चंडीगढ़ पर अनुच्छेद 240 का अनुप्रयोग और संघीय निहितार्थ
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन और साझा राजधानियों या संसाधनों को लेकर अंतर-राज्यीय विवाद अक्सर UPSC GS2 में पूछे जाते हैं। यह हालिया घटनाक्रम अनुच्छेद 240, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम और भारत में सहकारी संघवाद के व्यापक सिद्धांतों की समझ का परीक्षण करता है।
सारांश
केंद्र सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के दायरे में लाने के कथित विचार ने कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला की तीखी आलोचना को जन्म दिया है। उनका दावा है कि यह कदम पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 को कमजोर करता है, पंजाब और हरियाणा से उनकी संयुक्त राजधानी छीनता है और संघवाद के प्रतिकूल है। सुरजेवाला ने केंद्र से चंडीगढ़, भाखड़ा बांध और पंजाब यूनिवर्सिटी से जुड़ी दोनों राज्यों की साझा विरासत का सम्मान करने का आग्रह किया, साथ ही पंजाब और हरियाणा के बीच टकराव की राजनीति को बढ़ावा देने के खिलाफ चेतावनी दी। यह मुद्दा अंतर-राज्यीय संबंधों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण संघीय और संवैधानिक प्रश्नों को रेखांकित करता है।
मुख्य बिंदु
- कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत शामिल करने की केंद्र की कथित योजना की आलोचना की।
- अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति को कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विनियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है।
- सुरजेवाला ने तर्क दिया कि यह कदम पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 का उल्लंघन करता है, जिसने चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी के रूप में स्थापित किया था।
- उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ को एक स्वतंत्र केंद्र शासित प्रदेश बनाना संघवाद पर प्रहार है और यह पंजाब तथा हरियाणा दोनों को उनके राजधानी संबंधी अधिकारों से वंचित करता है।
- सुरजेवाला ने इस बात पर जोर दिया कि चंडीगढ़, भाखड़ा बांध और पंजाब विश्वविद्यालय जैसे मुद्दे दोनों राज्यों की साझा विरासत हैं और इनका उपयोग अंतर-राज्यीय संघर्ष पैदा करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
महत्वपूर्ण शब्द
संविधान का अनुच्छेद 240
संवैधानिक प्रावधान जो राष्ट्रपति को कुछ केंद्र शासित प्रदेशों की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। ऐसे विनियम संसद के अधिनियमों को निरस्त या संशोधित कर सकते हैं।
UPSC context
GS पेपर II: संघ के कार्य और उत्तरदायित्व; केंद्र शासित प्रदेशों का शासन; और राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ।
पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966
वह अधिनियम जिसने तत्कालीन पंजाब राज्य को भाषाई आधार पर पंजाब और हरियाणा में विभाजित किया, तथा चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश और साझा राजधानी के रूप में नामित किया।
UPSC context
GS पेपर II: राज्यों का पुनर्गठन; भारतीय संघवाद के ऐतिहासिक आधार; और अंतर-राज्यीय सीमा विवाद।
भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB)
एक सांविधिक निकाय जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़ को जल और बिजली की आपूर्ति को विनियमित करने के लिए भाखड़ा-नांगल और ब्यास परियोजनाओं का प्रबंधन करता है।
UPSC context
GS पेपर II: सांविधिक निकाय; अंतर-राज्यीय जल बँटवारा; और संसाधन प्रबंधन पर संघीय विवाद।
पंजाब विश्वविद्यालय (PU) प्रशासन
मूल रूप से लाहौर में स्थापित एक अंतर-राज्यीय निकाय (body corporate); इसका प्रशासनिक नियंत्रण और लोकतांत्रिक शासन (Senate/Syndicate) वर्तमान में केंद्र और पंजाब के बीच संघीय विवाद के विषय हैं।
UPSC context
GS पेपर II: अंतर-राज्यीय व्यवस्थाओं के तहत शैक्षणिक संस्थानों की स्वायत्तता और संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे।
संघवाद
एक संवैधानिक प्रणाली जहाँ केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। भारत में, इसे अक्सर मजबूत केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के साथ 'अर्ध-संघीय' (quasi-federal) के रूप में वर्णित किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर II: संविधान की मूल संरचना; केंद्र-राज्य संबंध; और संघीय संतुलन में तनाव।
केंद्र शासित प्रदेश (UT) प्रशासन
भारत में एक प्रकार का प्रशासनिक प्रभाग, जिसका शासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक प्रशासक या उपराज्यपाल के माध्यम से सीधे केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर II: कार्यपालिका की संरचना और संगठन; विशेष क्षेत्रों का प्रशासन; और UT शासन मॉडल।
प्रारंभिक ट्रैप
राष्ट्रपति सभी केंद्र शासित प्रदेशों की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम बना सकते हैं।
अनुच्छेद 240 स्पष्ट रूप से विशिष्ट UTs (जैसे, A&N, लक्षद्वीप) को सूचीबद्ध करता है। यह सभी UTs पर लागू नहीं होता है। चंडीगढ़ वर्तमान में इससे बाहर है, इसीलिए इसे जोड़ने को लेकर विवाद है।
संबंधित अवधारणाएँ
अनुच्छेद 240 सामान्य UT प्रशासन से किस प्रकार भिन्न है?
- सामान्य नियम (अनुच्छेद 239): अनुच्छेद 239 के तहत, UTs का प्रशासन सामान्यतः राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक प्रशासक के माध्यम से किया जाता है, जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन होता है।
- विशेष शक्ति (अनुच्छेद 240): अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति को विशिष्ट UTs (जैसे अंडमान, लक्षद्वीप) की शांति और सुशासन के लिए प्रत्यक्ष विनियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है।
- विधायी समकक्षता: अनुच्छेद 240 के तहत बनाए गए विनियमों की शक्ति संसद के अधिनियम के समान ही होती है और ये उस UT पर लागू संसदीय कानूनों को संशोधित या निरस्त कर सकते हैं।
भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) का सांविधिक आधार क्या है?
- सांविधिक उत्पत्ति: यह पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 79 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है।
- साझा संसाधन: यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, HP, दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच भाखड़ा-नांगल और ब्यास परियोजनाओं से पानी और बिजली का प्रबंधन और वितरण करता है।
- संघीय टकराव: केंद्र सरकार इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करती है, जिससे ऐतिहासिक रूप से नदी जल पर राज्यों की संप्रभुता को लेकर तनाव पैदा होता है।
अंतर-विषय पैटर्न
केंद्र शासित प्रदेशों में असममित संघवाद
अनुच्छेद 240 (संसद पर प्रभावी प्रत्यक्ष राष्ट्रपति शासन) और अनुच्छेद 239AA (दिल्ली की विधायिका) के बीच तुलना भारत के 'असममित संघीय ढांचे' (asymmetric federal design) को सटीक रूप से दर्शाती है, जिसे अक्सर GS2 में पूछा जाता है।
राज्य पुनर्गठन की विरासत
1966 के पंजाब पुनर्गठन अधिनियम ने चंडीगढ़ और पंजाब विश्वविद्यालय जैसी अनसुलझी साझा संपत्तियों को पीछे छोड़ दिया, जो भारत में भाषायी आधार पर राज्यों के गठन में दीर्घकालिक संरचनात्मक चुनौतियों को दर्शाता है।
2026 में इस बात का परीक्षण करने वाला एक प्रिलिम्स कथन कि क्या अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति के विनियम संसदीय अधिनियमों को निरस्त कर सकते हैं, इसकी अत्यधिक संभावना है।
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