समसामयिकी

भारत में गैर-नागरिकों के संवैधानिक अधिकार और शरणार्थी संरक्षण

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

भारत में शरणार्थियों की स्थिति अक्सर मूल संवैधानिक अवधारणाओं, अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों के साथ जुड़ती है। 'अवैध प्रवासी' और 'शरणार्थी' के बीच कानूनी अंतर के साथ-साथ गैर-नागरिकों को दिए गए संवैधानिक अधिकारों को समझना GS2 Polity और GS3 Security के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए महत्वपूर्ण है।

सारांश

यह लेख भारत में रोहिंग्या शरणार्थियों के संवैधानिक संरक्षण का समर्थन करता है, और इस बात पर जोर देता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मौलिक अधिकार गैर-नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि हालांकि भारत 1951 के UN Refugee Convention का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, फिर भी वह 'नॉन-रिफाउलमेंट' (non-refoulement) के प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांत से बाध्य है, जो शरणार्थियों को ऐसे देश में वापस भेजने से रोकता है जहाँ उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है। लेखक पुराने पड़ चुके विदेशी अधिनियम (Foreigners Act), 1946 पर भारत की निर्भरता की आलोचना करते हैं, जो शरणार्थियों को केवल "अवैध प्रवासी" के रूप में वर्गीकृत करता है। यह एक ऐसी कानूनी शून्यता उत्पन्न करता है जो मानवीय और संवैधानिक दायित्वों के ऊपर आंतरिक सुरक्षा के कथित खतरों को प्राथमिकता देती है।

मुख्य बिंदु

  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और 21 (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार) सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं, जो न केवल नागरिकों को बल्कि शरणार्थियों और विदेशियों को भी मौलिक मानवाधिकार सुरक्षा प्रदान करते हैं।
  • 'नॉन-रिफाउलमेंट' (Non-refoulement) का सिद्धांत, जो प्रथागत अंतरराष्ट्रीय कानून का एक मानक है, व्यक्तियों को उन देशों में निर्वासित करने पर रोक लगाता है जहाँ उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है। यह सिद्धांत भारत पर भी लागू होता है, भले ही भारत 1951 के शरणार्थी अभिसमय (Refugee Convention) का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।
  • एक समर्पित घरेलू शरणार्थी ढांचे के अभाव में, भारत विदेशी अधिनियम (Foreigners Act), 1946 पर निर्भर है, जो उत्पीड़न से भागकर आए शरणार्थियों को केवल "अवैध प्रवासियों" के रूप में वर्गीकृत करता है, जिससे कानूनी असुरक्षा पैदा होती है।
  • भारत सरकार ने रोहिंग्या शरणार्थियों को निरंतर आंतरिक सुरक्षा और जनसांख्यिकीय खतरे के रूप में पेश किया है, जिसके परिणामस्वरूप ऐसा निर्वासन हो रहा है जो मानवीय पहलुओं और न्यायिक समीक्षा को दरकिनार करता है।

प्रारंभिक ट्रैप

चूंकि भारत 1951 के कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, इसलिए नॉन-रिफाउलमेंट (non-refoulement) का सिद्धांत लागू नहीं होता है।

नॉन-रिफाउलमेंट को प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून (jus cogens) के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसलिए, यह सभी संप्रभु राष्ट्रों पर बाध्यकारी है, जो भारत को 1951 के UN रिफ्यूजी कन्वेंशन पर हस्ताक्षर न करने के बावजूद इसका पालन करने के लिए बाध्य करता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Polity

भारतीय संविधान में कौन से मौलिक अधिकार विदेशियों और शरणार्थियों के लिए उपलब्ध हैं?

  • केवल नागरिक: अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 विशेष रूप से केवल भारतीय नागरिकों के लिए आरक्षित हैं और शरणार्थियों या विदेशी नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं हैं।
  • सार्वभौमिक अनुप्रयोग: अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 भारतीय राज्यक्षेत्र के भीतर सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं, जिनमें शरणार्थी और अवैध प्रवासी भी शामिल हैं।
  • शत्रु अन्यदेशीय: शत्रु अन्यदेशीयों को कुछ संवैधानिक संरक्षणों से वंचित रखा जाता है, जैसे कि अनुच्छेद 22 में निहित गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण।
Internal Security & Law

भारतीय सांविधिक कानून एक शरणार्थी और एक अवैध प्रवासी के बीच किस प्रकार अंतर करता है?

  • कोई कानूनी अंतर नहीं: भारत में एक समर्पित राष्ट्रीय शरणार्थी कानून का अभाव है। विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत, प्रताड़ित शरण चाहने वालों सहित सभी गैर-दस्तावेजी विदेशियों को समान रूप से 'अवैध प्रवासी' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
  • तदर्थ शासन: शरणार्थियों का प्रबंधन तदर्थ राजनीतिक निर्णयों और मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) के माध्यम से किया जाता है। UNHCR कार्ड कुछ मान्यता तो प्रदान करते हैं लेकिन इनमें निर्वासन के विरुद्ध वैधानिक सुरक्षा का अभाव है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • सीमा प्रबंधन बनाम मानवीय दायित्व

    भारत-म्यांमार की छिद्रिल (porous) सीमा के पार रोहिंग्याओं की आवक को अक्सर जनसांख्यिकीय चिंताओं और सीमा पार के अपराधों से जोड़ा जाता है, जो सीधे तौर पर GS-2 मानवीय कूटनीति को GS-3 आंतरिक सुरक्षा से जोड़ता है।

  • अनुच्छेद 21 और प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून

    सुप्रीम कोर्ट अक्सर अनुच्छेद 21 में 'नॉन-रिफाउलमेंट' जैसे प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों को समाहित करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा घरेलू न्यायिक व्याख्या को आकार देने के UPSC के एक आवर्ती विषय को दर्शाता है।

गैर-नागरिकों के लिए अनुच्छेद 21 के दायरे के साथ-साथ 1951 के Refugee Convention में भारत की स्थिति का परीक्षण करने वाले एक बहु-कथनीय Prelims प्रश्न की अत्यधिक संभावना है।

संबद्ध PYQ · 4

संबद्ध PYQ · 4

  • 2022MainsGS2

    “Right of movement and residence throughout the territory of India are freely available to the Indian citizens, but these rights are not absolute.” Comment.

  • 2020MainsGS3

    Analyze internal security threats and transborder crimes along Myanmar, Bangladesh and Pakistan borders including Line of Control (LoC). Also discuss the role played by various security forces in this regard.

  • 2019MainsGS3

    Cross-border movement of insurgents is only one of the several security challenges facing the policing of the border in North-East India. Examine the various challenges currently emanating across the India-Myanmar border. Also, discuss the steps to counter the challenges.

  • 2023PrelimsGS1

    Consider the following statements: 1. Recently, all the countries of the United Nations have adopted the first-ever compact for international migration, the 'Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM)'. 2. The objectives and commitments stated in the GCM are binding on the UN member countries. 3. The GCM addresses internal migration or internally displaced people also in its objectives and commitments. How many of the above statements are correct?