समसामयिकी

सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण को बरकरार रखा

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

मतदाता सूची के लिए नागरिकता के सत्यापन के संबंध में अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग (Election Commission) की शक्तियों की सीमा को स्पष्ट करता है और इसे नागरिकता अधिनियम (Citizenship Act) के वैधानिक ढांचे के साथ संतुलित करता है, जो चुनावी सुधारों और संवैधानिक निकायों से संबंधित विषयों के लिए महत्वपूर्ण है।

सारांश

उच्चतम न्यायालय ने मतदाता सूची से गैर-नागरिकों को हटाने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभ्यास को वैध ठहराया है। न्यायालय ने उल्लेख किया कि अनुच्छेद 324 के तहत, ECI के पास चुनावी पंजीकरण के उद्देश्य से नागरिकता के सत्यापन का अधिकार है, हालांकि नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत नागरिकता के निर्धारण की अंतिम शक्ति केंद्र सरकार के पास सुरक्षित है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने हटाए गए मतदाताओं की सूची को कारणों सहित प्रकाशित करना अनिवार्य बनाकर पारदर्शिता को बढ़ाया है और सत्यापन के लिए आधार (Aadhaar) को एक पूरक दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया है। यह निर्णय 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 51 करोड़ मतदाताओं को कवर करने वाले SIR के वर्तमान चरण को प्रभावित करता है।

मुख्य बिंदु

  • सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) को बरकरार रखा।
  • कोर्ट ने व्यवस्था दी कि ECI अनुच्छेद 324 के तहत मतदाता सूची में शामिल किए जाने हेतु नागरिकता की स्थिति को सत्यापित करने के लिए सशक्त है, हालांकि इसका निर्णय किसी व्यक्ति की नागरिकता पर अंतिम फैसला नहीं है।
  • नागरिकता से संबंधित संदिग्ध मामले ECI द्वारा नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत न्यायनिर्णयन के लिए केंद्र सरकार को भेजे जाएंगे।
  • आधार को पहचान और निवास के सत्यापन में मदद करने के लिए 12वें सांकेतिक दस्तावेज़ के रूप में शामिल किया गया है।
  • पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने ECI को हटाए गए मतदाताओं की जिला-वार और बूथ-स्तर की सर्च करने योग्य सूचियाँ, उनके हटाए जाने के कारणों के साथ प्रकाशित करने का निर्देश दिया।

महत्वपूर्ण शब्द

अनुच्छेद 324

संवैधानिक प्रावधान जो भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) को निर्वाचक नामावली तैयार करने और सभी चुनावों के संचालन के 'अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण' की शक्ति प्रदान करता है।

UPSC context

GS-II (राजव्यवस्था); चुनावी अखंडता सुनिश्चित करने में संवैधानिक निकायों की पूर्ण (plenary) और अवशिष्ट (residual) शक्तियों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
भारत निर्वाचन आयोग (ECI)

एक स्वतंत्र, स्थायी संवैधानिक निकाय जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के संचालन के लिए जिम्मेदार है, जिसमें सटीक मतदाता सूची तैयार करना भी शामिल है।

UPSC context

GS-II (संवैधानिक निकाय); संस्थागत स्वायत्तता और चुनावी सुधारों के संदर्भ में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं।

Source
विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)

ECI द्वारा आयोजित घर-घर जाकर की जाने वाली एक व्यापक गणना और सत्यापन प्रक्रिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदाता सूची सटीक, समावेशी और मृतक या गैर-नागरिक मतदाताओं से मुक्त हो।

UPSC context

GS-II (चुनावी सुधार); लोकतांत्रिक जनादेश की शुचिता बनाए रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रशासनिक तंत्र के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
नागरिकता अधिनियम, 1955

भारतीय नागरिकता की प्राप्ति, निर्धारण और समाप्ति को विनियमित करने वाला प्राथमिक कानून, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह केंद्र सरकार का अंतिम अधिकार क्षेत्र है।

UPSC context

GS-II (नागरिकता); चुनावी पात्रता (ECI का अधिकार क्षेत्र) और औपचारिक कानूनी नागरिकता (सरकार का अधिकार क्षेत्र) के बीच अंतर करने के लिए महत्वपूर्ण है।

