उत्तराखंड समान नागरिक संहिता महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करती है
स्रोत:economic-times ↗

क्यों मायने रखता है
उत्तराखंड द्वारा समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) का पारित होना स्वतंत्र भारत में एक ऐतिहासिक विधायी मील का पत्थर है। यह UKPSC PCS Prelims के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है क्योंकि यह संवैधानिक प्रावधानों (अनुच्छेद 44), राज्य शासन और महिला अधिकारों व लैंगिक समानता जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक न्याय के मुद्दों से संबंधित है।
सारांश
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के समान नागरिक संहिता (UCC) को एक ऐतिहासिक कानून के रूप में रेखांकित किया है जो महिलाओं के लिए पूर्ण सुरक्षा और सशक्तिकरण की गारंटी देता है। सभी धार्मिक समुदायों में विवाह, तलाक, विरासत और लिव-इन रिलेशनशिप से संबंधित कानूनों को मानकीकृत करके, UCC का उद्देश्य विभिन्न पर्सनल लॉ में मौजूद भेदभावपूर्ण प्रथाओं को समाप्त करना है। स्वतंत्र भारत में UCC विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बनने का उत्तराखंड का यह कदम राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 44 के संवैधानिक दृष्टिकोण को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो देशव्यापी कार्यान्वयन के लिए एक संभावित मॉडल के रूप में कार्य करता है।
मुख्य बिंदु
- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता (UCC) महिलाओं के लिए 100% सुरक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने वाला सबसे व्यापक कानून है।
- उत्तराखंड स्वतंत्र भारत में UCC विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य है, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून के तहत विवाह, तलाक, विरासत और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे व्यक्तिगत मामलों को विनियमित करना है।
- यह कानून लैंगिक समानता लाने, विभिन्न धार्मिक समुदायों में भेदभावपूर्ण व्यक्तिगत कानूनों को समाप्त करने और महिलाओं के लिए समान उत्तराधिकार तथा तलाक के अधिकारों की गारंटी देने पर केंद्रित है।
- UCC का कार्यान्वयन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों (DPSP) के अनुच्छेद 44 के तहत संवैधानिक अधिदेश के अनुरूप है, जो राज्य से अपने नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का आग्रह करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक
धर्म की परवाह किए बिना सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत कानूनों—विवाह, तलाक, विरासत और लिव-इन संबंधों—को मानकीकृत करने वाला एक ऐतिहासिक कानूनी ढांचा, जिसमें अनुसूचित जनजातियों को छूट दी गई है। स्वतंत्रता के बाद इसे लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है।
UPSC context
UKPSC सामान्य अध्ययन (राजव्यवस्था) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक। राज्य-विशिष्ट अग्रणी विधानों और लैंगिक न्याय नीतियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
अनुच्छेद 44 (राज्य के नीति निर्देशक तत्व)
भाग IV (राज्य के नीति निदेशक तत्व) के तहत एक संवैधानिक प्रावधान, जो राज्य को भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करने का निर्देश देता है।
UPSC context
UKPSC प्रीलिम्स और मेन्स (राजव्यवस्था) के लिए आवश्यक। UCC के संवैधानिक आधार और गैर-न्यायोचित DPSP का परीक्षण करता है।
उत्तराखंड विधानसभा
उत्तराखंड की एकसदनीय राज्य विधायिका। फरवरी 2024 में, इसने स्वतंत्रता के बाद के भारत में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) विधेयक पारित करने वाली पहली विधानसभा बनकर इतिहास रचा।
UPSC context
UKPSC राज्य-विशिष्ट GK के लिए महत्वपूर्ण। यह राज्य के कानून बनाने वाले निकाय और हाल के ऐतिहासिक विधायी मील के पत्थरों के बारे में जागरूकता का परीक्षण करता है।
उत्तराखंड सरकार
राज्य का सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकरण, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में है। प्रशासन ने अपने चुनावी और संवैधानिक वादों को पूरा करने के लिए UCC का सफलतापूर्वक मसौदा तैयार किया, इसे पारित किया और लागू किया।
UPSC context
UKPSC GS प्रश्नपत्रों के लिए प्रासंगिक। राज्य प्रशासन, राजनीतिक नेतृत्व और प्रमुख नीतिगत कार्यान्वयन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
उत्तराखंड UCC राज्य के क्षेत्र के भीतर रहने वाले सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है।
गलत। अनुसूचित जनजातियों (STs) को उनके विशिष्ट सांस्कृतिक और रूढ़िगत अधिकारों की रक्षा के लिए उत्तराखंड UCC के प्रावधानों से स्पष्ट रूप से छूट दी गई है।
संबंधित अवधारणाएँ
राज्यों को समान नागरिक संहिता लागू करने की शक्ति क्या प्रदान करता है?
- समवर्ती सूची: विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामले समवर्ती सूची (सातवीं अनुसूची) की प्रविष्टि 5 के अंतर्गत आते हैं, जिससे राज्य विधानमंडलों को कानून पारित करने की अनुमति मिलती है।
- DPSP का अधिदेश: नीति निर्देशक सिद्धांतों का अनुच्छेद 44 राज्य को एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है, जो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को विधायी कार्रवाई करने का अधिकार देता है।
- राष्ट्रपति की स्वीकृति: अनुच्छेद 254(2) के तहत, समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य के कानून को, जो मौजूदा केंद्रीय कानूनों को संशोधित करता है, अधिनियमित होने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है।
उत्तराखंड UCC का मसौदा किसने तैयार किया और किसे छूट दी गई है?
- प्रारूप समिति: सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व वाले पांच सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल ने इस कानून का मसौदा तैयार किया।
- ST छूट: अनुसूचित जनजातियों (STs), जो राज्य की आबादी का लगभग 2.9% हैं (जैसे थारू और जौनसारी), को उनकी प्रथागत प्रथाओं की रक्षा के लिए स्पष्ट रूप से छूट दी गई है।
- लिव-इन रजिस्ट्री: लिव-इन रिलेशनशिप के लिए अब एक निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास अनिवार्य कानूनी पंजीकरण आवश्यक है, जो इस राज्य कानून की एक अनूठी विशेषता है।
अंतर-विषय पैटर्न
यूसीसी + जनजातीय जनसांख्यिकी
UCC से STs को छूट दिए जाने के कारण उत्तराखंड के विशिष्ट जनजातीय समूह (जौनसारी, थारू, बुक्सा, भोटिया, राजी) प्रीलिम्स में भूगोल और संस्कृति के समवर्ती प्रश्नों के लिए एक प्रमुख विषय बन जाते हैं।
DPSP + समवर्ती सूची गतिकी
उत्तराखंड का यह कदम समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 (व्यक्तिगत कानून) का उपयोग करके DPSP (अनुच्छेद 44) के राज्य-स्तरीय सक्रियण को दर्शाता है, जिसके लिए अंततः अनुच्छेद 254(2) के तहत राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता थी।
UCC की विशिष्ट छूटों (ST) और नए प्रावधानों (लिव-इन रजिस्ट्री) को जस्टिस रंजना देसाई पैनल से जोड़ने वाले एक UKPSC प्रश्न की उम्मीद करें।
संबद्ध PYQ · 1
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- 2024UKPSC_PRELIMSGS1
Regarding the Directive Principles of State Policy, which one of the following statements is not correct ?