समसामयिकी

सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सत्यापन दस्तावेजों पर ECI को निर्देश दिया

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह घटनाक्रम GS-II के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अनुच्छेद 324 के तहत भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) के अधिदेश और सीमाओं, पहचान के प्रमाण (Aadhaar) तथा नागरिकता के बीच कानूनी अंतर, और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित मुद्दों को रेखांकित करता है।

सारांश

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मतदाताओं के सत्यापन के लिए आधार (Aadhaar), EPIC और राशन कार्ड को वैध दस्तावेजों के रूप में शामिल करने पर विचार करने का निर्देश दिया। ECI ने आधार को 11 अनुमोदित दस्तावेजों की अपनी सूची से बाहर रखा था क्योंकि यह नागरिकता के बजाय पहचान और निवास के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। हालांकि, न्यायालय और याचिकाकर्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि SIR के तहत ECI का अधिदेश पहचान का सत्यापन करना है, न कि नागरिकता का निर्धारण करना—जो कि केंद्र सरकार में निहित एक शक्ति है। यह मामला भारत के चुनावी और शासन ढांचे में पहचान, अधिवास (domicile) और नागरिकता के बीच के अंतर को रेखांकित करता है।

मुख्य बिंदु

  • सुप्रीम कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) से बिहार में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान मतदाता सत्यापन के लिए आधार, EPIC और राशन कार्ड की अनुमति देने पर विचार करने को कहा है।
  • ECI ने शुरुआत में आधार को 11 स्वीकार्य दस्तावेजों की अपनी सूची से बाहर रखा था, यह तर्क देते हुए कि आधार पहचान और निवास का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं।
  • सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेख किया कि SIR का प्राथमिक उद्देश्य मतदाता की पहचान सत्यापित करना है, जिससे आधार एक प्रासंगिक दस्तावेज़ बन जाता है।
  • याचिकाकर्ताओं ने रेखांकित किया कि नागरिकता का निर्धारण करना केंद्र सरकार का अनन्य अधिकार क्षेत्र है, न कि ECI का। उन्होंने आधार अधिनियम (Aadhaar Act) के उस स्पष्ट प्रावधान का हवाला दिया जिसमें उल्लेख है कि आधार नागरिकता सिद्ध नहीं करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

भारत निर्वाचन आयोग (ECI)

एक स्थायी स्वायत्त संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 324) जो मतदाता सूचियों को तैयार करने और उनमें संशोधन करने सहित भारत की संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है।

UPSC context

GS Paper II: संवैधानिक निकाय। चुनावी शासन, संस्थानों की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 324 की शक्तियों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950

सीटों के आवंटन, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और मतदाताओं की योग्यताओं को विनियमित करने वाला एक वैधानिक ढांचा। यह चुनावी नामावली (मतदाता सूची) तैयार करने और समय-समय पर उसे संशोधित करने के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है।

UPSC context

GS पेपर II: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। चुनावी प्रशासन और मतदाता पात्रता के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
आधार अधिनियम, 2016

एक सांविधिक दस्तावेज़ (2016 के अधिनियम के तहत) जो निवासियों के लिए पहचान और निवास के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। धारा 9 स्पष्ट रूप से उल्लेख करती है कि यह नागरिकता या अधिवास (domicile) अधिकार प्रदान नहीं करता है।

UPSC context

GS पेपर II: शासन/अधिकारों के मुद्दे। यह पहचान और नागरिकता के बीच अंतर और वैधानिक सीमाओं की न्यायिक व्याख्या का परीक्षण करता है।

Source
विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR)

ECI द्वारा आयोजित एक व्यापक, घर-घर जाकर किया जाने वाला सत्यापन अभियान, जिसका उद्देश्य आमतौर पर मुख्य चुनावों से पहले मतदाता सूची को पूरी तरह से अपडेट और संशोधित करना तथा डुप्लिकेट और अपात्र प्रविष्टियों को हटाना होता है।

UPSC context

जीएस पेपर II: चुनावी सुधार। चुनावी अखंडता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए ECI द्वारा किए गए सक्रिय उपायों को समझने के लिए प्रासंगिक।

Source
EPIC (मतदाता फोटो पहचान पत्र)

