बाल स्वास्थ्य के लिए स्कूली पोषण शिक्षा और FSSAI अनुपालन
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
बच्चों में कुपोषण सीधे तौर पर मानव पूंजी निर्माण और आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। यह विषय स्वास्थ्य, शिक्षा और शासन को जोड़ता है, जिससे यह GS Paper 2 (सामाजिक न्याय और शासन) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक हो जाता है। यह FSSAI जैसे वैधानिक निकायों और PM POSHAN तथा NFSA जैसी प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता का भी परीक्षण करता है।
सारांश
यह लेख भारत में कुपोषण के दोहरे बोझ—अल्पपोषण और बच्चों में बढ़ते मोटापे—से निपटने के लिए बच्चों में स्वस्थ खान-पान की आदतों को प्रोत्साहित करने में स्कूलों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है। यह स्कूली पाठ्यक्रम में पोषण शिक्षा को एकीकृत करने, PM POSHAN योजना के तहत दिए जाने वाले भोजन की पोषण संबंधी गुणवत्ता में सुधार करने और स्कूल परिसरों के आसपास अल्ट्रा-प्रोसेस्ड जंक फूड की बिक्री पर रोक लगाने के लिए FSSAI नियमों को सख्ती से लागू करने का सुझाव देता है। शुरुआत से ही भोजन संबंधी साक्षरता (food literacy) विकसित करके, शिक्षा प्रणाली दीर्घकालिक सार्वजनिक स्वास्थ्य और मानव पूंजी परिणामों को बेहतर बनाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य कर सकती है।
मुख्य बिंदु
- भारत के बच्चे कुपोषण के दोहरे बोझ का सामना कर रहे हैं, जिसमें वे एक साथ अल्पपोषण (स्टंटिंग और वेस्टिंग) और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों के कारण बढ़ती मोटापे की दर से जूझ रहे हैं।
- स्कूल मुख्य पाठ्यक्रम में खाद्य साक्षरता और पोषण शिक्षा को एकीकृत करने के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं, जिससे आजीवन खान-पान की आदतों को आकार दिया जा सकता है।
- स्कूल परिसर के 50 मीटर के भीतर उच्च वसा, चीनी और नमक (HFSS) युक्त जंक फूड की उपलब्धता और विपणन को प्रतिबंधित करने वाले FSSAI के दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू करने की तत्काल आवश्यकता है।
- पीएम पोषण (PM POSHAN) योजना जैसे मौजूदा पोषण सुरक्षा तंत्रों का लाभ उठाकर और उनमें सुधार करके बच्चों को हर दिन संतुलित और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन प्रदान किया जा सकता है।
- बाल कुपोषण का समाधान करना सुदृढ़ मानव पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य शर्त है और इसके लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों, शिक्षा और विनियामक निगरानी को संयोजित करने वाले एक बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
महत्वपूर्ण शब्द
पीएम पोषण योजना
केंद्र प्रायोजित योजना (60:40) जो पोषण, नामांकन और प्रतिधारण (retention) में सुधार के लिए सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों (कक्षा 1-8) को गर्म पका हुआ भोजन प्रदान करती है। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के साथ एकीकृत है।
UPSC context
GS II: सरकारी नीतियां/हस्तक्षेप; गरीबी और भूख। यह मानव पूंजी विकास के लिए कार्यान्वयन की चुनौतियों और पोषण संबंधी परिणामों का मूल्यांकन करता है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 2013
एक कानूनी ढांचा जो भारत की लगभग 67% जनसंख्या को रियायती खाद्यान्न प्रदान करता है। यह खाद्य सुरक्षा के प्रति अधिकार-आधारित दृष्टिकोण की ओर एक व्यापक बदलाव (paradigm shift) का प्रतीक है, जिसमें PM POSHAN और ICDS जैसी योजनाएं शामिल हैं।
UPSC context
GS II: गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे; कल्याणकारी योजनाएं। भारत के अधिकार-आधारित खाद्य सुरक्षा ढांचे को समझने के लिए अनिवार्य।
कुपोषण का दोहरा बोझ
एक ही व्यक्तियों या आबादी के भीतर अल्पपोषण (stunting, wasting) और अतिपोषण (मोटापा, गैर-संचारी रोग) का एक साथ होना, जो भारत के पोषण प्रोफाइल में एक जटिल संरचनात्मक बदलाव को दर्शाता है।
UPSC context
GS II: स्वास्थ्य और मानव विकास। यह उन उभरती हुई सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों की समझ का परीक्षण करता है जहाँ मोटापे और निरंतर कुपोषण की स्थिति एक साथ बनी हुई है।
FSSAI (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय जो खाद्य सुरक्षा मानकों को विनियमित करता है। यह स्कूल परिसरों के निकट उच्च वसा, नमक और चीनी (HFSS) वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लागू करता है।
UPSC context
GS II: सांविधिक निकाय; गवर्नेंस। सार्वजनिक स्वास्थ्य में नियामक भूमिकाओं और गैर-संचारी रोगों (NCDs) की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण।
एनीमिया मुक्त भारत
2018 में शुरू की गई रणनीतिक पहल जिसका उद्देश्य 6x6x6 रणनीति (6 समूह, 6 हस्तक्षेप, 6 संस्थागत तंत्र) के माध्यम से छह लाभार्थी समूहों में एनीमिया को कम करना है, जिसमें वार्षिक 3% की कमी का लक्ष्य रखा गया है।
UPSC context
GS II: सामाजिक क्षेत्र (स्वास्थ्य)। पोषण अभियान (POSHAN Abhiyaan) के तहत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य हस्तक्षेपों के लिए प्रासंगिक।
ईट राइट इंडिया
FSSAI का प्रमुख आंदोलन ("सही भोजन, बेहतर जीवन") जो कुपोषण और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों से लड़ने के लिए तीन स्तंभों—ईट सेफ (Eat Safe), ईट हेल्दी (Eat Healthy) और ईट सस्टेनेबली (Eat Sustainably)—के माध्यम से खाद्य प्रणाली में बदलाव लाने पर केंद्रित है।
UPSC context
GS II: स्वास्थ्य और शासन। निवारक स्वास्थ्य देखभाल पहलों और खाद्य सुरक्षा के प्रति बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोणों के बारे में जागरूकता का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
PM-POSHAN योजना पूरी तरह से एक कार्यकारी कल्याणकारी पहल है जिसका कोई वैधानिक आधार नहीं है।
PM-POSHAN राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के तहत शासित एक कानूनी अधिकार है, न कि केवल एक विवेकाधीन कार्यकारी योजना।
संबंधित अवधारणाएँ
स्कुलों में बच्चों के आहार के लिए FSSAI के विनियम क्या हैं?
