समसामयिकी

तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष का इस्तीफा फैसला और दलबदल विरोधी कानून

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह मामला दल-बदल विरोधी कानून में एक गंभीर खामी को उजागर करता है, जिसमें अयोग्यता का सामना कर रहे विधायक दंडात्मक परिणामों से बचने के लिए इस्तीफा दे देते हैं। यह लंबित दल-बदल मामलों के साथ-साथ इस्तीफों को निपटाने में Speaker की शक्तियों पर स्पष्टता की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जो भारतीय संसदीय लोकतंत्र में एक निरंतर बनी रहने वाली समस्या है।

सारांश

मद्रास उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका के माध्यम से तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष के उस निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसमें उन्होंने AIADMK के तीन विधायकों के इस्तीफे को उस समय स्वीकार कर लिया था जब दल-बदल विरोधी कानून के तहत उनके खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही लंबित थी। इन विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के दौरान पार्टी व्हिप के खिलाफ मतदान किया था और बाद में सत्तारूढ़ TVK में शामिल होने के लिए इस्तीफा दे दिया था। याचिकाकर्ता का तर्क है कि अयोग्यता की कार्यवाही को दरकिनार करने के लिए इस्तीफे की अनुमति देना दसवीं अनुसूची के महत्व को कम करता है, संवैधानिक जांच से बचने का मार्ग प्रशस्त करता है और अनावश्यक उपचुनावों के माध्यम से राजकोष पर अनुचित वित्तीय बोझ डालता है।

मुख्य बिंदु

  • AIADMK ने सत्तारूढ़ TVK सरकार के पक्ष में विश्वास मत के दौरान पार्टी व्हिप के खिलाफ मतदान करने के लिए 25 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की।
  • 25 विधायकों में से तीन ने बाद में इस्तीफा दे दिया और TVK में शामिल हो गए, और तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष ने तुरंत उनके इस्तीफे स्वीकार कर लिए।
  • मद्रास हाईकोर्ट में दायर एक PIL में तर्क दिया गया है कि इन इस्तीफों को स्वीकार करने से विधायकों को दसवीं अनुसूची के तहत लंबित अयोग्यता कार्यवाही से बचने का अवसर मिलता है।
  • याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह प्रथा संवैधानिक जांच को दरकिनार करती है, दलबदल विरोधी कानून को कमजोर करती है, और उपचुनावों की स्थिति उत्पन्न कर राज्य पर अनावश्यक वित्तीय बोझ डालती है।
  • यह विवाद एक MLA के इस्तीफे के अधिकार और दलबदल विरोधी याचिकाओं पर निष्पक्ष रूप से निर्णय लेने की स्पीकर की संवैधानिक जिम्मेदारी के बीच के तनाव को उजागर करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

दसवीं अनुसूची

52वें संशोधन अधिनियम (1985) द्वारा जोड़ा गया एक संवैधानिक प्रावधान, जिसका उद्देश्य दल बदलने या पार्टी के निर्देशों का उल्लंघन करने वाले विधायकों को अयोग्य घोषित करके राजनीतिक अस्थिरता को रोकना है।

UPSC context

GS पेपर II (राजव्यवस्था); संसदीय लोकतंत्र, विधायी अनुशासन और संवैधानिक संशोधनों से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
दलबदल विरोधी कानून

दल-बदल के आधार पर MPs और MLAs की अयोग्यता को विनियमित करने वाला कानूनी ढांचा, जिसका उद्देश्य सिद्धांतहीन दल-बदल और खरीद-फरोख्त पर अंकुश लगाना है।

UPSC context

GS Paper II; 52वें और 91वें संशोधनों और स्थिरता तथा असहमति के बीच संतुलन के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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अध्यक्ष का पद

विधानमंडल के निचले सदन की अध्यक्षता करने वाला संवैधानिक प्राधिकारी, जो दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के मामलों में एक अर्ध-न्यायिक निर्णायक के रूप में कार्य करता है।

UPSC context

GS पेपर II (विधायिका); पीठासीन अधिकारियों की निष्पक्षता, तटस्थता और अधिनिर्णयन शक्तियों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

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व्हिप (सचेतक)

एक राजनीतिक दल द्वारा जारी किया गया एक निर्देश, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उसके सदस्य विधायिका में पार्टी नेतृत्व के निर्देशों के अनुरूप उपस्थित रहें और मतदान करें।

UPSC context

GS पेपर II; संसदीय फ्लोर प्रबंधन (parliamentary floor management), दलीय अनुशासन और व्यक्तिगत विधायकों के अधिकारों से संबंधित है।

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न्यायिक समीक्षा

विधायी या कार्यकारी कार्यों की समीक्षा करने की न्यायपालिका की शक्ति, जिसमें अध्यक्ष (Speaker) के निर्णय भी शामिल हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे संवैधानिक सिद्धांतों और प्राकृतिक न्याय के अनुरूप हैं।

