शहरी स्थानीय निकाय भवन अनुमोदन में ई-गवर्नेंस सुधार
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह लेख GS2 (ई-गवर्नेंस अनुप्रयोग, स्थानीय निकायों में पारदर्शिता और सेवा वितरण में सुधार) और GS4 (सत्यनिष्ठा, भ्रष्टाचार को रोकना और प्रशासनिक जवाबदेही का सख्त प्रवर्तन) के लिए एक उत्कृष्ट व्यावहारिक केस स्टडी के रूप में कार्य करता है। यह दर्शाता है कि कैसे प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण करने और मानवीय हस्तक्षेप को समाप्त करने से प्रशासनिक बाधाओं और भ्रष्टाचार को सीधे कम किया जा सकता है।
सारांश
तमिलनाडु सरकार ने भवन योजना की स्वीकृति (building plan approvals) देने में होने वाली देरी के प्रति जीरो-टॉलरेंस दृष्टिकोण अपनाने की घोषणा की है, जिसमें वैधानिक समयसीमा के सख्त पालन पर जोर दिया गया है। नगर प्रशासन निदेशालय ने नगर नियोजन अधिकारियों (Town Planning Officers) को पूर्ण ऑनलाइन पारदर्शिता प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। इन उपायों में सभी शुल्कों के लिए अनिवार्य ऑनलाइन भुगतान, पूछताछ के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता को समाप्त करना और मैनुअल हस्तक्षेप पर रोक लगाना शामिल है। किसी भी प्रशासनिक लापरवाही या ऑनलाइन प्रक्रियाओं का पालन करने में विफलता पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य जवाबदेही सुनिश्चित करना, भ्रष्टाचार को समाप्त करना और शहरी स्थानीय प्रशासन को सुव्यवस्थित करना है।
मुख्य बिंदु
- तमिलनाडु सरकार ने भ्रष्टाचार और अक्षमता से निपटने के लिए भवन योजना अनुमोदन (building plan approvals) को मंजूरी देने में होने वाली देरी के खिलाफ 'जीरो-टॉलरेंस' नीति लागू की है।
- नगर नियोजन अधिकारियों (Town Planning Officers) को प्रशासनिक लापरवाही, मैनुअल हस्तक्षेप, या वैधानिक समयसीमा का पालन करने में विफल रहने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
- एक पूर्ण ऑनलाइन पारदर्शिता प्रोटोकॉल अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे शुल्क संबंधी अनुमोदनों के लिए ऑनलाइन भुगतान मॉड्यूल ही एकमात्र स्वीकार्य तरीका बन गया है।
- पूछताछ या स्पष्टीकरण के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है ताकि लालफीताशाही और भ्रष्टाचार के अवसरों को कम किया जा सके।
महत्वपूर्ण शब्द
शहरी स्थानीय निकाय (ULBs)
शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएँ (जैसे, नगर निगम, नगरपालिकाएँ) जो आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने और शहरी नियोजन के लिए उत्तरदायी होती हैं।
UPSC context
GS पेपर II (गवर्नेंस): 74वें संविधान संशोधन अधिनियम और जमीनी स्तर पर विकेंद्रीकरण से संबंधित विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
ई-गवर्नेंस
सरकारी सेवा वितरण को सुव्यवस्थित करने, पारदर्शिता बढ़ाने और मानवीय हस्तक्षेप को समाप्त करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का अनुप्रयोग।
UPSC context
GS पेपर II: ई-गवर्नेंस के मॉडल, उनकी सफलताएँ, सीमाएँ और प्रशासनिक सुधार की संभावनाओं का परीक्षण करता है।
शासन में शुचिता
भ्रष्टाचार मुक्त शासन सुनिश्चित करने के लिए लोक प्रशासन में उच्चतम नैतिक मानकों, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी का अनुपालन।
UPSC context
GS पेपर IV (एथिक्स): प्रशासनिक नैतिकता और सत्ता के दुरुपयोग को रोकने से संबंधित प्रश्नों के लिए बुनियादी।
नगरपालिका प्रशासन निदेशालय (DMA)
नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों जैसे शहरी स्थानीय निकायों के लिए नीतियों के पर्यवेक्षण, समन्वय और कार्यान्वयन हेतु जिम्मेदार राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी।
