सांसदों द्वारा अलग गुट बनाने की योजना से तृणमूल कांग्रेस आंतरिक संकट का सामना कर रही है
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
यह दसवीं अनुसूची (Tenth Schedule) के छूट संबंधी प्रावधान का एक व्यावहारिक उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिसके तहत किसी विधायी दल के दो-तिहाई बहुमत को अयोग्यता का सामना किए बिना विलय या विभाजन करने की आवश्यकता होती है। यह पार्टी की आंतरिक गतिशीलता, संसदीय कामकाज में मुख्य सचेतक (Chief Whip) की महत्वपूर्ण भूमिका और पीठासीन अधिकारी सदस्यों के इस्तीफे का प्रबंधन कैसे करते हैं, इस पर भी प्रकाश डालता है।
सारांश
तृणमूल कांग्रेस (TMC) एक गंभीर आंतरिक विद्रोह का सामना कर रही है, क्योंकि इसके 28 लोकसभा सांसदों में से लगभग 20 सांसद NDA का समर्थन करने के लिए एक अलग गुट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावी झटकों के बाद पैदा हुआ यह संकट, दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) के प्रावधानों की परीक्षा लेता है। अयोग्यता से बचने के लिए, विद्रोही सांसदों को एक वैध विभाजन या विलय के लिए दो-तिहाई बहुमत, यानी 19 सांसदों का समर्थन प्राप्त करना होगा। लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक (Chief Whip) के पद को लेकर विवाद और राज्यसभा के वरिष्ठ सांसद सुखेंदु शेखर राय के इस्तीफे ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया है। ये घटनाक्रम संसदीय प्रक्रियाओं, पार्टी अनुशासन और दल-बदल विरोधी कानूनों के व्यावहारिक अनुप्रयोग की जटिलताओं को रेखांकित करते हैं।
मुख्य बिंदु
- TMC के 28 लोकसभा सांसदों में से लगभग 20 कथित तौर पर NDA को समर्थन देने के लिए एक अलग गुट बनाने की योजना बना रहे हैं, जो एक बड़े आंतरिक विद्रोह का संकेत है।
- दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) के तहत अयोग्यता से बचने के लिए, विद्रोही गुट को दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता है, जिसका अर्थ है कि कम से कम 19 सांसदों को एक साथ अलग होना होगा।
- संसदीय संकट पार्टी की आंतरिक नियुक्तियों को लेकर भ्रम के कारण और गहरा गया है, जैसे कि लोकसभा में मुख्य सचेतक (Chief Whip) पद के लिए परस्पर विरोधी दावे।
- यह उथल-पुथल पश्चिम बंगाल में TMC की चुनावी विफलताओं के बाद शुरू हुई है और इसमें कई महत्वपूर्ण इस्तीफे शामिल हैं, जिनमें राज्यसभा MP सुखेन्दु शेखर राय द्वारा अपनी सीट खाली करना और पार्टी छोड़ना भी शामिल है।
महत्वपूर्ण शब्द
दल-बदल विरोधी कानून (दसवीं अनुसूची)
संविधान की दसवीं अनुसूची (52वां संशोधन, 1985) में उन विधायकों को अयोग्य घोषित करने के प्रावधान, जो स्वेच्छा से अपनी पार्टी छोड़ देते हैं या सदन में मतदान के दौरान पार्टी नेतृत्व की अवज्ञा करते हैं।
UPSC context
GS पेपर II: संसद की कार्यप्रणाली और अयोग्यता के मुद्दे। यह दलबदल और कार्यपालिका-विधायिका संतुलन की समझ का परीक्षण करता है।
मुख्य सचेतक
एक राजनीतिक दल का पदाधिकारी जिसे विधायिका में आंतरिक अनुशासन बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि सदस्य पार्टी के निर्देशों के अनुसार सदन में उपस्थित रहें और मतदान करें।
UPSC context
GS पेपर II: संसदीय प्रक्रिया। दलीय अनुशासन की भूमिका बनाम व्यक्तिगत विधायक की स्वतंत्रता का परीक्षण करता है।
लोकसभा
भारतीय संसद का निचला सदन, जिसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि शामिल होते हैं और जिनका कार्यकाल पांच वर्ष का होता है।
UPSC context
GS Paper II: संघीय विधायिका संरचना। यह सदनों की शक्तियों और जवाबदेही तंत्र के ज्ञान का परीक्षण करता है।
राज्यसभा
संसद का स्थायी उच्च सदन जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ सदस्यों का कार्यकाल छह वर्ष का होता है और इसके एक-तिहाई सदस्य हर दो साल में सेवानिवृत्त होते हैं।
UPSC context
GS पेपर II: द्विसदनीयता। विधायी नियंत्रण में संघीय सदन की भूमिका का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA)
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाला भारत में एक मध्य-मार्गी दक्षिणपंथी राजनीतिक गठबंधन, जिसकी स्थापना 1998 में आम चुनाव लड़ने के लिए की गई थी।
UPSC context
GS Paper II: गठबंधन की राजनीति। चुनावी गठबंधनों और शासन के स्वरूपों की समझ का परीक्षण करता है।
तृणमूल कांग्रेस (TMC)
मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में स्थित एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल, जिसे वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य स्तरीय दल (State Party) के रूप में मान्यता प्राप्त है।
UPSC context
जीएस पेपर II: राजनीतिक दल। राष्ट्रीय बनाम राज्य स्तरीय पार्टी के दर्जे की मान्यता के मानदंडों का परीक्षण।
प्रारंभिक ट्रैप
मुख्य सचेतक का कार्यालय दसवीं अनुसूची के तहत परिभाषित और स्थापित है।
व्हिप का पद पूरी तरह से संसदीय सरकार की परंपराओं पर आधारित है। इसका उल्लेख संविधान, दसवीं अनुसूची या सदन के नियमों में नहीं किया गया है।
संबंधित अवधारणाएँ
दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के वर्तमान अपवाद क्या हैं?
