अभद्र भाषा विनियमन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाएं
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
हेट स्पीच अक्सर अनुच्छेद 19 के तहत वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाओं की परीक्षा लेती है। UPSC उम्मीदवारों के लिए, वाक् स्वतंत्रता और हेट स्पीच के बीच के सूक्ष्म अंतर को समझना, और इसके साथ ही इसे विनियमित करने के लिए आवश्यक संस्थागत तंत्रों (जैसे चुनाव आयोग और न्यायपालिका) के बारे में जानना, GS पेपर II (राजव्यवस्था और शासन) और GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
तवलीन सिंह का लेख इस बात पर जोर देता है कि हेट स्पीच का बढ़ता सामान्यीकरण, विशेष रूप से चुनावी लाभ के लिए राजनीतिक हस्तियों द्वारा, भारत के सामाजिक ताने-बाने और लोकतांत्रिक आदर्शों के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करता है। लेख का तर्क है कि इस तरह की बयानबाजी को बिना दंड के नहीं छोड़ा जाना चाहिए, और यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और हेट स्पीच के बीच के अंतर को रेखांकित करता है। यह सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को रोकने और धर्मनिरपेक्षता तथा सद्भाव के संवैधानिक सिद्धांतों की रक्षा के लिए कानूनों के सख्त, निष्पक्ष प्रवर्तन और जवाबदेही का आह्वान करता है।
मुख्य बिंदु
- अनियंत्रित हेट स्पीच सांप्रदायिक विभाजन और हिंसा को सामान्य बनाती है, जो भारत के सामाजिक सौहार्द और धर्मनिरपेक्ष ढांचे के लिए एक गंभीर खतरा है।
- वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19) पूर्ण नहीं है; यह युक्तिसंगत प्रतिबंधों के अधीन है और हेट स्पीच के लिए कोई सुरक्षा कवच प्रदान नहीं करती है।
- भड़काऊ बयानबाजी को रोकने के लिए न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग द्वारा मौजूदा कानूनों के निष्पक्ष और कठोर कार्यान्वयन की तत्काल आवश्यकता है।
- राजनीतिक नेताओं और सार्वजनिक हस्तियों को, जो चुनावी लामबंदी के लिए हेट स्पीच को हथियार बनाते हैं, लोकतांत्रिक मर्यादा बनाए रखने के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
महत्वपूर्ण शब्द
भारत के संविधान का अनुच्छेद 19
सभी नागरिकों को वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार (19(1)(a)) की गारंटी देता है। यह पूर्ण नहीं है और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य द्वारा लगाए गए 'उचित प्रतिबंधों' के अधीन है।
UPSC context
GS पेपर II: मौलिक अधिकार। नागरिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति पर राज्य द्वारा आरोपित सीमाओं के बीच संतुलन को समझने के लिए आवश्यक।
हेट स्पीच
ऐसी अभिव्यक्ति जो धर्म, जाति या पहचान के आधार पर समूहों के विरुद्ध घृणा या हिंसा को भड़काती है। यद्यपि भारत में इसे वैधानिक रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, फिर भी इसे दंडात्मक प्रावधानों और न्यायिक दिशा-निर्देशों के तहत विनियमित किया जाता है।
UPSC context
GS Paper II: राजव्यवस्था/शासन व्यवस्था। यह कानूनी ढाँचे और सांप्रदायिक तनाव को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 'suo motu' FIR निर्देशों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
तार्किक प्रतिबंध
अनुच्छेद 19(2) के तहत संवैधानिक आधार जो राज्य को लोक व्यवस्था, शिष्टता, नैतिकता और संप्रभुता आदि के हित में वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने की अनुमति देते हैं।
UPSC context
GS पेपर II: मौलिक अधिकार। उन कानूनों की संवैधानिक वैधता का विश्लेषण करने के लिए महत्वपूर्ण जो अभिव्यक्ति के विशिष्ट रूपों का अपराधीकरण करते हैं या उन्हें प्रतिबंधित करते हैं।
आदर्श आचार संहिता (MCC)
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को विनियमित करने के लिए जारी दिशा-निर्देशों का एक सेट, जो विशेष रूप से सांप्रदायिक या धार्मिक भावनाओं के आधार पर अपील करने को प्रतिबंधित करता है।
UPSC context
GS Paper II: चुनाव/RPA. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को रोकने के लिए ECI की शक्तियों की समझ का परीक्षण करता है।
