राज्यपाल की शक्तियों और विधेयकों पर राष्ट्रपति का संदर्भ
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह लेख कई महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधानों (अनुच्छेद 142, 143, 200, 201 और 361) को संघवाद, न्यायिक अतिरेक और शक्तियों के पृथक्करण से जुड़े एक उच्च-स्तरीय विवाद के रूप में एक साथ लाता है। यह इसे राज्यपालों की विवेकाधीन शक्तियों और कार्यकारी कार्यों में न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाओं से संबंधित Prelims और Mains GS2 दोनों के प्रश्नों के लिए एक प्रमुख केस स्टडी बनाता है।
सारांश
भारत का सुप्रीम कोर्ट 22 जुलाई को एक दुर्लभ राष्ट्रपति संदर्भ (Presidential reference) पर सुनवाई करने वाला है, ताकि राज्य विधेयकों के संबंध में राष्ट्रपति और राज्यपालों पर अपनी शक्तियों की सीमा को स्पष्ट किया जा सके। अनुच्छेद 143 के तहत मांगे गए इस संदर्भ में यह सवाल उठाया गया है कि क्या कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का उपयोग संवैधानिक प्रमुखों पर समय-सीमा या दिशानिर्देश लागू करने के लिए कर सकता है, जब वे अनुच्छेद 200 और 201 के तहत विधायी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हों। यह मामला एक हालिया न्यायिक हस्तक्षेप से उपजा है जिसमें कोर्ट ने तमिलनाडु के रुके हुए 10 विधेयकों को पारित माना था, जिससे शक्तियों के पृथक्करण और अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति व राज्यपालों को प्राप्त संवैधानिक उन्मुक्ति (immunity) पर सवाल खड़े हो गए हैं।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 143 के तहत एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस (राष्ट्रपति के संदर्भ) पर 22 जुलाई के लिए सुनवाई निर्धारित की है, ताकि यह तय किया जा सके कि क्या वह राज्य के विधेयकों के प्रसंस्करण (processing) के संबंध में राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय-सीमा निर्धारित कर सकता है।
- यह संदर्भ 8 अप्रैल के सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से उत्पन्न हुआ है, जिसने मानक प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए, तमिलनाडु के 10 लंबित विधेयकों को प्रभावी रूप से मंजूरी देने के लिए Article 142 का उपयोग किया था।
- राष्ट्रपति इस बात पर स्पष्टता चाहते हैं कि क्या अनुच्छेद 142 के तहत "पूर्ण न्याय" (complete justice) के लिए सर्वोच्च न्यायालय का प्रयास, अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपालों को प्रदान की गई पूर्ण उन्मुक्ति (absolute immunity) को दरकिनार कर सकता है।
- यह कानूनी लड़ाई निर्वाचित राज्य सरकारों द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपालों द्वारा कथित 'पॉकेट वीटो' (pocket veto) के प्रयोग को लेकर चल रहे संघीय तनावों को रेखांकित करती है।
महत्वपूर्ण शब्द
अनुच्छेद 143
राष्ट्रपति को सार्वजनिक महत्व के कानून या तथ्य के प्रश्नों पर सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी राय मांगने का अधिकार देता है। न्यायालय की राय बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इसका महत्वपूर्ण प्रेरक मूल्य होता है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था); कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच परामर्शदात्री संबंधों और न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार को समझने के लिए आवश्यक।
अनुच्छेद 142
सुप्रीम कोर्ट को किसी भी लंबित मामले में 'पूर्ण न्याय' (complete justice) करने के लिए आवश्यक कोई भी डिक्री या आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान करता है, जिससे इसे विधायी अंतरालों को भरने या विशिष्ट शिकायतों का समाधान करने की अनुमति मिलती है।
UPSC context
GS पेपर II (न्यायपालिका); न्यायिक सक्रियता, शक्तियों के पृथक्करण और न्यायालय की असाधारण पूर्ण शक्तियों (plenary powers) पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण।
अनुच्छेद 200
राज्य विधेयक प्राप्त होने पर राज्यपाल के विकल्पों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है: सहमति देना, इसे रोक लेना, पुनर्विचार के लिए वापस भेजना, या राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखना।
UPSC context
GS पेपर II (संघवाद); राज्य विधायन में राज्यपाल द्वारा किए जाने वाले विलंब और उनकी विवेकाधीन शक्तियों से संबंधित विवादों के केंद्र में।
अनुच्छेद 201
राज्यपाल द्वारा आरक्षित राज्य विधेयकों के संबंध में राष्ट्रपति की शक्तियों को निर्दिष्ट करता है। राष्ट्रपति अनुमति दे सकते हैं, उसे रोक सकते हैं, या राज्यपाल को पुनर्विचार के लिए विधेयक वापस करने का निर्देश दे सकते हैं।
UPSC context
GS पेपर II (केंद्र-राज्य संबंध); राज्य विधायी प्रक्रियाओं पर संघ की निगरानी और संघीय संतुलन को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
अनुच्छेद 361
राष्ट्रपति और राज्यपालों को उनके कार्यकाल के दौरान उनकी आधिकारिक शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग के लिए कानूनी कार्यवाही और अदालती जवाबदेही से उन्मुक्ति प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर II (कार्यपालिका); संवैधानिक सुरक्षा उपायों, आधिकारिक कार्यों की 'गैर-न्यायसंगतता' (non-justiciability) के सिद्धांत और कार्यकारी संरक्षण को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाहकारी राय राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है।
अनुच्छेद 143 के तहत सलाहकारी राय राष्ट्रपति या सरकार पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती है। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 143(1) के तहत, सुप्रीम कोर्ट उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है।
संबंधित अवधारणाएँ
अनुच्छेद 143 (सलाहकारी क्षेत्राधिकार) के तहत राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प हैं, और क्या वे बाध्यकारी हैं?
