ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम के प्रावधान और राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह निर्णय न्यायिक निर्णयों को पलटने (legislative override) के संबंध में विधायी शक्ति की सीमाओं पर एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मिसाल स्थापित करता है। यह सीधे तौर पर भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की विकसित होती संरचना को संबोधित करता है, जिसमें शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत (doctrine of separation of powers) और अर्ध-न्यायिक निकायों को कार्यकारी हस्तक्षेप से सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर बल दिया गया है—जो UPSC GS-II (राजव्यवस्था और शासन) का एक प्रमुख और बार-बार पूछा जाने वाला विषय है।
सारांश
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट (Tribunal Reforms Act), 2021 के प्रावधानों को रद्द कर दिया है, यह निर्णय देते हुए कि यह कानून नियुक्तियों, कार्यकाल और वेतन पर कार्यपालिका को व्यापक नियंत्रण देकर ट्रिब्यूनल की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को कमजोर करता है। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने इस कानून को एक असंवैधानिक "विधायी ओवरराइड" (legislative override) और 2021 के उस अध्यादेश का पुन: प्रस्तुत संस्करण बताया जिसे कोर्ट ने पहले अमान्य कर दिया था। इसके अलावा, कोर्ट ने केंद्र को चार महीने के भीतर एक राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग (National Tribunal Commission) स्थापित करने का निर्देश दिया ताकि ट्रिब्यूनल नियुक्तियों में संरचनात्मक सुरक्षा, समान प्रशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। कोर्ट ने पुनः दोहराया कि न्यायिक स्वतंत्रता और शक्तियों का पृथक्करण (separation of powers) अनुच्छेद 323-A और 323-B के तहत गैर-परक्राम्य संवैधानिक आवश्यकताएं हैं।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, 2021 के प्रमुख प्रावधानों को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि ये न्यायिक स्वतंत्रता और निष्पक्षता को कमजोर करते हैं।
- न्यायालय ने केंद्र सरकार को चार महीने के भीतर एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग (National Tribunal Commission) स्थापित करने का निर्देश दिया, जो न्यायाधिकरणों की नियुक्ति और प्रशासन की निगरानी करेगा और एक 'आवश्यक संरचनात्मक सुरक्षा' (essential structural safeguard) के रूप में कार्य करेगा।
- SC ने 2021 के अधिनियम को एक 'विधायी ओवरराइड' और उस अध्यादेश का 'रीपैकेज्ड संस्करण' करार दिया जिसे कोर्ट ने पहले रद्द कर दिया था। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि संसद किसी दोष (defect) को दूर किए बिना केवल एक अमान्य प्रावधान को फिर से लागू नहीं कर सकती है।
- फैसले में इस बात पर जोर दिया गया कि कार्यपालिका के नियंत्रण से ट्रिब्यूनल की स्वतंत्रता एक संवैधानिक अधिदेश है, जिसे शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के साथ पठित अनुच्छेद 323-A और 323-B से प्राप्त किया गया है।
महत्वपूर्ण शब्द
ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम, 2021
एक कानून जिसका उद्देश्य ट्रिब्यूनल की नियुक्तियों और कार्यकाल को मानकीकृत करना था; न्यायिक निकायों पर कार्यपालिका को अत्यधिक नियंत्रण प्रदान करने के कारण इसके मुख्य प्रावधानों को रद्द कर दिया गया।
UPSC context
GS पेपर II: सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय। यह न्यायिक स्वतंत्रता और कार्यपालिका-विधायिका संबंधों की समझ का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग (NTC)
ट्रिब्यूनल नियुक्तियों, प्रशासन और इंफ्रास्ट्रक्चर की देखरेख के लिए एक प्रस्तावित स्वतंत्र अम्ब्रेला संस्था, जिसका उद्देश्य ट्रिब्यूनलों को कार्यपालिका के हस्तक्षेप से सुरक्षित रखना है।
UPSC context
GS पेपर II: न्यायपालिका/प्रशासनिक सुधार। न्यायिक दक्षता और न्यायाधिकरण स्वायत्तता में सुधार से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
मद्रास बार एसोसिएशन (MBA) मामले
अधिवक्ता संघ द्वारा शुरू की गई सुप्रीम कोर्ट की याचिकाओं की एक ऐतिहासिक श्रृंखला, जिसका उद्देश्य न्यायाधिकरणों की स्वतंत्रता को कार्यपालिका के प्रभुत्व से सुरक्षित करना है।
UPSC context
GS Paper II: न्यायपालिका। यह 'Basic Structure' और न्याय के अधिकरण (tribunalization) से संबंधित न्यायिक मिसालों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
न्यायिक स्वतंत्रता
एक संवैधानिक सिद्धांत (अनुच्छेद 50) जो यह सुनिश्चित करता है कि अर्ध-न्यायिक अधिकरणों सहित न्यायपालिका, कार्यपालिका या विधायिका के प्रभाव से मुक्त रहे।
UPSC context
