संसदीय शिष्टाचार और पीठासीन अधिकारी की गरिमा
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
पीठासीन अधिकारी की गरिमा और प्राधिकार संसद के सुचारू और निष्पक्ष कामकाज के लिए आधारभूत हैं। संसदीय मर्यादा और MP के आचरण के मुद्दे UPSC राजव्यवस्था की चर्चाओं में अक्सर प्रमुखता से आते हैं, विशेष रूप से विधायी बहस के मानकों और संस्थागत सम्मान को बनाए रखने के संबंध में।
सारांश
TDP सांसद कृष्णा प्रसाद तेन्नेती ने संसदीय कार्यवाही के दौरान एक कांग्रेस नेता द्वारा लोकसभा अध्यक्ष (Chair) को 'यार' जैसे अनौपचारिक शब्द से संबोधित करने पर कड़ी आपत्ति जताई। तेन्नेती के हस्तक्षेप ने संसदीय मर्यादा बनाए रखने और पीठासीन अधिकारी की संवैधानिक गरिमा का सम्मान करने की आवश्यकता पर जोर दिया। यह घटना सांसदों के लिए आचार संहिता, प्रक्रिया के नियमों और भारत के विधायी निकायों के भीतर संस्थागत शिष्टाचार को बनाए रखने की व्यापक आवश्यकता से संबंधित चल रही बहसों को रेखांकित करती है।
मुख्य बिंदु
- TDP सांसद कृष्ण प्रसाद तेन्नेती ने एक कांग्रेस सांसद द्वारा लोकसभा अध्यक्ष (Chair) के प्रति अनौपचारिक शब्द 'यार' के उपयोग का विरोध किया।
- यह आपत्ति संसदीय शिष्टाचार के अत्यंत महत्व और पीठासीन अधिकारी के प्रति आवश्यक औपचारिक सम्मान को रेखांकित करती है।
- संसदीय नियमों के तहत, सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने और पीठ (Chair) को संबोधित करते समय अनौपचारिक, सहज या असंसदीय भाषा के प्रयोग से बचने की अपेक्षा की जाती है।
- यह घटना संसदीय मर्यादा के अंतिम संरक्षक के रूप में अध्यक्ष या सभापति की भूमिका और संस्थागत अखंडता को बनाए रखने की आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित करती है।
महत्वपूर्ण शब्द
लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम
संसदीय कार्यवाही को संचालित करने, व्यवस्था सुनिश्चित करने और सदन के दैनिक कामकाज के प्रबंधन के लिए संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत बनाए गए नियम।
UPSC context
GS पेपर II: संसद और राज्य विधानमंडल — कार्यप्रणाली, कार्य संचालन और सदन की शक्तियाँ/विशेषाधिकार।
लोकसभा
भारत की द्विसदनीय संसद का निचला सदन, जो पाँच वर्ष के कार्यकाल के लिए प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों (MPs) के माध्यम से जनता का प्रतिनिधित्व करता है।
UPSC context
GS पेपर II: विधायिका की संरचना और कामकाज; प्रतिनिधि लोकतंत्र और संसदीय जवाबदेही।
तेलुगु देशम पार्टी (TDP)
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का एक प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक दल, जिसकी स्थापना 1982 में एन.टी. रामाराव द्वारा तेलुगु आत्मसम्मान की रक्षा के लिए की गई थी।
UPSC context
GS पेपर II: संघवाद और क्षेत्रीय राजनीतिक दल; गठबंधन की राजनीति और राष्ट्रीय शासन में उनकी भूमिका।
लोकसभा अध्यक्ष
लोकसभा के पीठासीन अधिकारी, जो सदन की मर्यादा बनाए रखने, नियमों की व्याख्या करने और सदस्यों के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों की रक्षा करने के लिए उत्तरदायी होते हैं।
UPSC context
GS पेपर II: संवैधानिक निकाय और पीठासीन अधिकारी; तटस्थ संसदीय आचरण और दलबदल विरोधी कानून के लिए महत्वपूर्ण।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC)
भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया और स्वतंत्रता के बाद के शासन और संसदीय लोकतंत्र को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया।
UPSC context
GS प्रश्नपत्र I और II: आधुनिक भारतीय इतिहास (स्वतंत्रता संग्राम) और वर्तमान व्यवस्था में राजनीतिक दल/दबाव समूह।
संसदीय शिष्टाचार
विधायी कार्यवाही की गरिमा और शुचिता बनाए रखने के लिए सांसदों से अपेक्षित शिष्ट व्यवहार और औपचारिक संबोधन की पारंपरिक नियमावली।
UPSC context
GS पेपर II: संसद में नैतिकता और कार्य संचालन; लिखित कानूनों से परे संस्थागत मानदंडों की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत का संविधान स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है कि संसद में 'असंसदीय भाषा' क्या है।
संविधान 'असंसदीय भाषा' को परिभाषित नहीं करता है। यह प्रक्रिया के नियमों, ऐतिहासिक परंपराओं, पूर्वदृष्टांतों और लोकसभा के नियम 380 के तहत अध्यक्ष के अंतिम विवेक द्वारा संचालित होता है।
संबंधित अवधारणाएँ
अनुच्छेद 105 के तहत किसी सांसद की वाक स्वतंत्रता को क्या प्रतिबंधित करता है?
