चुनावी कदाचार पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय का 1975 का फैसला
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
1975 का इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों में से एक है। यह सीधे तौर पर GS2 के विषयों जैसे RPA के तहत सांसदों की अयोग्यता, भ्रष्ट चुनावी प्रथाओं, न्यायिक समीक्षा (judicial review) और शक्तियों के पृथक्करण (separation of powers) से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, इसके बाद लगाया गया आपातकाल (Emergency) GS1 के स्वतंत्रता के बाद के इतिहास (Post-Independence History) का एक मुख्य विषय है।
सारांश
यह लेख 12 जून, 1975 के ऐतिहासिक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले की 50वीं वर्षगांठ पर प्रकाश डालता है, जिसने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पद से हटा दिया था। 'State of UP vs Raj Narain' मामले में जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा द्वारा दिए गए इस फैसले ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत भ्रष्ट चुनावी आचरण का दोषी ठहराया और उन्हें छह वर्षों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। इस अभूतपूर्व न्यायिक हस्तक्षेप ने एक गंभीर संवैधानिक संकट पैदा कर दिया। इसके जवाब में, इंदिरा गांधी ने 25 जून, 1975 को National Emergency (राष्ट्रीय आपातकाल) लागू कर दिया, जिससे नागरिक स्वतंत्रताएं निलंबित कर दी गईं और भारत की लोकतांत्रिक दिशा मौलिक रूप से बदल गई। यह घटना आज भी स्वतंत्र भारत में कार्यपालिका-न्यायपालिका संघर्ष, चुनाव कानूनों और संवैधानिक संशोधनों के अध्ययन के लिए एक आधारस्तंभ बनी हुई है।
मुख्य बिंदु
- 12 जून, 1975 को, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जे.एम.एल. सिन्हा ने 'स्टेट ऑफ यूपी बनाम राज नारायण' मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें रायबरेली से PM इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव को शून्य और अमान्य (null and void) घोषित कर दिया गया।
- इंदिरा गांधी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act), 1951 के तहत चुनावी कदाचार का दोषी पाया गया था, विशेष रूप से अपने चुनाव अभियान के लिए सरकारी मशीनरी और अधिकारियों (जैसे यशपाल कपूर) का उपयोग करने के लिए।
- इस फैसले ने उन्हें छह वर्षों के लिए निर्वाचित पद धारण करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया, जिससे एक व्यापक राजनीतिक और संवैधानिक संकट पैदा हो गया।
- इस्तीफा देने के बजाय, इंदिरा गांधी ने 25 जून, 1975 को अनुच्छेद 352 के तहत 'आंतरिक अशांति' का हवाला देते हुए राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की सलाह दी।
- इस संकट के कारण गंभीर कार्यकारी अतिरेक (executive overreach) देखने को मिला, जिसमें विवादास्पद 39वां संशोधन (जिसने प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखने का प्रयास किया) और 42वां संशोधन शामिल था। इसने अंततः बुनियादी ढांचे के सिद्धांत (basic structure doctrine) के प्रवर्तन को आकार दिया और 44वें संशोधन के माध्यम से बाद में लोकतांत्रिक बहाली सुनिश्चित की।
महत्वपूर्ण शब्द
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
भारत में चुनाव संचालन को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानून, जो सांसदों/विधायकों की योग्यताओं, अयोग्यता, भ्रष्ट आचरण और चुनावी विवादों के समाधान की प्रक्रियाओं का विवरण देता है।
UPSC context
GS पेपर II (चुनाव); अयोग्यता के मानदंडों और लोकतांत्रिक अखंडता के लिए कानूनी ढांचे को समझने के लिए आवश्यक।
अनुच्छेद 352
संवैधानिक प्रावधान जो राष्ट्रपति को युद्ध, बाहरी आक्रमण या 'सशस्त्र विद्रोह' के कारण भारत की सुरक्षा को खतरा होने पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की अनुमति देता है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था); कार्यकारी शक्तियों और संकट के दौरान संघीय-एकात्मक बदलाव के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण।
39वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1975
आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, PM और अध्यक्ष (Speaker) के चुनावी विवादों को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखने के लिए अधिनियमित किया गया; बाद में इसे मुख्य रूप से निरस्त कर दिया गया।
UPSC context
GS प्रश्न पत्र II (न्यायपालिका); "मूल संरचना" (Basic Structure) सिद्धांत के विकास और न्यायिक समीक्षा के लिए महत्वपूर्ण।
42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1976
"लघु-संविधान" (Mini-Constitution) के रूप में विख्यात, इसने सत्ता का केंद्रीकरण किया, न्यायिक समीक्षा (judicial review) को प्रतिबंधित किया, प्रस्तावना में "समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता" शब्द जोड़े और मौलिक कर्तव्यों (Fundamental Duties) की शुरुआत की।
UPSC context
GS पेपर II (Polity); सबसे व्यापक संवैधानिक बदलाव और कार्यकारी अतिरेक के ज्ञान का परीक्षण करता है।
44वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1978
एक सुधारात्मक संशोधन जिसने लोकतांत्रिक सुरक्षा उपायों को बहाल किया, आपातकाल के लिए 'आंतरिक अशांति' (internal disturbance) को 'सशस्त्र विद्रोह' (armed rebellion) में बदल दिया और न्यायिक समीक्षा की शक्तियों को पुनः स्थापित किया।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था); नागरिक स्वतंत्रताओं की बहाली और कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण के अध्ययन के लिए आवश्यक।
भ्रष्ट आचरण (चुनावी)
RPA 1951 के तहत विशिष्ट भ्रष्ट आचरण, जैसे कि रिश्वतखोरी या सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, जिसके कारण किसी चुनाव को शून्य घोषित किया जा सकता है।
UPSC context
GS पेपर II (चुनाव); स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए कानूनी मानकों और न्यायिक निगरानी का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
1975 का राष्ट्रीय आपातकाल केंद्रीय मंत्रिमंडल से लिखित सिफारिश प्राप्त करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया गया था।
1975 का आपातकाल केवल प्रधानमंत्री की एकमात्र सलाह पर घोषित किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल से 'लिखित सिफारिश' की अनिवार्य शर्त बाद में 44वें संशोधन अधिनियम (1978) द्वारा जोड़ी गई थी।
संबंधित अवधारणाएँ
RPA, 1951 के तहत सरकारी अधिकारियों के संबंध में 'भ्रष्ट आचरण' (corrupt practice) क्या है?
