प्रतिनिधि न्याय और न्यायशास्त्र के लिए न्यायिक विविधता बेहद जरूरी है
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
उच्च न्यायपालिका की जनसांख्यिकीय संरचना सीधे तौर पर न्याय वितरण की प्रकृति और संस्थागत वैधता को प्रभावित करती है। यह UPSC उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि यह संवैधानिक नियुक्तियों, कॉलेजियम प्रणाली की कार्यप्रणाली और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों को आपस में जोड़ता है।
सारांश
यह लेख भारत की उच्च न्यायपालिका में सामाजिक विविधता की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर देता है, जिसमें महिलाओं और SC, ST, OBC एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों जैसे हाशिए पर रहने वाले समुदायों के पुराने अल्प-प्रतिनिधित्व को रेखांकित किया गया है। उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में नियुक्तियों के लिए किसी औपचारिक आरक्षण अधिदेश के अभाव में, यह जिम्मेदारी मुख्य रूप से कोलेजियम (Collegium) प्रणाली पर टिकी है, जिसकी अक्सर इसकी अपारदर्शिता और सजातीय चयनों के लिए आलोचना की जाती है। विविधता को बढ़ावा देना न केवल न्यायसंगत प्रतिनिधित्व के लिए आवश्यक माना जाता है, बल्कि यह न्याय प्रणाली में विविध जीवन अनुभवों को समाहित करने, पूर्वाग्रहों को कम करने, न्यायशास्त्र (jurisprudence) को समृद्ध करने और लोकतांत्रिक संस्थानों में सार्वजनिक विश्वास को मजबूत करने के लिए भी अनिवार्य है।
मुख्य बिंदु
- भारत की उच्च न्यायपालिका में विविधता का भारी अभाव है, जहाँ महिलाओं, अनुसूचित जातियों (SCs), अनुसूचित जनजातियों (STs), अन्य पिछड़ा वर्गों (OBCs) और धार्मिक अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व काफी कम है।
- अधीनस्थ न्यायालयों के विपरीत, जहाँ राज्य-स्तरीय आरक्षण लागू हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति में हाशिए पर स्थित समूहों के लिए कोई औपचारिक संवैधानिक या वैधानिक आरक्षण नहीं है।
- न्यायिक नियुक्तियों के लिए जिम्मेदार कॉलेजियम प्रणाली की, इसकी अपारदर्शिता और बेंच पर एक समान जनसांख्यिकीय संरचना को बनाए रखने के लिए बार-बार आलोचना की गई है।
- विविधता के समर्थक तर्क देते हैं कि एक विविध पीठ जीवन के विभिन्न अनुभवों को साथ लाती है, जो अंतर्निहित पूर्वाग्रहों को कम करने में मदद करती है, न्यायिक तर्क को समृद्ध करती है और अधिक न्यायसंगत न्यायशास्त्र को बढ़ावा देती है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यायपालिका देश की जनसांख्यिकीय वास्तविकता को प्रतिबिंबित करे, अधिक समावेशिता अनिवार्य है, जिससे जन-विश्वास और संस्थागत वैधता सुदृढ़ होती है।
महत्वपूर्ण शब्द
भारत का सर्वोच्च न्यायालय
भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय, जिसे अनुच्छेद 124 के तहत स्थापित किया गया है। यह अपील की अंतिम अदालत, संविधान के संरक्षक और मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS पेपर 2: भारतीय न्यायपालिका की संरचना, कार्य और संवैधानिक नैतिकता को बनाए रखने तथा कमजोर वर्गों की रक्षा करने में भूमिका।
उच्च न्यायालय
राज्य स्तर पर सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी (अनुच्छेद 214-231)। उनके पास मूल, अपीलीय और रिट क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 226) होते हैं और वे अपने संबंधित राज्यों के भीतर अधीनस्थ न्यायपालिका की देखरेख करते हैं।
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GS Paper 2: राज्य न्यायपालिका, न्यायाधीशों की नियुक्ति और निचली अदालतों पर न्यायिक पर्यवेक्षण।
कोलेजियम प्रणाली
सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों (Three Judges Cases) के माध्यम से विकसित एक प्रणाली, जहाँ भारत के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठतम न्यायाधीशों का एक मंच (forum) उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियों और तबादलों की सिफारिश करता है।
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GS पेपर 2: नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित मुद्दे, न्यायिक स्वतंत्रता बनाम कार्यपालिका का हस्तक्षेप, और पारदर्शिता का अभाव।
न्यायिक विविधता
न्यायपालिका के भीतर विभिन्न सामाजिक, लैंगिक और क्षेत्रीय समूहों (SC, ST, OBC, अल्पसंख्यकों, महिलाओं) का प्रतिनिधित्व, ताकि समावेशी न्यायशास्त्र सुनिश्चित किया जा सके और लोकतांत्रिक संस्थाओं में सार्वजनिक विश्वास बनाए रखा जा सके।
