समसामयिकी

समावेशी शहरी नियोजन के लिए पैदल चलने वालों के अधिकार आवश्यक हैं

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह शहरी नियोजन के एक महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अनदेखे पहलू—पैदल यात्रियों के अधिकार—को रेखांकित करता है। यह सतत शहरीकरण (sustainable urbanization), खराब शहरी बुनियादी ढांचे के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों और मौलिक अधिकारों की व्यापक होती व्याख्या से संबंधित UPSC के प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।

सारांश

यह लेख 'चलने के अधिकार' (right to walk) को शहरी गतिशीलता और नागरिक अधिकारों के एक मौलिक पहलू के रूप में वकालत करता है। यह भारत में समकालीन शहर नियोजन की इस बात के लिए आलोचना करता है कि वह कारों और मोटर चालित परिवहन को अत्यधिक प्राथमिकता देता है, जिससे अपर्याप्त या अतिक्रमित फुटपाथों के कारण पैदल यात्रियों को प्रभावी रूप से दरकिनार कर दिया जाता है। इस बात पर जोर देते हुए कि सुरक्षित पैदल यात्री बुनियादी ढांचा वितरणात्मक न्याय (distributive justice) का मामला है—क्योंकि शहरी गरीब मुख्य रूप से पैदल चलने पर निर्भर हैं—यह लेख समावेशी शहरी डिजाइन का आह्वान करता है। इसके अलावा, यह तर्क देता है कि चलने की सुरक्षित स्थितियां सतत विकास और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य हैं, और इन्हें संविधान के Article 21 के तहत गारंटीकृत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के विस्तार के रूप में कानूनी रूप से मान्यता दी जानी चाहिए।

मुख्य बिंदु

  • भारतीय शहरी नियोजन पैदल यात्रियों की तुलना में मोटर चालित वाहनों को असंतुलित रूप से प्राथमिकता देता है, जिसके कारण फुटपाथों का अभाव या उन पर अतिक्रमण और गंभीर सुरक्षा संबंधी खतरे पैदा होते हैं।
  • सुरक्षित पैदल चलने के बुनियादी ढांचे की कमी शहरी गरीबों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को असमान रूप से प्रभावित करती है, जो शहरों में वितरणात्मक न्याय (distributive justice) और संसाधनों के न्यायसंगत आवंटन को लेकर चिंताएं पैदा करती है।
  • सतत शहरी गतिशीलता के लिए कार्बन उत्सर्जन को कम करने, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने और ट्रैफिक कंजेशन को कम करने हेतु पैदल यात्रियों को प्राथमिकता देने वाले इन्फ्रास्ट्रक्चर की दिशा में एक व्यापक बदलाव की आवश्यकता है।
  • 'चलने के अधिकार' (Right to Walk) को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के एक अनिवार्य घटक के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, जो राज्य को सुरक्षित और सुलभ सार्वजनिक स्थान सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

संविधान का अनुच्छेद 21

मौलिक अधिकार जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण की गारंटी देता है। हालिया न्यायिक व्याख्याएं सुरक्षित पैदल चलने और पैदल यात्री बुनियादी ढांचे (pedestrian infrastructure) को गरिमा के साथ जीने के इस अधिकार के अनिवार्य पहलुओं के रूप में मान्यता देती हैं।

UPSC context

GS-II (मौलिक अधिकार); न्यायिक सक्रियता और नागरिक सुविधाओं को शामिल करने हेतु 'जीवन के अधिकार' (Right to Life) के विस्तार की समझ का परीक्षण करता है।

Source
मोटर वाहन अधिनियम

भारतीय सड़क परिवहन और सुरक्षा को विनियमित करने वाला प्रमुख विधान। SC के निर्देश अब राज्यों के लिए धारा 138(1A) और 210D के तहत विशेष रूप से पैदल यात्री सुरक्षा और डिजाइन के लिए नियम बनाना अनिवार्य करते हैं।

UPSC context

GS-II/III (शासन व्यवस्था/विधायन); सड़क सुरक्षा नीति और गैर-मोटर चालित परिवहन के लिए कानूनी ढांचे हेतु प्रासंगिक।