UPSC context

GS पेपर II (न्यायपालिका); 'बुनियादी ढांचे' और किहोतो होलोहन (1992) जैसे ऐतिहासिक मामलों की समझ का परीक्षण करता है।

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उपचुनाव

किसी निर्वाचित सदस्य का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व उसकी मृत्यु, त्यागपत्र या अयोग्यता के कारण उत्पन्न हुई विधायी रिक्ति को भरने के लिए आयोजित एक अंतरिम चुनाव।

UPSC context

GS पेपर II (चुनाव); जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और मध्यावधि रिक्तियों की प्रशासनिक लागत से संबंधित है।

प्रारंभिक ट्रैप

दसवीं अनुसूची के तहत लंबित अयोग्यता की कार्यवाही स्वतः समाप्त हो जाती है यदि कोई MLA स्वेच्छा से इस्तीफा दे देता है।

SC ने बालासाहेब पाटिल मामले (2019) में निर्णय दिया कि इस्तीफा देने से लंबित अयोग्यता कार्यवाही निष्प्रभावी नहीं हो जाती है। विधायक दल-बदल के दंडात्मक परिणामों से बचने के लिए केवल इस्तीफा नहीं दे सकते हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity: State Legislature

संविधान के तहत किसी MLA के इस्तीफे को कैसे विनियमित किया जाता है?

  • अनुच्छेद 190(3)(b): अनुच्छेद 190(3)(b) के तहत, इस्तीफा देने पर एक MLA की सीट रिक्त हो जाती है, लेकिन यदि Speaker इस बात से संतुष्ट हैं कि इस्तीफा "स्वैच्छिक या वास्तविक" नहीं है, तो उन्हें इसे अस्वीकार करना होगा।
  • 33वां संशोधन अधिनियम: 33वें संशोधन अधिनियम (1974) के माध्यम से जबरन इस्तीफों को रोकने के लिए जोड़ा गया, यह प्रावधान अध्यक्ष (Speaker) को किसी भी त्यागपत्र को स्वीकार करने से पहले जांच करने का अधिकार देता है।
Polity: Anti-Defection Law

10वीं अनुसूची के तहत स्पीकर की शक्तियों पर क्या सीमाएँ हैं?

  • न्यायिक समीक्षा: किहोटो होलोहन (1992) के फैसले के तहत, अध्यक्ष एक न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करते हैं; उनके अंतिम निर्णय दुर्भावना या संवैधानिक उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं।
  • तीन महीने की समय सीमा: सुप्रीम कोर्ट ने केशम मेघचंद्र (2020) मामले में यह व्यवस्था दी कि सामान्य परिस्थितियों में स्पीकरों को तीन महीने की अधिकतम समय सीमा के भीतर अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेना चाहिए।
  • उपचुनावों पर कोई रोक नहीं: अध्यक्ष अयोग्यता की अवधि (जैसे, विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने तक) निर्धारित नहीं कर सकते और न ही किसी अयोग्य घोषित सदस्य को आगामी उपचुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर सकते हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • RPA 1951 और उपचुनाव के अधिदेश

    इस्तीफे RPA, 1951 की धारा 151A के तहत अनिवार्य उपचुनावों का कारण बनते हैं। इन विषयों को जोड़ने से यह रेखांकित होता है कि कैसे संवैधानिक खामियों का लाभ उठाना राजकोष पर भारी चुनावी और वित्तीय बोझ डालता है।

  • 91वां संशोधन और मंत्रिस्तरीय प्रतिबंध

    अयोग्य घोषित सदस्यों को पुन: निर्वाचित होने तक मंत्री पद या लाभकारी पद धारण करने से प्रतिबंधित किया गया है (अनुच्छेद 164(1B))। अयोग्यता से बचने के उद्देश्य से विशेष रूप से इस्तीफा देना 91वें संशोधन अधिनियम की मूल मंशा का उल्लंघन करता है।

2026 की Prelims में एक ऐसे कथन (statement) की अपेक्षा करें जो यह परीक्षण करे कि क्या किसी विधायक के स्वैच्छिक इस्तीफे पर लंबित दलबदल विरोधी कार्यवाही (anti-defection proceedings) स्वतः समाप्त हो जाती है।

संबद्ध PYQ · 3

संबद्ध PYQ · 3

  • 2023MainsGS2

    Discuss the role of Presiding Officers of state legislatures in maintaining order and impartiality in conducting legislative work and in facilitating best democratic practices.

  • 2020MainsGS2

    Once a Speaker, Always a Speaker' ! Do you think this practice should be adopted to impart objectivity to the office of the Speaker of Lok Sabha ? What could be its implications for the robust functioning of parliamentary business in India?

  • 2025PrelimsGS1

    Consider the following statements : I. If any question arises as to whether a Member of the House of the People has become subject to disqualification under the 10th Schedule, the President's decision in accordance with the opinion of the Council of Union Ministers shall be final. II. There is no mention of the word 'political party' in the Constitution of India. Which of the statements given above is/are correct?