समसामयिकी

सुप्रीम कोर्ट ने सीएए याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई के लिए 5 मई तय की

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

CAA को दी गई चुनौती इस दशक के सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक मुकदमों में से एक है, जो धर्मनिरपेक्षता और अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) के आधारभूत सिद्धांतों का सीधा परीक्षण करती है। यह मुद्दा संघवाद (नियमों को लागू करने को लेकर केंद्र-राज्य टकराव) और उत्तर-पूर्व की क्षेत्रीय भू-राजनीति/जनसांख्यिकी (असम समझौता, छठी अनुसूची के क्षेत्र) के साथ जुड़ा हुआ है, जो इसे Mains GS-2 और Prelims के राजव्यवस्था (Polity) संबंधी प्रश्नों के लिए एक अत्यधिक संभावित विषय बनाता है।

सारांश

भारत का सुप्रीम कोर्ट 5 मई, 2026 से नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA), 2019 और हाल ही में अधिसूचित CAA नियमावली, 2024 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 250 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करने वाला है। राजनीतिक दलों, सांसदों और वकालत समूहों सहित याचिकाकर्ताओं के एक व्यापक गठबंधन का तर्क है कि यह कानून अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के केवल गैर-मुस्लिम अवैध प्रवासियों को नागरिकता का त्वरित मार्ग प्रदान करके संविधान के मूल ढांचे—विशेष रूप से धर्मनिरपेक्षता और समानता के अधिकार—का उल्लंघन करता है। इसके अलावा, याचिकाएं क्षेत्रीय चिंताएं उठाती हैं कि CAA असम की जनसांख्यिकी के लिए खतरा है और असम समझौते (नागरिकता अधिनियम की धारा 6A) का खंडन करता है। अंत में, 2024 की नियमावली की इस बात के लिए आलोचना की जा रही है कि यह नागरिकता जांच प्रक्रिया से राज्य सरकारों को हटाकर और इसे पूरी तरह से केंद्रीय समितियों को सौंपकर कथित तौर पर संघवाद (federalism) को कमजोर करती है।

मुख्य बिंदु

  • सुप्रीम कोर्ट 5 मई, 2026 को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 और इसके 2024 के नियमों को चुनौती देने वाली 250 से अधिक याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई शुरू करने के लिए तैयार है।
  • याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि CAA धर्म को नागरिकता का आधार बनाकर और मुस्लिमों को बाहर रखकर धर्मनिरपेक्षता और समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14) सहित मौलिक संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।
  • यह कानून पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के उन गैर-मुस्लिम प्रवासियों के लिए देशीयकरण (naturalization) की प्रक्रिया को तेज करता है (11 वर्ष के बजाय 5 वर्ष) जो 31 दिसंबर, 2014 से पहले आए थे, और इसके लिए उन्हें धार्मिक उत्पीड़न साबित करने की आवश्यकता नहीं है।
  • असम-विशिष्ट याचिकाएं तर्क देती हैं कि CAA नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6A (जिसने 25 मार्च, 1971 की कट-ऑफ निर्धारित की थी) का खंडन करता है और राज्य की जनसांख्यिकी के लिए खतरा पैदा करता है, यह नोट करते हुए कि यह छठी अनुसूची और इनर लाइन परमिट (ILP) क्षेत्रों को छूट देता है।
  • CAA नियम 2024 को कथित तौर पर संघवाद के उल्लंघन के लिए चुनौती दी गई है; ये राज्य सरकार की जांच को दरकिनार करते हैं और पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त जिला स्तरीय और अधिकार प्राप्त समितियों (District Level and Empowered Committees) पर निर्भर हैं।

महत्वपूर्ण शब्द

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (CAA)

एक कानून जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उन गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को त्वरित नागरिकता प्रदान करता है, जिन्होंने 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था।

UPSC context

GS पेपर II: महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी ढांचा। अनुच्छेद 14 (समानता), धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर वर्गीकरण की समझ का परीक्षण करता है।

Source
नागरिकता अधिनियम, 1955

भारतीय नागरिकता की प्राप्ति (जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिकरण, क्षेत्र का समावेशन) और समाप्ति को विनियमित करने वाला बुनियादी कानून, जिसे संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत अधिनियमित किया गया है।

UPSC context

GS Paper II: संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान। यह समझने के लिए अनिवार्य है कि प्रमुख संशोधनों (1986, 2003, 2019) के माध्यम से नागरिकता कानूनों का विकास किस प्रकार हुआ है।