ECI द्वारा पंजीकृत मतदाताओं को जारी किया गया आधिकारिक पहचान दस्तावेज। हालांकि यह पहचान और आयु के प्रमाण के रूप में कार्य करता है, लेकिन मतदान का अधिकार मतदाता सूची में व्यक्ति की उपस्थिति पर निर्भर करता है।

UPSC context

GS पेपर II: चुनाव। मतदाता पहचान का व्यावहारिक पहलू और पहचान पत्र रखने तथा निर्वाचक होने के बीच कानूनी अंतर।

Source
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960

RPA 1950 के तहत बनाए गए वे प्रक्रियात्मक नियम जो मतदाता सूची की तैयारी, प्रकाशन और पुनरीक्षण के लिए परिचालन ढांचे का विवरण देते हैं, जिसमें दावों और आपत्तियों का निपटान भी शामिल है।

UPSC context

GS पेपर II: निर्वाचन प्रशासन। 'स्वच्छ' मतदाता सूची के लिए संवैधानिक जनादेशों को कैसे लागू किया जाता है, इसकी तकनीकी/प्रक्रियात्मक समझ का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

चुनाव आयोग (Election Commission) विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revisions) के दौरान मतदाता सूची से गैर-नागरिकों को हटाने के लिए नागरिकता की स्थिति का निर्धारण करता है।

जबकि RPA 1950 गैर-नागरिकों को मतदान से अयोग्य घोषित करता है, नागरिकता का निर्धारण करना Citizenship Act के तहत केंद्र सरकार का विशेष वैधानिक कार्यक्षेत्र है, न कि ECI का।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity - Elections

चुनावी प्रबंधन के संबंध में RPA 1950, RPA 1951 से किस प्रकार भिन्न है?

  • RPA 1950: मतदाता सूची की तैयारी और संशोधन, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, सीटों के आवंटन और मतदाताओं की योग्यताओं पर ध्यान केंद्रित करता है।
  • लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951: चुनावों के वास्तविक संचालन, सांसदों (MPs)/विधायकों (MLAs) की योग्यता/अयोग्यता, चुनावी विवादों और भ्रष्ट आचरण को विनियमित करता है।
Polity - Governance & Rights

नागरिकता और अधिवास के संबंध में आधार की कानूनी स्थिति क्या है?

  • केवल पहचान: आधार अधिनियम 2016 की धारा 9 स्पष्ट रूप से उल्लेख करती है कि आधार संख्या केवल पहचान और निवास का प्रमाण है, नागरिकता या अधिवास (domicile) का नहीं।
  • नागरिकता प्राधिकरण: अनुच्छेद 11 और नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत, केवल केंद्र सरकार (गृह मंत्रालय) के पास भारतीय नागरिकता निर्धारित करने का अधिकार है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • आधार-वोटर आईडी लिंकिंग बहस

    यह चुनाव विधि (संशोधन) अधिनियम 2021 से जुड़ा है, जिसने निर्वाचन अधिकारियों को प्रविष्टियों के सत्यापन के लिए आधार मांगने हेतु सशक्त बनाया था, जिससे निजता बनाम चुनावी शुद्धता के निरंतर सवाल खड़े हो रहे हैं।

  • NRC और पहचान बनाम नागरिकता का विभाजन

    ECI की दुविधा शासन के उन व्यापक मुद्दों को दर्शाती है जो असम के NRC में देखे गए हैं, जहाँ वैध नागरिकों को सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र वाले मात्र निवासियों से अलग करना अत्यधिक विवादास्पद बना हुआ है।

2026 में ECI के निर्वाचक नामावली अधिदेश (RPA 1950) और संघ (Union) की विशेष नागरिकता शक्तियों के बीच अंतर स्पष्ट करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 3

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  • 2018PrelimsGS1

    Consider the following statements: 1. Aadhaar card can be used as a proof of citizenship or domicile. 2. Once issued, Aadhaar number cannot be deactivated or omitted by the Issuing Authority. Which of the statements given above is/are correct?

  • 2022MainsGS2

    Discuss the role of the Election Commission of India in the light of the evolution of the Model Code of Conduct.

  • 2021PrelimsGS1

    With reference to India, consider the following statements : 1. There is only one citizenship and one domicile. 2. A citizen by birth only can become the Head of State. 3. A foreigner once granted the citizenship cannot be deprived of it under any circumstances. Which of the statements given above is/are correct?