बिहार विधान परिषद के दस नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली
स्रोत:times-of-india ↗

क्यों मायने रखता है
बिहार विधान परिषद की संरचना, संवैधानिक प्रावधान, इतिहास और प्रमुख नियुक्तियां BPSC परीक्षाओं में बिहार राजव्यवस्था (Bihar Polity) और राज्य-विशिष्ट सामान्य अध्ययन (State-specific General Studies) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हैं। द्विसदनीय विधायिका में परिवर्तन और प्रथम निर्वाचित सभापति जैसे ऐतिहासिक घटनाक्रम अक्सर BPSC Prelims में पूछे जाते हैं।
सारांश
भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह और निशांत कुमार सहित बिहार विधान परिषद (Vidhan Parishad) के दस नवनिर्वाचित सदस्यों ने पटना में अपने पद की शपथ ली। शपथ परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह द्वारा दिलाई गई। ये सदस्य BJP, JD(U), LJP (RV) और RJD सहित विभिन्न प्रमुख राजनीतिक दलों से निर्विरोध चुने गए थे, जिससे राज्य के उच्च सदन में उनकी विधायी भूमिका औपचारिक रूप से शुरू हो गई है।
मुख्य बिंदु
- बिहार विधान परिषद (विधान परिषद) के दस नवनिर्वाचित सदस्यों को 1 जुलाई, 2026 को विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह द्वारा पद की शपथ दिलाई गई।
- वैध नामांकनों की संख्या उपलब्ध रिक्तियों के बराबर होने के बाद, सदस्य उपचुनाव और द्विवार्षिक चुनाव में निर्विरोध निर्वाचित हुए।
- नए शपथ लेने वाले सदस्य विभिन्न राजनीतिक संबद्धताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं: BJP से 4 (अनिल ठाकुर, पवन सिंह, संजय प्रकाश उर्फ संजय मयूख, शीला पंडित), JD(U) से 4 (ललन प्रसाद, निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवरानी देवी), LJP (RV) से 1 (अशरफ अंसारी), और RJD से 1 (सुनील कुमार सिंह)।
- नए सदस्यों में प्रमुख चेहरों में भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह और निशांत कुमार (पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र) शामिल हैं।
- बिहार की द्विसदनीय संरचना की संवैधानिक पृष्ठभूमि: भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत विधायिका को एकसदनीय से द्विसदनीय में परिवर्तित किया गया था, और GoI Act 1935 के तहत राय बहादुर सतीश चंद्र बिहार विधान परिषद (Bihar Legislative Council) के पहले निर्वाचित सभापति बने थे।
- शपथ ग्रहण समारोह के संबंध में राज्यपाल की आधिकारिक अधिसूचना प्रभारी सचिव शंकर कुमार द्वारा पढ़ी गई।
महत्वपूर्ण शब्द
बिहार विधान परिषद
बिहार के द्विसदनीय विधानमंडल का उच्च सदन (विधान परिषद)। 75 सदस्यों वाला यह एक स्थायी निकाय है, जो भारत की सबसे पुरानी विधान परिषदों में से एक है, जिसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं।
UPSC context
GS Paper II: राज्य विधानमंडल (State Legislature)। यह राज्य के उच्च सदन की द्विसदनीय संरचना, संगठन और विधायी शक्तियों की समझ का परीक्षण करता है।
भारत के संविधान का अनुच्छेद 188
एक संवैधानिक प्रावधान जो यह अनिवार्य करता है कि राज्य विधानसभा या विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य को अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होगी या प्रतिज्ञान करना होगा और उस पर हस्ताक्षर करने होंगे।
UPSC context
GS पेपर II: भारतीय संविधान। यह प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं, निर्वाचित राज्य प्रतिनिधियों के कर्तव्यों और संवैधानिक शपथों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
भारत सरकार अधिनियम 1935
एक ऐतिहासिक ब्रिटिश कानून जिसने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया, और बिहार सहित छह प्रांतों में द्विसदनीय विधायिकाओं की स्थापना की, जिससे भारत के स्वतंत्रता-पश्चात के संघीय संविधान के लिए संरचनात्मक आधारशिला तैयार हुई।