- धारा 123(7): उम्मीदवार की चुनावी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए राजपत्रित अधिकारियों, पुलिस या राजस्व अधिकारियों से सहायता प्राप्त करना स्पष्ट रूप से वर्जित है।
- दंड: यदि सिद्ध हो जाता है, तो High Court चुनाव को शून्य घोषित कर सकता है और Election Commission उम्मीदवार को छह साल तक के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है।
- अपवाद: किसी मंत्री को प्रदान किए जाने वाले नियमित प्रशासनिक कर्तव्य या सुरक्षा व्यवस्था सामान्यतः सक्रिय चुनाव प्रचार सहायता से भिन्न होते हैं।
44वें संशोधन अधिनियम (1978) ने राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) के प्रावधानों में किस प्रकार सुधार किए?
- आधार बदले गए: कार्यपालिका के व्यक्तिपरक दुरुपयोग को रोकने के लिए 'आंतरिक अशांति' जैसे अस्पष्ट वाक्यांश को 'सशस्त्र विद्रोह' से बदल दिया गया।
- मंत्रिमंडल की लिखित सलाह: राष्ट्रपति केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल से लिखित सिफारिश प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, न कि केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर।
- संसदीय अनुमोदन: संसदीय अनुमोदन की समय-सीमा को दो महीने से घटाकर एक महीना कर दिया गया, जिसमें साधारण बहुमत के बजाय विशेष बहुमत की आवश्यकता थी।
- मौलिक अधिकार: अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है।
अंतर-विषय पैटर्न
मूल संरचना और 39वां संशोधन
इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण मामला (1975) ने केशवानंद सिद्धांत को लागू किया और 'स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव' एवं 'न्यायिक समीक्षा' को बुनियादी ढांचे (Basic Structure) का हिस्सा घोषित करते हुए 39वें संशोधन को निरस्त कर दिया।
GS1 आजादी के बाद का भारत और GS2 राजव्यवस्था
आपातकाल का दौर GS1 के स्वतंत्रता के बाद के इतिहास (JP आंदोलन, सत्तावादी झुकाव) और GS2 की तकनीकी बारीकियों (RPA भ्रष्ट आचरण, संवैधानिक संशोधन) को जोड़ता है, जिन्हें अक्सर एक संयुक्त विषयगत प्रश्न के रूप में पूछा जाता है।
आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ, 39वें, 42वें और 44वें संशोधनों के बीच तुलना करने वाले बहु-कथनीय Prelims प्रश्नों की प्रबल संभावना पैदा करती है।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2022MainsGS2
Discuss the procedures to decide the disputes arising out of the election of a Member of the Parliament or State Legislature under The Representation of the People Act, 1951. What are the grounds on which the election of any returned candidate may be declared void ? What remedy is available to the aggrieved party against the decision ? Refer to the case laws.
- 2019MainsGS2
On what grounds a people's representative can be disqualified under the Representation of Peoples Act, 1951? Also mention the remedies available to such person against his disqualification.
- 2025MainsGS2
Discuss the 'corrupt practices' for the purpose of the Representation of the People Act, 1951. Analyze whether the increase in the assets of the legislators and/or their associates, disproportionate to their known sources of income, would constitute 'undue influence' and consequently a corrupt practice.
- 2024PrelimsGS1
Which of the following statements are correct about the Constitution of India? 1. Powers of the Municipalities are given in Part IX A of the Constitution. 2. Emergency provisions are given in Part XVIII of the Constitution. 3. Provisions related to the amendment of the Constitution are given in Part XX of the Constitution. Select the answer using the code given below :