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GS पेपर 2: सामाजिक न्याय, कमजोर वर्गों का संरक्षण और एक प्रतिनिधि उच्च न्यायपालिका की आवश्यकता।
अनुच्छेद 124 और 217
राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय (124) और उच्च न्यायालयों (217) में न्यायाधीशों की नियुक्ति को विनियमित करने वाले संवैधानिक प्रावधान, जिनकी ऐतिहासिक रूप से न्यायपालिका के साथ परामर्श/सहमति को अनिवार्य बनाने के रूप में व्याख्या की गई है।
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GS पेपर 2: संघ और राज्य न्यायपालिका से संबंधित संवैधानिक प्रावधान और नियुक्ति प्रक्रिया।
मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MoP)
सरकार और न्यायपालिका के बीच सहमति से तैयार वह प्रशासनिक दस्तावेज जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में न्यायाधीशों की नियुक्ति की विस्तृत प्रक्रिया की रूपरेखा निर्धारित करता है।
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GS Paper 2: NJAC निर्णय के बाद न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका-न्यायपालिका संबंध और प्रशासनिक सुधार।
प्रारंभिक ट्रैप
संविधान उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में SC, ST और OBC के लिए आरक्षण अनिवार्य करता है।
अनुच्छेद 124 और 217 उच्च न्यायपालिका की नियुक्तियों में हाशिए पर रहने वाले वर्गों या महिलाओं के लिए किसी आरक्षण का प्रावधान नहीं करते हैं। आरक्षण केवल राज्य के नियमों के माध्यम से अधीनस्थ न्यायपालिका पर ही लागू होता है।
संबंधित अवधारणाएँ
संविधान उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियों को किस प्रकार विनियमित करता है?
- संवैधानिक अधिदेश: अनुच्छेद 124(2) और 217 राष्ट्रपति को क्रमशः उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की शक्ति प्रदान करते हैं।
- कोलेजियम का विकास: 'थ्री जजेस केसेज' (Three Judges Cases) के माध्यम से स्थापित, जिसमें कार्यपालिका के विवेकाधिकार की तुलना में भारत के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठतम न्यायाधीशों के एक पैनल को प्राथमिकता दी गई है।
- विविधता अधिदेश: मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MoP) नियुक्तियों का मार्गदर्शन करता है, लेकिन वर्तमान में जनसांख्यिकीय विविधता सुनिश्चित करने के लिए यह पूरी तरह से कॉलेजियम (Collegium) के आंतरिक विवेक पर निर्भर है।
भारत की अधीनस्थ न्यायपालिका में आरक्षण कैसे लागू किया जाता है?
- राज्य क्षेत्र: जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्तियाँ अनुच्छेद 233 और 234 द्वारा शासित होती हैं, जो राज्य सरकारों और High Courts के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं।
- कोटा कार्यान्वयन: उच्च न्यायपालिका के विपरीत, कई राज्य सरकारें निचली न्यायिक सेवा परीक्षाओं में SC, ST, OBC और महिलाओं के लिए स्पष्ट रूप से आरक्षण अनिवार्य करती हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
संवैधानिक निकायों में ग्लास सीलिंग
निचली अदालतों (35%) से उच्चतर न्यायालयों (<15%) में महिला न्यायाधीशों की संख्या में भारी गिरावट संरचनात्मक बाधाओं को उजागर करती है, यह एक ऐसा विषय है जो विधायी निकायों में महिला आरक्षण संबंधी बहसों के साथ मेल खाता है।
कॉलेजियम की अपारदर्शिता बनाम NJAC की बहस
उच्च न्यायपालिका में जनसांख्यिकीय एकरूपता संस्थागत सुधार के तर्कों को मजबूती प्रदान करती है, जिसे अक्सर न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा NJAC को निरस्त किए जाने से जोड़कर देखा जाता है।
प्रिलिम्स में अधीनस्थ न्यायालयों में वैधानिक राज्य-स्तरीय आरक्षण और सुप्रीम कोर्ट में कोटा के अभाव के बीच तुलना करने वाले कथन की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2021MainsGS2
Discuss the desirability of greater representation to women in the higher judiciary to ensure diversity, equity and inclusiveness.
- 2025MainsGS2
Discuss the evolution of collegium system in India. Critically examine the advantages and disadvantages of the system of appointment of the Judges of the Supreme Court of India and that of the USA.
- 2017MainsGS2
Critically examine the Supreme Court's judgement on 'National Judicial Appointments Commission Act, 2014' with reference to appointment of judges of higher judiciary in India.