UPSC context
GS Paper I & II: संवैधानिक इतिहास। औपनिवेशिक संवैधानिक विकास और प्रमुख संघीय विशेषताओं की समझ का परीक्षण करता है।
भारत सरकार अधिनियम 1919
ब्रिटिश काल का कानून जिसने प्रांतों में "द्विशासन" (दोहरा शासन) की शुरुआत की और केंद्रीय स्तर पर एक द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की, जिससे भारत में प्रारंभिक प्रतिनिधि और विधायी विकास की शुरुआत हुई।
UPSC context
GS पेपर I और II: संवैधानिक इतिहास। विधायी हस्तांतरण, प्रांतीय प्रशासन और ब्रिटिश संवैधानिक सुधारों के विकास का परीक्षण करता है।
भारतीय राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था
दो सदनों वाली एक विधायी प्रणाली: एक निचला सदन (विधानसभा) और एक उच्च सदन (विधान परिषद)। भारत में वर्तमान में केवल छह राज्यों में यह द्विस्तरीय विधायी व्यवस्था है।
UPSC context
GS पेपर II: संसद और राज्य विधानमंडल। यह राज्य विधान परिषदों की उपयोगिता, सृजन, समाप्ति और संवैधानिक प्रावधानों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्य विधान परिषद को समाप्त करने या उसका सृजन करने वाले संसद के अधिनियम के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है।
अनुच्छेद 169(3) स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करता है कि इस तरह के किसी भी कानून को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा।
संबंधित अवधारणाएँ
राज्य विधान परिषद का सृजन या उत्सादन कैसे किया जाता है?
- विधानसभा प्रस्ताव: राज्य विधानसभा को एक विशेष बहुमत (कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत) द्वारा एक प्रस्ताव पारित करना होगा।
- संसदीय अधिनियम: संसद इसके बाद एक साधारण विधेयक की तरह ही, साधारण बहुमत का उपयोग करके इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए कानून बना सकती है।
- अनुच्छेद 368 का अपवर्जन: ऐसे संसदीय कानून को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, जिससे संरचनात्मक परिवर्तनों की प्रक्रिया सरल हो जाती है।
राज्य विधान परिषद की संरचना का विवरण क्या है?
- अप्रत्यक्ष चुनाव: लगभग 5/6 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं: 1/3 स्थानीय निकायों द्वारा, 1/3 MLAs द्वारा, 1/12 स्नातकों द्वारा और 1/12 शिक्षकों द्वारा।
- राज्यपाल का नामांकन: शेष 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा के क्षेत्रों से मनोनीत किए जाते हैं।
- संख्या सीमाएं: कुल सदस्य संख्या राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या के 1/3rd से अधिक नहीं हो सकती, और यह 40 से कम नहीं हो सकती।
अंतर-विषय पैटर्न
औपनिवेशिक हस्तांतरण से संघीय ढांचे तक
भारत सरकार अधिनियम 1919 (GoI Act 1919) में द्विसदनवाद (Bicameralism) की उत्पत्ति यह दर्शाती है कि कैसे क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को संतुष्ट करने के लिए औपनिवेशिक प्रशासनिक संरचनाओं को आधुनिक भारतीय संघवाद में ढाला गया था।
राज्यों में असममित प्रतिनिधित्व
विधान परिषदों की वैकल्पिक प्रकृति भारत के असममित संघीय ढांचे (asymmetric federal design) को रेखांकित करती है, जो राज्य स्तर पर वित्तीय समझदारी के साथ विधायी प्रतिनिधित्व को संतुलित करती है।
2026 में अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद के बहुमत और अनुच्छेद 368 की संशोधन प्रक्रियाओं के बीच तुलना करने वाले एक प्रश्न की उम्मीद करें।
संबद्ध PYQ · 2
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Under the Government of India Act 1935, who was the first elected Chairman of Bihar Legislative Council ?
- 2024-IBPSC_PRELIMSGS1
Which of the following Acts converted Unicameral Legislature of Bihar into Bicameral : Bihar Legislative Assembly and Bihar Legislative Council?