समसामयिकी

खुफिया और सुरक्षा नीति पर विपक्ष की आलोचना

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख महत्वपूर्ण शासन संबंधी मुद्दों के साथ राजनीतिक विमर्श के अंतर्संबंधों को रेखांकित करता है: आतंकवादी हमलों के बाद खुफिया एजेंसियों की जवाबदेही, आतंकवाद के राज्य-प्रायोजकों को अलग-थलग करने में भारत के कूटनीतिक प्रभाव की प्रभावशीलता, और मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया की अखंडता से संबंधित चिंताएं।

सारांश

TMC नेता अभिषेक बनर्जी ने INDIA गठबंधन की एक बैठक के दौरान केंद्र सरकार पर चौतरफा हमला किया, जिसमें उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में खुफिया विफलता का हवाला दिया और IB प्रमुख के कार्यकाल विस्तार पर सवाल उठाए। उन्होंने केंद्र पर आतंकवादियों के बजाय विपक्ष के खिलाफ Pegasus स्पाइवेयर का उपयोग करने का आरोप लगाया, और विदेश नीति में आई गिरावट की आलोचना की क्योंकि ASEAN देशों ने हमले की निंदा करते हुए पाकिस्तान का स्पष्ट रूप से नाम नहीं लिया। इसके अतिरिक्त, बनर्जी ने चुनाव आयोग के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (Special Intensive Revision) को "पिछले दरवाजे से NRC" बताया और महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में BJP द्वारा मतदाता सूची में हेरफेर करने का आरोप लगाया।

मुख्य बिंदु

  • TMC नेता अभिषेक बनर्जी ने पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार खुफिया विफलता को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की और IB प्रमुख को दिए गए सेवा विस्तार पर सवाल उठाए।
  • उन्होंने सरकार पर आतंकवादियों पर नज़र रखने के बजाय विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए पेगासस (Pegasus) स्पाइवेयर का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया।
  • बनर्जी ने कूटनीतिक कमियों को रेखांकित किया और यह उल्लेख किया कि पहलगाम हमले के बाद ASEAN देशों ने स्पष्ट रूप से पाकिस्तान की निंदा नहीं की। इसके साथ ही, उन्होंने भारतीय नागरिकों के साथ सरकार के संवाद की कमी की भी आलोचना की।
  • उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (Special Intensive Revision) का उपयोग महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में मतदाता सूचियों में हेरफेर करने के लिए एक 'बैकडोर NRC' के रूप में किया जा रहा है।

महत्वपूर्ण शब्द

पेगासस

NSO ग्रुप द्वारा विकसित मिलिट्री-ग्रेड स्पाइवेयर, जो निगरानी के लिए 'जीरो-क्लिक' फोन घुसपैठ में सक्षम है।

UPSC context

GS-III (साइबर सुरक्षा) और GS-II (निजता का अधिकार/अनुच्छेद 21)।

Source
विशेष गहन पुनरीक्षण

ECI द्वारा सटीक और त्रुटिमुक्त मतदाता सूची सुनिश्चित करने के लिए घर-घर जाकर चलाया जाने वाला एक मतदाता सत्यापन अभियान।

UPSC context

GS-II (चुनाव सुधार और अनुच्छेद 324 के तहत संवैधानिक अधिदेश)।

Source
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC)

1951 की जनगणना के आधार पर तैयार किया गया एक कानूनी रजिस्टर, जिसमें सभी वास्तविक भारतीय नागरिकों को सूचीबद्ध किया गया है।

UPSC context

GS-II (नागरिकता) और GS-III (आंतरिक सुरक्षा/अवैध प्रवासन)।

Source
इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB)

घरेलू सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय के अधीन भारत की प्रमुख आंतरिक खुफिया एजेंसी।

UPSC context

GS-III (सुरक्षा एजेंसियां और उनके अधिदेश)।

Source
आसियान

दक्षिण-पूर्व एशिया में आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने वाला 10 देशों का एक क्षेत्रीय समूह।

UPSC context

GS-II (अंतरराष्ट्रीय संबंध/एक्ट ईस्ट पॉलिसी)।

Source
भारत निर्वाचन आयोग (ECI)

भारत की चुनावी प्रक्रियाओं का प्रबंधन करने वाला एक स्थायी संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 324)।

UPSC context

GS-II (संवैधानिक निकाय और शासन व्यवस्था)।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

निर्वाचक नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत अनिवार्य एक प्रक्रिया है।

SIR को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (और अनुच्छेद 324) के तहत मतदाताओं को प्रमाणित करने के लिए अधिकृत किया गया है। NRC नागरिकता अधिनियम के तहत संचालित होता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity & Governance

भारत में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कानूनी आधार क्या है?

  • अनुच्छेद 324: निर्वाचक नामावली तैयार करने का पूर्ण अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण भारत के निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) में निहित करता है।
  • लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 निर्वाचक नामावली की वैधानिक तैयारी, नियमित अद्यतनीकरण और पुनरीक्षण को नियंत्रित करती है।
  • विशेष गहन पुनरीक्षण: इसमें गहन, अक्सर घर-घर जाकर किया जाने वाला सत्यापन शामिल है ताकि दोहरी या अपात्र मतदाता प्रविष्टियों को हटाया जा सके, जिसे ECI की विवेकाधीन शक्तियों के तहत निष्पादित किया जाता है।
Internal Security & Rights

भारत में राज्य की निगरानी पर संवैधानिक सीमाएँ क्या हैं?

  • पुट्टास्वामी टेस्ट: के.एस. पुट्टस्वामी निर्णय के अनुसार, निजता के अधिकार का अतिक्रमण करने वाली निगरानी को वैधता, आवश्यकता और आनुपातिकता के त्रि-स्तरीय परीक्षण को संतुष्ट करना चाहिए।
  • सांविधिक आधार: राज्य द्वारा इंटरसेप्शन आमतौर पर भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 5(2) या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 के तहत किया जाता है।
  • राज्य का वैध उद्देश्य: किसी भी निगरानी उपाय का राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता या सार्वजनिक व्यवस्था जैसे राज्य के वैध हितों के साथ एक स्पष्ट और तर्कसंगत संबंध होना चाहिए।

अंतर-विषय पैटर्न

  • राजनयिक अलगाव बनाम बहुपक्षवाद

    भारत द्वारा आसियान (ASEAN) जैसे बहुपक्षीय मंचों का उपयोग करके आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों का स्पष्ट रूप से नाम लेने के प्रयास अक्सर सदस्य देशों के पाकिस्तान या चीन जैसे देशों के साथ परस्पर जुड़े भू-राजनीतिक और आर्थिक हितों के कारण बाधित हो जाते हैं।

  • मतदाता प्रमाणीकरण बनाम नागरिकता सत्यापन

    ECI की मतदाता सूची के संशोधन और MHA के NRC के लिए आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्यों में समानता राजनीतिक विवाद उत्पन्न करती है, जिससे मतदाता प्रमाणीकरण और नागरिकता निर्धारण के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है।

2026 प्रिलिम्स में ECI के मतदाता सूची पुनरीक्षण (RPA 1950) बनाम NRC (नागरिकता अधिनियम) के वैधानिक आधारों की तुलना करने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।

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    Examine the need for electoral reforms as suggested by various committees with particular reference to "one nation one election" principle.

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