Source
CAA नियम, 2024

CAA को लागू करने के लिए 2024 में अधिसूचित प्रशासनिक दिशा-निर्देश। ये एक डिजिटल आवेदन प्रक्रिया तैयार करते हैं जिसकी देखरेख केंद्रीय समितियों द्वारा की जाती है, जिससे नागरिकता की जांच में राज्य सरकारों की भूमिका काफी कम हो जाती है।

UPSC context

GS Paper II: संघीय ढांचा और कार्यकारी नियम। केंद्र-राज्य संबंधों और प्रशासनिक शक्तियों के प्रत्यायोजन के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC)

1955 के अधिनियम में 2003 के संशोधन द्वारा अनिवार्य सभी वैध भारतीय नागरिकों का एक रजिस्टर। इसका उद्देश्य अवैध प्रवासियों का पता लगाने के लिए वैध निवासियों की पहचान करना और उनका दस्तावेजीकरण करना है।

UPSC context

GS Paper II: शासन और सुरक्षा। उत्तर-पूर्व की जनसांख्यिकी, असम समझौता और सीमा प्रबंधन के मुद्दों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, 1873

19वीं शताब्दी का एक विनियमन जिसने जनजातीय पहचान की रक्षा के लिए 'इनर लाइन परमिट' (ILP) प्रणाली की स्थापना की। इस विनियमन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को CAA के प्रावधानों से छूट दी गई है।

UPSC context

GS पेपर II: कमजोर वर्गों का कल्याण और जनजातीय क्षेत्र। क्षेत्रीय कानूनी छूटों और छठी अनुसूची को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

CAA के तहत नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदकों को धार्मिक उत्पीड़न का दस्तावेजी प्रमाण प्रदान करना होगा।

2019 का अधिनियम और 2024 के नियम 31 दिसंबर, 2014 से पहले प्रवेश और अल्पसंख्यक दर्जे के प्रमाण की मांग करते हैं, लेकिन वे व्यक्तिगत धार्मिक उत्पीड़न के दस्तावेजी प्रमाण को अनिवार्य नहीं करते हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity: Scheduled and Tribal Areas

CAA 2019 के लागू होने से किन भौगोलिक क्षेत्रों को पूरी तरह से छूट दी गई है?

  • छठी अनुसूची के क्षेत्र: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम (AMTM) के जनजातीय क्षेत्रों को CAA के दायरे से बाहर रखा गया है।
  • इनर लाइन परमिट: बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, 1873 द्वारा शासित राज्य—अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मिजोरम और मणिपुर—को भी छूट प्राप्त है।
  • बसावट पर प्रतिबंध: CAA के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाले प्रवासी इन संरक्षित क्षेत्रों में स्थायी रूप से बस नहीं सकते या जमीन नहीं खरीद सकते।
Polity: Constitutional Provisions

संविधान के अंतर्गत, नागरिकता और देशीयकरण (naturalization) पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग कौन करता है?

  • संघ सूची का विषय: नागरिकता, देशीयकरण और अन्यदेशीय (aliens) अनन्य रूप से संघ सूची (सातवीं अनुसूची) की प्रविष्टि 17 के अंतर्गत आते हैं।
  • संसदीय सर्वोच्चता: अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के संबंध में कोई भी प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करता है।
  • कार्यकारी प्रत्यायोजन: पारंपरिक रूप से, केंद्र आवेदनों के प्रसंस्करण (processing) का कार्य राज्य के अधिकारियों (जिला कलेक्टरों) को सौंपता था, जिसे नए CAA नियमों द्वारा बदल दिया गया है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • CAA बनाम असम समझौता कट-ऑफ

    धारा 6A असम के लिए 25 मार्च, 1971 को कट-ऑफ तिथि के रूप में निर्धारित करती है, जबकि CAA इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2014 कर देता है। धारा 6A को बरकरार रखने वाला हालिया SC का फैसला इस जनसांख्यिकीय तनाव को और तीव्र करता है।

  • प्रशासनिक संघवाद और केंद्रीकरण

    2024 के CAA नियम केंद्रीय समितियों के पक्ष में राज्य मशीनरी (जिला कलेक्टरों) को दरकिनार करते हैं। यह केंद्र सरकार द्वारा पूर्व में प्रत्यायोजित प्रशासनिक शक्तियों के केंद्रीकरण की एक व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाता है।

CAA के भौगोलिक अपवादों (6th Schedule/ILP) और धारा 6A पर हालिया SC के फैसले को जोड़ते हुए Prelims में एक जटिल प्रश्न पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है।

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