समसामयिकी

सुप्रीम कोर्ट के जज ने कानूनी सहायता में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर प्रकाश डाला

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

प्रौद्योगिकी और न्याय वितरण का मेल UPSC के लिए शासन का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह लेख ई-कोर्ट/AI नवाचार को समान पहुँच (डिजिटल डिवाइड) और नैतिक सुरक्षा उपायों के साथ संतुलित करने पर अत्यंत प्रासंगिक न्यायिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो सीधे तौर पर ई-गवर्नेंस की प्रभावशीलता और AI नैतिकता पर GS2 और GS4 के विषयों के अनुरूप है।

सारांश

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कानूनी सहायता की पुनर्कल्पना करने और भारत की न्याय प्रणाली की कमियों को दूर करने में तकनीक की परिवर्तनकारी क्षमता पर जोर दिया। एक स्मृति व्याख्यान में बोलते हुए, उन्होंने वर्चुअल लोक अदालतों जैसे नवाचारों पर प्रकाश डाला, लेकिन 'digital divide' के प्रति आगाह किया, जो असमानता के एक नए चेहरे के रूप में उभरा है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि न्याय तक पहुंच को वास्तव में लोकतांत्रिक बनाने के लिए डिजिटल कानूनी मंचों को बहुभाषी, सांस्कृतिक रूप से सूक्ष्म और उपयोगकर्ता-केंद्रित (user-centric) होना चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने न्यायपालिका में एथिकल AI के उपयोग की वकालत की—जिसमें 'privacy by design' और सार्वजनिक निगरानी को शामिल किया जाए—ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एल्गोरिदम पक्षपात को बढ़ाने के बजाय उन्हें चिह्नित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि न्याय का मूल स्वरूप मानवीय ही रहना चाहिए।

मुख्य बिंदु

  • तकनीक में कानूनी जागरूकता का लोकतंत्रीकरण करने और कानूनी सहायता को सीधे नागरिकों के दरवाजे तक पहुँचाने की क्षमता है, जो न्याय प्रणाली में समानता लाने वाली एक शक्ति के रूप में कार्य करती है।
  • डिजिटल न्याय प्रणालियों की ओर संक्रमण से 'डिजिटल डिवाइड' उत्पन्न होने का जोखिम है, जो असमानता के एक नए आयाम के रूप में कार्य करता है यदि हाशिए पर मौजूद आबादी की इन उपकरणों तक पहुंच का अभाव हो।
  • न्याय वितरण के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता-केंद्रित होने चाहिए, जिनमें भाषाई और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुभाषी सहायता और सांस्कृतिक बारीकियों का समावेश हो।
  • न्यायपालिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का परिनियोजन अंतर्निहित नैतिकता, प्राइवेसी बाय डिजाइन और निरंतर सार्वजनिक निगरानी की मांग करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एल्गोरिदम मानवीय पूर्वाग्रहों को बढ़ाने के बजाय उनकी पहचान करें।

महत्वपूर्ण शब्द

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

भारत का शीर्ष न्यायिक निकाय जिसे संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत स्थापित किया गया है। यह अंतिम अपीलीय न्यायालय और मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है।

UPSC context

GS पेपर II: न्यायपालिका। न्यायालय के क्षेत्राधिकार, न्यायिक समीक्षा की शक्तियों और संवैधानिक संरक्षक के रूप में इसकी भूमिका का परीक्षण करता है।

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लोक अदालत

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत एक वैधानिक वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) मंच, जिसका उपयोग लंबित या मुकदमेबाजी से पूर्व के मामलों के सौहार्दपूर्ण और निःशुल्क निपटारे के लिए किया जाता है।

UPSC context

GS पेपर II: सामाजिक न्याय/राजव्यवस्था। अनुच्छेद 39A और हाशिए पर मौजूद वर्गों के लिए त्वरित, सुलभ न्याय सुनिश्चित करने वाले तंत्रों के लिए प्रासंगिक।

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डिजिटल डिवाइड

आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी तक पहुंच रखने वाली और इससे वंचित आबादी के बीच का अंतराल। कानूनी संदर्भ में, यह डिजिटल न्यायिक सेवाओं तक पहुंच में मौजूद असमानताओं को संदर्भित करता है।

UPSC context

जीएस पेपर II और III: शासन/आईटी। ई-गवर्नेंस की बाधाओं और अनुच्छेद 14 के तहत समावेशी न्याय वितरण के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।

