हुआ और किसानों की आजीविका प्रभावित हुई।
- राज्य सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को उनकी कृषि गतिविधियों को फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए ₹24.46 करोड़ मूल्य की कृषि सामग्री की खरीद की सुविधा प्रदान करने हेतु कदम उठाए हैं।
- यह पहल आपदा पश्चात पुनर्वास के एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में कार्य करती है, जो विशेष रूप से सीमांत और कमजोर किसानों की आर्थिक बहाली पर ध्यान केंद्रित करती है।
- यह घटना कृषि क्षेत्र की जलवायु-प्रेरित आपदाओं के प्रति बढ़ती सुभेद्यता और सक्रिय राज्य राहत तंत्रों की आवश्यकता को रेखांकित करती है।
महत्वपूर्ण शब्द
राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF)
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत एक सांविधिक कोष, यह अधिसूचित आपदाओं के दौरान तत्काल राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों के लिए प्राथमिक वित्तीय संसाधन है।
UPSC context
GS प्रश्नपत्र III: आपदा प्रबंधन। संकट प्रतिक्रिया के लिए संघीय वित्तीय तंत्र और सांविधिक निकायों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF)
केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित एक कोष जो गंभीर आपदाओं के उन मामलों में राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के पूरक के रूप में कार्य करता है जहाँ राज्य के संसाधन अपर्याप्त होते हैं।
UPSC context
GS पेपर III: आपदा प्रबंधन। राज्य स्तरीय आपदा बहाली में केंद्र की भूमिका पर केंद्रित है।
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005
वह विधायी ढांचा जिसने आपदा जोखिम के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए NDMA, SDMAs और समर्पित आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF/NDRF) के गठन को अनिवार्य बनाया।
UPSC context
GS पेपर II और III: शासन और आपदा प्रबंधन। प्रशासनिक और कानूनी आपदा प्रतिक्रियाओं के लिए मौलिक विधान।
आपदा-पश्चात पुनर्वास
एक दीर्घकालिक रिकवरी चरण जो आजीविका की बहाली, बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण और भविष्य की आपदा संवेदनशीलता को कम करने के लिए 'बिल्ड बैक बेटर' सिद्धांतों को मुख्यधारा में लाने पर केंद्रित है।
UPSC context
GS पेपर III: आपदा प्रबंधन। आपातकालीन राहत से आगे संपूर्ण आपदा चक्र को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
एक सरकार प्रायोजित फसल बीमा योजना जो प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों के कारण फसल खराब होने पर किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
UPSC context
GS पेपर III: कृषि अर्थशास्त्र। कृषक समुदायों के लिए जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों का मूल्यांकन करता है।
प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT)
एक प्रशासनिक व्यवस्था जिसके माध्यम से सब्सिडी या राहत राशि को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाता है, जिससे लीकेज और देरी को न्यूनतम किया जा सके।
UPSC context
GS पेपर II: कल्याणकारी योजनाएं। शासन दक्षता और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
SDRF के तहत कृषि इनपुट सब्सिडी केवल तभी प्रदान की जाती है जब फसल का नुकसान 50% से अधिक हो।
संशोधित मानदंडों के तहत, 33% और उससे अधिक फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों को इनपुट सब्सिडी राहत देय है, न कि 50%।
संबंधित अवधारणाएँ
SDRF और NDRF का वित्तपोषण और राहत कार्यों के लिए इनका उपयोग कैसे किया जाता है?
- SDRF Funding: सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 75:25 है, और विशेष श्रेणी के राज्यों (जैसे त्रिपुरा और अन्य NE/हिमालयी राज्य) के लिए यह 90:10 है।
- NDRF की भूमिका: यह 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है और इसे केवल 'गंभीर प्रकृति' की आपदाओं के लिए तब सक्रिय किया जाता है जब SDRF की शेष राशि अपर्याप्त हो।
- उपयोग सीमा: फंड पूरी तरह से तत्काल राहत प्रदान करने (जैसे 33% से अधिक फसल नुकसान के लिए इनपुट सब्सिडी) के लिए हैं, न कि दीर्घकालिक बुनियादी ढांचे की बहाली या पुनर्वास के लिए।
कौन से भौगोलिक कारक त्रिपुरा को अचानक आने वाली बाढ़ (flash floods) के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाते हैं?
- स्थलाकृतिक गतिकी: ऊबड़-खाबड़ स्थलाकृति और स्थानीय स्तर पर तेजी से वनों की कटाई के कारण अत्यधिक वर्षा की घटनाओं के दौरान तीव्र सतही जल प्रवाह (surface runoff) होता है।
- जल निकासी नेटवर्क: नदियों का एक सघन जाल—जैसे कि मनु, हावड़ा, खोवाई और गोमती—पहाड़ी श्रृंखलाओं से निकलता है और इनमें अचानक जलस्तर बढ़ने की प्रवृत्ति होती है।
अंतर-विषय पैटर्न
राज्य इनपुट सब्सिडी बनाम फसल बीमा
SDRF के तहत तदर्थ कृषि इनपुट सब्सिडी अक्सर उन सीमांत किसानों के लिए महत्वपूर्ण कवरेज अंतराल को भरती है जो PM फसल बीमा योजना (PM-FBY) जैसे औपचारिक जोखिम हस्तांतरण तंत्रों से बाहर रह जाते हैं।
सीमा-पारीय नदी बाढ़ प्रबंधन
त्रिपुरा की बाढ़-प्रवण नदियाँ (मनु, हावड़ा, खोवाई) बांग्लादेश में बहती हैं। स्थानीय जलवायु-प्रेरित अचानक आने वाली बाढ़ (flash floods), घरेलू आपदा राहत क्षमता को व्यापक भारत-बांग्लादेश जल-राजनय (hydro-diplomacy) और डेटा-साझाकरण समझौतों से तेजी से जोड़ रही हैं।
Prelims 2026 में SDRF फंडिंग संरचनाओं, 33% फसल नुकसान की सीमा (threshold) और उत्तर-पूर्व (NE) नदी स्थलाकृति (topography) को जोड़ने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
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