Source
आधार

बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए उपयोग की जाने वाली 12-अंकों वाली एक विशिष्ट पहचान संख्या; इस संदर्भ में, इसे समावेशी मतदाता सत्यापन के लिए एक 'सांकेतिक' (indicative) दस्तावेज के रूप में अनिवार्य किया गया था।

UPSC context

GS-II (शासन); प्रशासनिक प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी, दस्तावेज़ीकरण और मौलिक अधिकारों के अंतर्संबंध का परीक्षण करता है।

Source
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (RPA)

मतदाताओं की अर्हता और निर्वाचक नामावली की तैयारी/पुनरीक्षण के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करने वाला प्रमुख विधान, विशेष रूप से धारा 21(3) के तहत।

UPSC context

GS-II (RPA की मुख्य विशेषताएं); भारत के चुनावी कानूनी ढांचे को समझने के लिए एक प्रमुख वैधानिक विषय।

Source
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR)

एक गैर-पक्षपाती NGO जो चुनावी और राजनीतिक सुधारों पर कार्य करता है; इसने ECI द्वारा नागरिकता के मनमाने निर्धारण संबंधी चिंताओं के कारण SIR प्रक्रिया को चुनौती दी थी।

UPSC context

GS-II (नागरिक समाज/दबाव समूह); सरकारी/निकाय के कार्यों की न्यायिक समीक्षा (judicial review) चाहने में NGOs की भूमिका के लिए प्रासंगिक।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revisions) के दौरान किसी मतदाता की नागरिकता की स्थिति निर्धारित करने का अंतिम अधिकार ECI के पास है।

ECI केवल मतदाता सूची में शामिल करने के लिए नागरिकता का सत्यापन करता है। नागरिकता की स्थिति का अंतिम अधिनिर्णयन कानूनी रूप से नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत विशेष रूप से केंद्र सरकार के पास निहित है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity: Elections

भारत में निर्वाचन नामावली की तैयारी का नियमन कैसे किया जाता है?

  • संवैधानिक अधिदेश: अनुच्छेद 325 एक सामान्य मतदाता सूची सुनिश्चित करता है, जो भेदभाव का निषेध करती है। अनुच्छेद 326 नागरिकों के लिए वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है।
  • सांविधिक आधार: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (RPA) निर्वाचक नामावली तैयार करने और उसके संशोधन को विनियमित करता है, जिसमें विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) भी शामिल हैं।
  • संदिग्ध मामले: मतदाता सूची संशोधनों के दौरान नागरिकता के संबंध में पहचाने गए संदिग्ध मामलों को अंतिम न्यायनिर्णयन के लिए केंद्र सरकार को भेज दिया जाता है।
Polity: Citizenship & Governance

नागरिकता के संबंध में आधार की कानूनी स्थिति क्या है?

  • पहचान का प्रमाण: आधार पहचान और निवास का एक वैध प्रमाण है, जिसका उपयोग सत्यापन उद्देश्यों के लिए एक पूरक सांकेतिक दस्तावेज के रूप में किया जाता है।
  • नागरिकता नहीं: आधार अधिनियम, 2016 और SC के निर्णयों के अनुसार, आधार संख्या केवल पहचान का प्रमाण है और यह नागरिकता का अधिकार प्रदान नहीं करती है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • ECI की स्वायत्तता बनाम कार्यपालिका का क्षेत्राधिकार

    यह निर्णय निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुच्छेद 324 के तहत ECI की पूर्ण शक्तियों और 1955 के अधिनियम के तहत नागरिकता अधिनिर्णयन पर केंद्र के वैधानिक एकाधिकार के बीच की सीमा को रेखांकित करता है।

  • आधार-वोटर आईडी लिंकेज बहस

    यह फैसला इस निर्णय को चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 और पुट्टास्वामी (Puttaswamy) निजता परीक्षण से जोड़ता है, जिसमें मतदाता पंजीकरण के लिए आधार (Aadhaar) की भूमिका को अनिवार्य के बजाय पूरक के रूप में रेखांकित किया गया है।

RPA 1950 के तहत ECI की मतदाता सूची (electoral roll) संबंधी शक्तियों और नागरिकता अधिनियम (Citizenship Act) के तहत केंद्र की शक्तियों के बीच तुलना करने वाला एक बहु-कथनीय (multi-statement) Prelims प्रश्न पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है।

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