- अनुच्छेद 143(1): लोक महत्व के विधि/तथ्य का कोई भी प्रश्न। सर्वोच्च न्यायालय उत्तर देने से इनकार कर सकता है।
- अनुच्छेद 143(2): संविधान-पूर्व संधियों/समझौतों से उत्पन्न विवाद। सुप्रीम कोर्ट उत्तर देने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है।
- बाध्यकारी प्रकृति: उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई राय केवल परामर्शदात्री होती है और राष्ट्रपति पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती है।
अनुच्छेद 200 के तहत राज्य विधेयक को निस्तारित करने के संबंध में राज्यपाल के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?
- उपलब्ध विकल्प: विधेयक पर अपनी अनुमति देना, अनुमति रोकना, विधेयक को वापस करना (यदि वह धन विधेयक नहीं है), या उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना।
- समय सीमा: संविधान में उल्लेख है कि राज्यपाल को "यथाशीघ्र" कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन इसके लिए कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जो विवादास्पद "पॉकेट वीटो" को सक्षम बनाती है।
- आरक्षण (अनुच्छेद 201): एक बार जब राज्यपाल किसी विधेयक को आरक्षित कर देते हैं, तो उनकी भूमिका पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। इसके बाद अनुमति (Assent) अनुच्छेद 201 (राष्ट्रपति का निर्णय) द्वारा शासित होती है।
अंतर-विषय पैटर्न
अनुच्छेद 142 बनाम अनुच्छेद 361 उन्मुक्ति
रुके हुए विधेयकों को मंजूरी देने के लिए SC द्वारा 'पूर्ण न्याय' (Art 142) का उपयोग सीधे तौर पर कार्यकारी उन्मुक्ति (Art 361) से टकराता है, जो संवैधानिक प्रमुखों पर न्यायिक समीक्षा की सीमाओं का परीक्षण कर रहा है।
संघवाद और राज्यपालों का पॉकेट वीटो
राज्य विधेयकों को रोकना (तमिलनाडु, केरल, पंजाब में) राज्यपाल के कार्यालय के शस्त्रीकरण (weaponization) को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर मुख्य परीक्षा GS2 में केंद्र-राज्य संबंधों और संघवाद के टकराव से जुड़ा है।
2026 में अनुच्छेद 142 बनाम 361 की सीमाओं का परीक्षण करने वाले एक Prelims प्रश्न, या राज्यपाल के पॉकेट वीटो (pocket veto) की न्यायिक समीक्षा पर एक Mains प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2019PrelimsGS1
With reference to the Constitution of India, prohibitions or limitations or provisions contained in ordinary laws cannot act as prohibitions or limitations on the constitutional powers under Article 142. It could mean which one of the following?
- 2025PrelimsGS1
Consider the following statements : I. The Constitution of India explicitly mentions that in certain spheres the Governor of a State acts in his/her own discretion. II. The President of India can, of his/her own, reserve a bill passed by a State Legislature for his/her consideration without it being forwarded by the Governor of the State concerned. Which of the statements given above is/are correct?
- 2022MainsGS2
Discuss the essential conditions for exercise of the legislative powers by the Governor. Discuss the legality of re-promulgation of ordinances by the Governor without placing them before the Legislature.