UPSC context
GS पेपर II: राज्य-स्तरीय प्रशासनिक संरचनाओं और स्थानीय शासन की निगरानी के लिए प्रासंगिक।
एकल खिड़की प्रणाली
एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो आवेदकों को एक ही स्थान (single entry point) के माध्यम से विभिन्न विभागों से दस्तावेज़ जमा करने और विभिन्न नियामक मंजूरियां (regulatory clearances) प्राप्त करने की अनुमति देता है।
UPSC context
GS Paper II/III: "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में नौकरशाही की लालफीताशाही को कम करने के लिए महत्वपूर्ण।
सांविधिक समय-सीमा
कानूनी रूप से अनिवार्य समय सीमा जिसके भीतर सरकारी अधिकारियों को विशिष्ट कार्यों, जैसे कि निर्माण परमिट या लाइसेंस प्रदान करना, को पूरा करना आवश्यक होता है।
UPSC context
GS Paper II: नागरिक चार्टर और सार्वजनिक सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी के अधिकार से संबंधित।
प्रारंभिक ट्रैप
74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भवन निर्माण की मंजूरी के लिए वैधानिक समय सीमा को समान रूप से अनिवार्य किया गया है।
74वें संशोधन ने नगर नियोजन को ULBs (12वीं अनुसूची) को हस्तांतरित किया, लेकिन वैधानिक समय-सीमा और विशिष्ट सेवा-वितरण नियम व्यक्तिगत राज्य विधानसभाओं द्वारा अधिनियमित किए जाते हैं, न कि संविधान द्वारा।
संबंधित अवधारणाएँ
संविधान की 12वीं अनुसूची शहरी नियोजन को किस प्रकार संबोधित करती है?
- संवैधानिक अधिदेश: 74वें संशोधन अधिनियम (1992) द्वारा जोड़ा गया, इसमें नगर पालिकाओं को हस्तांतरित 18 कार्यात्मक विषय शामिल हैं।
- शहरी नियोजन: मद 1 स्पष्ट रूप से शहरी नियोजन को कवर करती है, जिसमें नगर नियोजन शामिल है, जो स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाता है।
- भवन विनियमन: मद 2 विशेष रूप से नगर पालिकाओं को भूमि उपयोग के विनियमन और भवनों के निर्माण का कार्य सौंपता है।
वे कौन से मुख्य तंत्र हैं जिनके माध्यम से ई-गवर्नेंस प्रणालीगत भ्रष्टाचार को कम करता है?
- मध्यस्थता उन्मूलन: भौतिक इंटरफेस और बिचौलियों को समाप्त करने से सार्वजनिक अधिकारियों की विवेकाधीन शक्तियों और रेंट-सीकिंग (rent-seeking) के अवसरों पर अंकुश लगता है।
- जवाबदेही के मार्ग: स्वचालित कार्यप्रवाह, टाइमस्टैम्पिंग और डिजिटल ऑडिट ट्रेल्स नौकरशाही की जड़ता को दृश्यमान बनाते हैं, जिससे सख्त वैधानिक समय सीमा का प्रवर्तन सुनिश्चित होता है।
- वित्तीय सत्यनिष्ठा: अनिवार्य ऑनलाइन भुगतान मॉड्यूल राजस्व रिसाव और भौतिक नकदी के अनधिकृत संचालन को रोकते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
ई-गवर्नेंस + लोक सेवा का अधिकार
केवल सेवाओं का डिजिटलीकरण करना बिना कानूनी समर्थन के विफल रहता है; अनिवार्य ऑनलाइन पोर्टलों को राज्य के 'लोक सेवा गारंटी अधिनियमों' (Right to Public Services Acts) से जोड़ना नौकरशाही की देरी के लिए कानूनी रूप से लागू होने वाले दंड सुनिश्चित करता है।
GS4 सत्यनिष्ठा + नौकरशाही जड़ता
द्वितीय ARC ने रेखांकित किया कि प्रत्यक्ष संपर्क (physical interface) और प्रशासनिक विवेकाधिकार को अधिकतम करने का सीधा संबंध निचले स्तर की नौकरशाही में प्रणालीगत रेंट-सीकिंग (systemic rent-seeking) से है। मध्यस्थता का उन्मूलन (Disintermediation) ही इसका समाधान है।
मुख्य परीक्षा (Mains) GS2/GS4 में शहरी स्थानीय निकायों (Urban Local Bodies) में ई-गवर्नेंस के माध्यम से बिचौलियों की समाप्ति (disintermediation) को रेंट-सीकिंग (rent-seeking) में कमी से जोड़कर पूछे जाने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।
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