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अनुच्छेद 39A

राज्य का एक नीति निर्देशक सिद्धांत (DPSP) जो राज्य को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि आर्थिक अक्षमताओं के कारण किसी को न्याय से वंचित न किया जाए।

UPSC context

GS पेपर II: संविधान। NALSA का कानूनी आधार और न्याय तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करने हेतु वैधानिक अधिदेश।

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ई-कोर्ट परियोजना

भारतीय न्यायपालिका के ICT सक्षमीकरण के लिए एक मिशन मोड प्रोजेक्ट। फेज III AI-संचालित प्रणालियों, पेपरलेस न्यायालयों और एक एकीकृत प्रौद्योगिकी मंच पर जोर देता है।

UPSC context

GS Paper II: शासन। न्यायिक सुधारों, पारदर्शिता में सुधार और मामलों की लंबितता को कम करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका के लिए महत्वपूर्ण।

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प्राइवेसी बाय डिजाइन

एक ऐसा ढांचा जहां डेटा सुरक्षा को बाद में जोड़ने के बजाय, शुरुआत से ही तकनीक और व्यावसायिक प्रथाओं में एकीकृत किया जाता है।

UPSC context

GS पेपर III: प्रौद्योगिकी में नैतिकता। AI की नैतिक तैनाती और DPDP अधिनियम, 2023 के अनुपालन पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण।

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प्रारंभिक ट्रैप

अनुच्छेद 39A मूल संविधान में था, और वर्चुअल लोक अदालत के फैसलों (awards) के खिलाफ उच्च न्यायालयों में अपील की जा सकती है।

अनुच्छेद 39A को 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यह मूल रूप से संविधान में नहीं था। इसके अतिरिक्त, लोक अदालत के निर्णय (वर्चुअल या फिजिकल) अंतिम और बाध्यकारी होते हैं; इनके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity & Governance

लोक अदालतों का विधिक आधार और क्षेत्राधिकार क्या है?

  • सांविधिक निकाय: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत स्थापित, जो इन्हें सांविधिक दर्जा प्रदान करता है।
  • पंचाट की अंतिमता: अवार्ड्स को सिविल न्यायालय की डिक्री माना जाता है; ये सभी पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होते हैं और इनमें अपील का कोई प्रावधान नहीं है (केवल रिट याचिकाओं की अनुमति है)।
  • क्षेत्राधिकार: लंबित मामलों या मुकदमेबाजी-पूर्व चरण के विवादों का समाधान कर सकते हैं, जिसमें गैर-शमन योग्य (non-compoundable) आपराधिक अपराध शामिल नहीं हैं।
Constitutional Law (DPSPs)

संविधान मुफ्त कानूनी सहायता का अधिदेश कैसे देता है?

  • अनुच्छेद 39A: राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय से वंचित न किया जाए।
  • 42वाँ संशोधन: सामाजिक न्याय को सुदृढ़ करने के लिए 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया।
  • सांविधिक आधार: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के माध्यम से इसे परिचालन रूप से क्रियान्वित किया गया, जिसके तहत NALSA और राज्य/जिला स्तर के प्राधिकरणों का गठन किया गया।

अंतर-विषय पैटर्न

  • ई-कोर्ट चरण III और डिजिटल डिवाइड

    AI और वर्चुअल सुनवाई (GS2) का एकीकरण सीधे तौर पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बाधाओं (GS3) से जुड़ा है, जो अनुच्छेद 39A को साकार करने के लिए भारतनेट जैसी ग्रामीण ब्रॉडबैंड पहलों को अनिवार्य बनाता है।

  • AI पूर्वाग्रह और नैतिक गवर्नेंस (GS4)

    कानून प्रवर्तन और न्याय में AI की तैनाती GS3 (Tech) और GS4 (Ethics) को जोड़ती है, जो एल्गोरिद्मिक निष्पक्षता (algorithmic fairness), प्राइवेसी बाय डिजाइन (privacy by design) और ऐतिहासिक पूर्वाग्रहों को बढ़ावा देने जैसे सवाल उठाती है।

GS2 मुख्य परीक्षा में E-Courts Phase III, डिजिटल अंतराल (digital divide) और भारत की न्याय वितरण प्रणाली में AI के नैतिक परिनियोजन को जोड़ने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।

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