- संवैधानिक सीमाएं: अनुच्छेद 121 सांसदों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा करने से प्रतिबंधित करता है (हटाने के प्रस्तावों के दौरान को छोड़कर)।
- सदन के नियम: भाषण स्पष्ट रूप से प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के अधीन है, जो अध्यक्ष को संसदीय बहस को विनियमित करने और मर्यादा बनाए रखने के लिए सशक्त बनाता है।
- अध्यक्ष का अधिकार: अध्यक्ष मानहानिकारक या असंसदीय टिप्पणियों को विलोपित कर सकते हैं (नियम 380) और उनके पास लगातार अनियंत्रित रहने वाले सदस्यों को निलंबित करने की दंडात्मक शक्तियाँ (नियम 373 और 374) हैं।
लोकसभा असंसदीय शब्दों को कैसे विनियमित और प्रबंधित करती है?
- नियम 380: अध्यक्ष को आधिकारिक कार्यवाही से मानहानिकारक, अश्लील, असंसदीय या अमर्यादित माने जाने वाले शब्दों को निकालने का पूर्ण विवेकाधिकार देता है।
- निकाले गए रिकॉर्ड: एक बार कार्यवाही से हटा दिए जाने के बाद, उन शब्दों को मीडिया द्वारा रिपोर्ट नहीं किया जा सकता है; हटाए गए कथनों को प्रकाशित करना संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन माना जाता है।
- संदर्भ संकलन: लोकसभा सचिवालय ऐसे शब्दों और अभिव्यक्तियों का एक व्यापक और नियमित रूप से अद्यतन (updated) संदर्भ संकलन बनाए रखता है, जिन्हें पूर्व में असंसदीय घोषित किया जा चुका है।
अंतर-विषय पैटर्न
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: अनुच्छेद 105 बनाम अनुच्छेद 19
जहाँ एक नागरिक की वाक्-स्वतंत्रता (Art 19) वैधानिक "युक्तिसंगत प्रतिबंधों" के अधीन है, वहीं एक MP का भाषण (Art 105) मुख्य रूप से सदन के नियमों और अध्यक्ष के अनुशासन द्वारा प्रतिबंधित होता है, जिसे अदालती कार्रवाई से पूर्ण उन्मुक्ति प्राप्त है।
अनुच्छेद 122 और न्यायिक उन्मुक्ति
असंसदीय व्यवहार के लिए शब्दों को कार्यवाही से हटाने या किसी MP को निलंबित करने के स्पीकर के निर्णय को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, जो अनुच्छेद 122 के तहत शक्तियों के पृथक्करण और विधायी स्वायत्तता को सुदृढ़ करता है।
सांसदों के अनुच्छेद 105 के तहत विशेषाधिकारों, अनुच्छेद 19(1)(a) के प्रतिबंधों और अध्यक्ष (Speaker) की शक्तियों के बीच तुलना करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2020MainsGS2
Once a Speaker, Always a Speaker' ! Do you think this practice should be adopted to impart objectivity to the office of the Speaker of Lok Sabha ? What could be its implications for the robust functioning of parliamentary business in India?
- 2023MainsGS2
Discuss the role of Presiding Officers of state legislatures in maintaining order and impartiality in conducting legislative work and in facilitating best democratic practices.
- 2024PrelimsGS1
With reference to the Speaker of the Lok Sabha, consider the following statements : While any resolution for the removal of the Speaker of the Lok Sabha is under consideration 1. He/She shall not preside. 2. He/She shall not have the right to speak. 3. He/She shall not be entitled to vote on the resolution in the first instance. Which of the statements given above is/are correct?
- 2022PrelimsGS1
With reference to Deputy Speaker of Lok Sabha, consider the following statements: 1. As per the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, the election of Deputy Speaker shall be held on such date as the Speaker may fix. 2. There is a mandatory provision that the election of a candidate as Deputy Speaker of Lok Sabha shall be from either the principal opposition party or the ruling party. 3. The Deputy Speaker has the same power as of the Speaker when presiding over the sitting of the House and no appeal lies against his rulings. 4. The well established parliamentary practice regarding the appointment of Deputy Speaker is that the motion is moved by the Speaker and duly seconded by the Prime Minister. Which of the statements given above are correct?