Source
स्मार्ट सिटी मिशन

2015 की एक शहरी पुनरुद्धार पहल जिसका उद्देश्य टिकाऊ और नागरिक-केंद्रित शहरों का निर्माण करना है। यह बेहतर फुटपाथों और गैर-मोटर चालित परिवहन (NMT) बुनियादी ढांचे के माध्यम से 'स्मार्ट मोबिलिटी' और 'वॉकेबिलिटी' को प्राथमिकता देती है।

UPSC context

GS-I/III (शहरीकरण/अवसंरचना); सतत शहरी विकास और समावेशी गतिशीलता के लिए सरकारी योजनाओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI)

MoRTH के तहत एक सांविधिक निकाय जो राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विकास और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। इसे पैदल यात्री सुविधाओं का ऑडिट करने और IRC सुरक्षा मानकों को लागू करने का जनादेश दिया गया है।

UPSC context

GS-III (इन्फ्रास्ट्रक्चर); राष्ट्रीय कनेक्टिविटी में संस्थागत भूमिकाओं और राजमार्ग डिजाइन में सुरक्षा मानकों के एकीकरण पर केंद्रित है।

Source
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH)

सड़क नीति, सुरक्षा मानकों और कानून के लिए जिम्मेदार शीर्ष केंद्रीय निकाय। यह पैदल यात्री-अनुकूल बुनियादी ढांचे के लिए इंडियन रोड्स कांग्रेस (IRC) के दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन की देखरेख करता है।

UPSC context

GS-II/III (कार्यपालिका/इन्फ्रास्ट्रक्चर); राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा के लिए प्रशासनिक संरचना और नीति-निर्माण प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

पैदल चलने का अधिकार (Right to Walk) संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्पष्ट रूप से गारंटीकृत है।

यह एक अंतर्निहित अधिकार है जिसे न्यायपालिका द्वारा जीवन और गरिमा के अधिकार के हिस्से के रूप में व्याख्यायित किया गया है, और यह संविधान में स्पष्ट रूप से लिखित नहीं है।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Polity

न्यायपालिका ने अनुच्छेद 21 के दायरे का विस्तार किस प्रकार किया है?

  • न्यायिक व्याख्या: केवल भौतिक अस्तित्व से परे विस्तार करते हुए इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने के अधिकार को शामिल किया गया (जैसे, मेनका गांधी मामला)।
  • अंतर्निहित अधिकार: इसमें आजीविका का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण, निजता, स्वास्थ्य और बाधा रहित फुटपाथ जैसे सुरक्षित सार्वजनिक स्थान शामिल हैं।
Economy & Infrastructure

राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (NUTP) 2006 के मुख्य स्तंभ क्या हैं?

  • मूल दर्शन: सड़क स्थान का न्यायसंगत आवंटन सुनिश्चित करने के लिए 'वाहनों के बजाय लोगों की आवाजाही' के दृष्टिकोण पर केंद्रित है।
  • गैर-मोटर चालित परिवहन: निजी कार स्वामित्व की तुलना में पैदल चलने और साइकिल चलाने जैसे गैर-मोटर चालित परिवहन (NMT) के साथ-साथ मजबूत सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों को प्राथमिकता देता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • अनुच्छेद 21 और शहरी शासन का मेल

    मौलिक अधिकारों का नगरपालिका के कर्तव्यों (फुटपाथ, सुरक्षित सड़कें) के साथ जुड़ाव GS2 का एक बढ़ता हुआ विषय है, जो नागरिक अवसंरचना और शहरी शासन में न्यायिक विस्तार को रेखांकित करता है।

  • शहरी डिजाइन में वितरणात्मक न्याय

    यह GS1 (शहरीकरण) को GS2 (सामाजिक न्याय) से जोड़ता है, और यह दर्शाता है कि किस प्रकार कार-केंद्रित नियोजन (car-centric planning) उन शहरी गरीबों के लिए असमानता को बढ़ाता है जो मुख्य रूप से गैर-मोटर चालित परिवहन (non-motorized transport) पर अत्यधिक निर्भर हैं।

Prelims 2026 में पंजाब के 'Right to Walk' अधिदेश के साथ-साथ अनुच्छेद 21 के निहित अधिकारों और NUTP 2006 के मूल दर्शन का परीक्षण किया जा सकता है।

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