- HFSS पर प्रतिबंध: स्कूल परिसर के 50 मीटर के दायरे में उच्च वसा, नमक और चीनी (HFSS) युक्त खाद्य पदार्थों की बिक्री और विज्ञापन को प्रतिबंधित करता है।
- FBO पंजीकरण: इसके तहत स्कूल कैंटीन, बोर्डिंग हाउस और मिड-डे मील रसोई के लिए FSSAI लाइसेंस या पंजीकरण प्राप्त करना अनिवार्य है।
- निगरानी नोड्स: नगर निकायों द्वारा स्कूली भोजन के नियमित निरीक्षण को अनिवार्य बनाता है और स्कूलों को हेल्थ एंड वेलनेस नोड्स (Health and Wellness nodes) गठित करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
भारत के 'कुपोषण के दोहरे बोझ' (Double Burden of Malnutrition) में क्या शामिल है?
- अल्पपोषण: स्टंटिंग (आयु के अनुसार लंबाई) और वेस्टिंग (लंबाई के अनुसार वजन) की लगातार उच्च दरें, जो गंभीर और दीर्घकालिक कैलोरी/पोषक तत्वों की कमी को दर्शाती हैं।
- अतिपोषण: गतिहीन जीवनशैली और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों के सेवन के कारण बच्चों में अधिक वजन (overweight) और मोटापे (obesity) की तेजी से बढ़ती दरें।
- छिपी हुई भूख: गंभीर सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, जैसे कि व्यापक एनीमिया, जो विरोधाभासी रूप से कम वजन और अधिक वजन वाले दोनों जनसांख्यिकीय समूहों में एक साथ मौजूद है।
अंतर-विषय पैटर्न
मानव पूँजी के रूप में पोषण
प्रारंभिक बाल्यावस्था में स्टंटिंग (stunting) को सीधे तौर पर अपरिवर्तनीय संज्ञानात्मक कमियों से जोड़ता है, जो भारत की श्रम उत्पादकता और इसके जनसांख्यिकीय लाभांश (demographic dividend) की दीर्घकालिक प्राप्ति को प्रभावित करता है।
कृषि-नीति बनाम पोषण संबंधी विविधता
भारत के MSP-संचालित और अनाज-प्रधान सार्वजनिक वितरण को बढ़ती 'हिडन हंगर' (प्रच्छन्न भूख) से जोड़ता है, तथा PM-POSHAN में मोटे अनाजों (millets) और बायो-फोर्टिफिकेशन की आवश्यकता पर बल देता है।
प्रीलिम्स में PM-POSHAN के NFSA वैधानिक आधार, बालवाटिका के समावेश और इसके साथ ही FSSAI के 50-मीटर HFSS स्कूल नियम पर आधारित प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2024MainsGS2
Poverty and malnutrition create a vicious cycle, adversely affecting human capital formation. What steps can be taken to break the cycle ?
- 2020MainsGS2
In order to enhance the prospects of social development, sound and adequate health care policies are needed particularly in the fields of geriatric and maternal health care. Discuss.
- 2018PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. The Food Safety and Standards Act, 2006 replaced the Prevention of Food Adulteration Act, 1954. 2. The Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) is under the charge of Director General of Health Services in the Union Ministry of Health and Family Welfare. Which of the statements given above is/are correct?
- 2023PrelimsGS1
Consider the following statements in the context of interventions being undertaken under Anaemia Mukt Bharat Strategy: 1. It provides prophylactic calcium supplementation for pre-school children, adolescents and pregnant women. 2. It runs a campaign for delayed cord clamping at the time of child-birth. 3. It provides for periodic deworming to children and adolescents. 4. It addresses non-nutritional causes of anaemia in endemic pockets with special focus on malaria, hemoglobinopathies and fluorosis. How many of the statements given above are correct?
- 2018PrelimsGS1
With reference to the provisions made under the National Food Security Act, 2013, consider the following statements : 1. The families coming under the category of 'below poverty line (BPL)' only are eligible to receive subsidised food grains. 2. The eldest woman in a household, of age 18 years or above, shall be the head of the household for the purpose of issuance of a ration card. 3. Pregnant women and lactating mothers are entitled to a 'take-home ration' of 1600 calories per day during pregnancy and for six months thereafter. Which of the statements given above is/are correct?