धारा 153A (IPC) / धारा 196 (BNS)
एक दंडात्मक प्रावधान जो धर्म, नस्ल या भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने वाले कार्यों को अपराध घोषित करता है। नई भारतीय न्याय संहिता के तहत, यह धारा 196 है।
UPSC context
GS Paper II: आपराधिक न्याय प्रणाली। सांप्रदायिक हिंसा और नफरत फैलाने के लिए कानूनी जवाबदेही से संबंधित प्रश्नों के लिए प्रासंगिक।
धर्मनिरपेक्षता
'सर्व धर्म समभाव' (सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान) और 'धर्मनिरपेक्षता' (तटस्थता) का संवैधानिक सिद्धांत, जिसे संविधान के मूल ढांचे (Basic Structure) का एक हिस्सा माना जाता है।
UPSC context
GS Paper I (समाज) एवं GS Paper II (राजव्यवस्था)। भारत के बहुलवादी ढांचे और सामाजिक सद्भाव के प्रति खतरों के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण।
भारत निर्वाचन आयोग (ECI)
अनुच्छेद 324 के तहत एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण, जो चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है, जिसमें नैतिक चुनाव प्रचार मानकों को लागू करना भी शामिल है।
UPSC context
GS Paper II: संवैधानिक निकाय। भड़काऊ चुनावी बयानबाजी के लिए राजनीतिक हस्तियों को दंडित करने में आयोग की भूमिका पर केंद्रित है।
प्रारंभिक ट्रैप
'हेट स्पीच' शब्द को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के तहत स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।
भारतीय केंद्रीय कानून औपचारिक रूप से "हेट स्पीच" को परिभाषित नहीं करते हैं। इसके बजाय, हेट स्पीच के अंतर्गत आने वाले कृत्यों को शत्रुता को बढ़ावा देने या चुनावी भ्रष्ट आचरण से संबंधित विभिन्न प्रावधानों के तहत दंडित किया जाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
अनुच्छेद 19(2) के तहत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध क्या हैं?
- राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था: भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा और लोक व्यवस्था की रक्षा के लिए प्रतिबंध लागू होते हैं।
- शिष्टता और नैतिकता: शालीनता, नैतिकता या न्यायालय की अवमानना के हित में अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित किया जा सकता है।
- विदेश संबंध और अपराध: इसमें विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों की रक्षा करना, मानहानि को रोकना और किसी अपराध के लिए उकसाने को रोकना शामिल है।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 चुनावी हेट स्पीच से कैसे निपटता है?
- भ्रष्ट आचरण: धारा 123(3) और 123(3A) धर्म, नस्ल, जाति या समुदाय के आधार पर अपील करने और शत्रुता को बढ़ावा देने को "भ्रष्ट आचरण" के रूप में वर्गीकृत करती हैं।
- चुनावी अयोग्यता: उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे भ्रष्ट आचरण का दोषी पाए जाने वाले उम्मीदवारों को छह साल तक चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
अंतर-विषय पैटर्न
BNS और मौलिक अधिकारों का ओवरलैप
IPC से BNS (Sec 196, Sec 299) में बदलाव, जो शत्रुता को दंडनीय बनाता है, Article 19(2) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की संवैधानिक सीमाओं पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करता है।
भीड़ द्वारा हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश
सुप्रीम कोर्ट का तहसीन पूनावाला निर्णय सीधे तौर पर हेट स्पीच की रोकथाम को आंतरिक सुरक्षा से जोड़ता है, और मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए जिला नोडल अधिकारियों को अनिवार्य बनाता है।
MCC बनाम सांविधिक RPA शक्तियाँ
ECI के प्रवर्तन तंत्र अक्सर गैर-सांविधिक आदर्श आचार संहिता और RPA की धारा 123 के तहत कानूनी रूप से बाध्यकारी परिणामों के बीच के अंतर को रेखांकित करते हैं।
2026 में अनुच्छेद 19(2) के प्रतिबंधों, RPA के भ्रष्ट आचरण (corrupt practices) और शत्रुता पर BNS के प्रावधानों को मिलाकर एक बहु-कथनीय प्रश्न (multi-statement question) की अपेक्षा करें।
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