- विलय खंड: सदस्यों को तब संरक्षण प्राप्त होता है जब उनके मूल राजनीतिक दल का किसी अन्य दल में विलय हो जाता है, बशर्ते विधानमंडल दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य इसके लिए सहमत हों।
- विभाजन हटाया गया: 91वें संविधान संशोधन अधिनियम (2003) ने उस पूर्ववर्ती प्रावधान को हटा दिया, जो विधायी दल के एक-तिहाई सदस्यों के शामिल होने वाले 'विभाजन' (split) को संरक्षण प्रदान करता था।
- पीठासीन अधिकारी: पीठासीन अधिकारियों (Speaker/Chairman) के रूप में निर्वाचित सदस्यों को छूट दी गई है, यदि वे निर्वाचित होने पर स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देते हैं।
पार्टी व्हिप (Party Whip) की कानूनी और संसदीय स्थिति क्या है?
- पारंपरिक उत्पत्ति: यह पूरी तरह से संसदीय सरकार की परंपराओं पर आधारित है; संविधान या सदन के नियमों में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है।
- वैधानिक आधार: दसवीं अनुसूची व्हिप को कानूनी शक्ति प्रदान करती है; यदि कोई सदस्य 15 दिनों के भीतर अनुमति या माफी के बिना पार्टी के मतदान निर्देश का उल्लंघन करता है, तो उसे अयोग्यता का सामना करना पड़ता है।
अंतर-विषय पैटर्न
ट्रिब्यूनल के रूप में स्पीकर और न्यायिक समीक्षा
किहोतो होलोहान मामला (1992) ने यह स्थापित किया कि दसवीं अनुसूची के तहत पीठासीन अधिकारी ट्रिब्यूनल के रूप में कार्य करते हैं, जिससे अयोग्यता पर उनके अंतिम निर्णय स्पष्ट रूप से न्यायिक समीक्षा के अधीन हो जाते हैं।
दल-बदल विरोधी और राज्यपाल का फ्लोर टेस्ट
दलीय विद्रोह दसवीं अनुसूची को विश्वास मत का आदेश देने की राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति (बोम्मई मामले के दिशा-निर्देश) से घनिष्ठ रूप से जोड़ते हैं, जैसा कि हाल के राज्य संकटों में परीक्षण किया गया है।
91वें संशोधन के तहत विधायी 'split' और कानूनी 'merger' के बीच तकनीकी अंतर की 2026 के लिए प्रबल संभावना है।
संबद्ध PYQ · 5
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- 2014PrelimsGS1
Which one of the following Schedules of the Constitution of India contains provisions regarding anti-defection?
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Consider the following statements : I. If any question arises as to whether a Member of the House of the People has become subject to disqualification under the 10th Schedule, the President's decision in accordance with the opinion of the Council of Union Ministers shall be final. II. There is no mention of the word 'political party' in the Constitution of India. Which of the statements given above is/are correct?
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Once a Speaker, Always a Speaker' ! Do you think this practice should be adopted to impart objectivity to the office of the Speaker of Lok Sabha ? What could be its implications for the robust functioning of parliamentary business in India?
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Individual Parliamentarian's role as the national law maker is on a decline, which in turn, has adversely impacted the quality of debates and their outcome. Discuss.
- 2025PrelimsGS1
Consider the following statements : I. On the dissolution of the House of the People, the Speaker shall not vacate his/her office until immediately before the first meeting of the House of the People after the dissolution. II. According to the provisions of the Constitution of India, a Member of the House of the People on being elected as Speaker shall resign from his/her political party immediately. III. The Speaker of the House of the People may be removed from his/her office by a resolution of the House of the People passed by a majority of all the then Members of the House, provided that no resolution shall be moved unless at least fourteen days' notice has been given of the intention to move the resolution. Which of the statements given above are correct?