जीएस पेपर II: संविधान। 'बुनियादी ढांचा' (Basic Structure) सिद्धांत की एक मुख्य अवधारणा, जो अक्सर प्रीलिम्स/मेन्स में पूछी जाती है।
शक्तियों का पृथक्करण
एक ऐसा सिद्धांत जहाँ सरकार के अंगों के पास पृथक शक्तियाँ होती हैं; SC ने निर्णय दिया कि 2021 के अधिनियम ने कार्यपालिका को न्यायिक कार्यकाल पर नियंत्रण देकर इसका उल्लंघन किया है।
UPSC context
GS पेपर II: संवैधानिक सिद्धांत। राज्य के तीन अंगों के बीच नियंत्रण और संतुलन के विश्लेषण के लिए आवश्यक।
अनुच्छेद 323-A और 323-B
42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए संवैधानिक प्रावधान; 323-A प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है, जबकि 323-B कराधान और श्रम जैसे अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरणों को कवर करता है।
UPSC context
GS पेपर II: संविधान/न्यायपालिका। भारत में ट्रिब्यूनल प्रणाली के संवैधानिक आधार और सीमाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
विधायी ओवरराइड
विधायिका द्वारा किसी न्यायिक निर्णय को उसकी संवैधानिक खामियों को दूर किए बिना उसी कानून को पुनः लागू करके निष्प्रभावी करने का एक प्रयास।
UPSC context
GS Paper II: न्यायपालिका बनाम विधायिका। न्यायिक समीक्षा और संसदीय संप्रभुता की सीमाओं पर चर्चा के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
अनुच्छेद 323A और 323B के तहत स्थापित न्यायाधिकरण उच्च न्यायालयों के रिट क्षेत्राधिकार को अपवर्जित करते हैं।
42वें संशोधन ने मूल रूप से हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बाहर करने का प्रयास किया था, लेकिन SC ने एल. चंद्र कुमार मामले (1997) में इसे अमान्य घोषित कर दिया, और अनुच्छेद 226/227 के तहत न्यायिक समीक्षा को एक बुनियादी विशेषता (basic feature) घोषित किया।
संबंधित अवधारणाएँ
ट्रिब्यूनल के संबंध में अनुच्छेद 323A और अनुच्छेद 323B के बीच क्या अंतर है?
- स्थापना प्राधिकरण: अनुच्छेद 323A के तहत न्यायाधिकरण केवल संसद द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं, जबकि अनुच्छेद 323B के तहत न्यायाधिकरणों की स्थापना संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा की जा सकती है।
- विषय-वस्तु का दायरा: 323A केवल लोक सेवा के मामलों को कवर करता है। 323B अन्य विषयों जैसे कराधान, भूमि सुधार, चुनाव और औद्योगिक विवादों को कवर करता है।
- पदानुक्रम: 323A केंद्र में राज्य पीठों के साथ एक एकल न्यायाधिकरण की परिकल्पना करता है, जबकि 323B न्यायाधिकरणों के एक पदानुक्रम (hierarchy) की अनुमति देता है।
न्यायिक निर्णय का वैध 'विधायी ओवरराइड' (legislative override) किसे माना जाता है?
- खामी को दूर करना: संसद अदालत द्वारा इंगित किए गए अंतर्निहित कानूनी या संवैधानिक दोष को दूर किए बिना, केवल एक कानून पारित करके अदालत के फैसले को निष्प्रभावी नहीं कर सकती है।
- शक्तियों का पृथक्करण: वैधानिक आधार में बदलाव किए बिना किसी न्यायिक निर्णय को सीधे तौर पर पलटना शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन है, जो संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है।
अंतर-विषय पैटर्न
प्राकृतिक न्याय और वादकारी के रूप में राज्य
चूंकि कराधान और सेवा न्यायाधिकरणों में सरकार ही प्राथमिक मुकदमेबाज होती है, इसलिए नियुक्तियों पर कार्यपालिका का नियंत्रण नैसर्गिक न्याय के उस मूल सिद्धांत का उल्लंघन करता है कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता।
अध्यादेशों की रिपैकेजिंग और शक्तियों का पृथक्करण
अधिनियम को 'रीपैकेज्ड अध्यादेश' के रूप में SC की फटकार, संसदीय जांच और न्यायिक जनादेशों को दरकिनार करने के लिए अनुच्छेद 123 के दुरुपयोग पर व्यापक संवैधानिक बहस से जुड़ती है।
ट्रिब्यूनल्स की कार्यात्मक स्वतंत्रता पर एक बहु-कथन (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें, जिसमें अनुच्छेद 323A/B की बारीकियों को एल. चंद्र कुमार (L. Chandra Kumar) फैसले के साथ मिलाया गया हो।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2019MainsGS2
“The Central Administrative Tribunal which was established for redressal of grievances and complaints by or against central government employees, nowadays is exercising its powers as an independent judicial authority.” Explain.
- 2023MainsGS2
“Constitutionally guaranteed judicial independence is a prerequisite of democracy.” Comment.
- 2020MainsGS2
Judicial Legislation is antithetical to the doctrine of separation of powers as envisaged in the Indian Constitution. In this context justify the filing of large number of public interest petitions praying for issuing guidelines to executive authorities.