सेना की JAG शाखा में महिला अधिकारियों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह निर्णय सशस्त्र बलों में लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन (Permanent Commission) जैसे पिछले मील के पत्थरों का विस्तार करता है। यह 'लैंगिक न्याय' के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य, अनुच्छेद 14 और 15 के अनुप्रयोग, और लैंगिक बाधाओं को तोड़ने में न्यायपालिका की भूमिका पर GS2 के प्रश्नों के लिए एक मज़बूत केस स्टडी के रूप में कार्य करता है।
सारांश
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सेना की उस नीति को रद्द कर दिया जिसने जज एडवोकेट जनरल (JAG) पदों पर महिला अधिकारियों की नियुक्ति को कड़ाई से सीमित कर दिया था, और इसे असंवैधानिक व समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन घोषित किया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि चयन का आधार लिंग नहीं बल्कि योग्यता होनी चाहिए, और "इंडक्शन पॉलिसी" के तहत संख्या को सीमित करने के कार्यपालिका के प्रयास को खारिज कर दिया। परिणामस्वरूप, न्यायालय ने केंद्र सरकार को JAG की 50% रिक्तियों को महिलाओं के लिए आवंटित करने का आदेश दिया।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने सेना की उस नीति को रद्द कर दिया है, जो जज एडवोकेट जनरल (JAG) शाखा में पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए असंगत रूप से कम रिक्तियां (vacancies) प्रदान करती थी।
- अदालत ने फैसला सुनाया कि लिंग के आधार पर महिलाओं की नियुक्तियों को प्रतिबंधित करना समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, और इस बात पर जोर दिया कि चयन योग्यता (merit) पर आधारित होना चाहिए।
- सेना अधिनियम, 1950 की धारा 12 कानूनी रूप से महिलाओं को JAG जैसी विशिष्ट शाखाओं में प्रवेश की अनुमति देती है।
- निर्णय ने यह स्थापित किया कि कार्यपालिका इंडक्शन पॉलिसी (induction policy) की आड़ में महिला अधिकारियों की संख्या को मनमाने ढंग से सीमित नहीं कर सकती है या पुरुषों के लिए परोक्ष आरक्षण (implicit reservations) सृजित नहीं कर सकती है।
- न्यायालय ने JAG शाखा की रिक्तियों में महिलाओं के लिए 50% आवंटन अनिवार्य किया, यह टिप्पणी करते हुए कि राष्ट्रीय सुरक्षा केवल आधी आबादी द्वारा सुनिश्चित नहीं की जा सकती।
महत्वपूर्ण शब्द
जज एडवोकेट जनरल (JAG)
The legal and judicial branch of the Indian Army, responsible for advising on military law, court-martials, and disciplinary proceedings. Its officers are legally qualified combat-support personnel.
UPSC context
सामान्य अध्ययन (GS) पेपर-II (न्यायपालिका/शासन) और पेपर-III (आंतरिक सुरक्षा) के लिए प्रासंगिक; विशेष सैन्य-कानूनी कैडर की समझ का परीक्षण करता है।
सेना अधिनियम, 1950
भारतीय सेना के अनुशासन और भर्ती को विनियमित करने वाला वैधानिक कानून। धारा 12 सरकार को उन शाखाओं को निर्दिष्ट करने की अनुमति देती है जहाँ महिलाएँ सेवा कर सकती हैं, लेकिन एक बार अधिकृत होने के बाद यह संख्यात्मक सीमा (numerical caps) की अनुमति नहीं देती है।
UPSC context
GS Paper-II (Executive & Judiciary); focuses on the limits of administrative instructions versus statutory law in fundamental rights restriction.
Fundamental Rights (Articles 14-16)
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समानता), 15 (भेदभाव का निषेध), और 16 (समान अवसर), जो सशस्त्र बलों सहित सार्वजनिक रोजगार में लैंगिक न्याय की आधारशिला हैं।
UPSC context
GS पेपर-II (Polity) के लिए मुख्य विषय; लैंगिक न्याय और भेदभाव के विरुद्ध संवैधानिक सुरक्षा उपायों पर आधारित प्रश्नों के लिए अनिवार्य।
Gender Neutrality
एक भर्ती सिद्धांत जहाँ चयन लिंग-आधारित कोटा के बजाय पूरी तरह से योग्यता (merit) पर आधारित होता है। JAG भर्ती में, यह सभी उम्मीदवारों के लिए एक साझा योग्यता सूची (common merit list) सुनिश्चित करता है।
UPSC context
GS Paper-I (सामाजिक मुद्दे) और GS Paper-II; पारंपरिक रूप से पुरुषों के वर्चस्व वाले क्षेत्रों में लैंगिक-समावेशी नीतियों के विकास का परीक्षण करता है।
बबीता पुनिया मामला (2020)
2020 का एक ऐतिहासिक फैसला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन (PC) अनिवार्य कर दिया, और लड़ाकू भूमिकाओं तथा शारीरिक भिन्नताओं से संबंधित लैंगिक रूढ़ियों (gender stereotypes) को खारिज कर दिया।
UPSC context
GS Paper-II (Constitutional cases); the primary precedent for all subsequent rulings on women's rights in the armed forces.
Judicial Review
उच्चतम न्यायालय की वह शक्ति जिसके माध्यम से वह ऐसी कार्यकारी कार्रवाइयों या नीतियों (जैसे सेना के इंडक्शन रेश्यो) का परीक्षण कर उन्हें निरस्त कर सकता है जो संविधान के मूल ढांचे या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं।
UPSC context
GS पेपर-II (राजव्यवस्था); शक्तियों के पृथक्करण और राज्य की मनमानी नीतियों के खिलाफ नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
"Article 33 completely exempts the Armed Forces from the application of Fundamental Rights like equality."
Aspirants assume Article 33 gives the military blanket immunity from FRs. However, restrictions require specific Parliamentary law; military executive policies cannot arbitrarily violate Articles 14/15.
संबंधित अवधारणाएँ
अनुच्छेद 33 सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों को कैसे प्रतिबंधित करता है?
- संसद का अनन्य अधिकार क्षेत्र: केवल संसद, न कि राज्य विधानमंडल या कार्यकारी आदेश, अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए सशस्त्र बलों के कर्मियों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त कर सकती है।
- व्यापक प्रयोज्यता: The restrictions apply broadly, covering not just combat soldiers but also non-combatants like cooks, mechanics, carpenters, and intelligence agency personnel.
What is the doctrine of Substantive Equality used in this judgment?
- औपचारिक बनाम सारभूत: यह केवल औपचारिक समानता (सिर्फ महिलाओं को आवेदन करने की अनुमति देना) से आगे बढ़कर, अतीत के भेदभाव को स्वीकार करते हुए न्यायसंगत परिणाम (जैसे 50% आवंटन अनिवार्य करना) सुनिश्चित करने की दिशा में बढ़ता है।
- संवैधानिक आधार: It draws on Article 15(3), empowering the State to make special provisions for women to correct structural, institutional, and historical disadvantages in public employment.
अंतर-विषय पैटर्न
कॉम्बैट बनाम नॉन-कॉम्बैट आर्म्स के बीच अंतर
The SC mandate currently applies to support arms like JAG and Education. Direct frontline combat roles (infantry, armoured) remain a separate policy debate where the executive still heavily invokes operational exceptions.
अनुच्छेद 33 बनाम कार्यपालिका का अतिरेक
The SC clarified that while Parliament can restrict military FRs under Article 33, the military executive cannot arbitrarily cap women's recruitment via administrative "induction policies" violating Articles 14 and 15.
Expect a Prelims statement comparing women's entry in combat vs support arms, evaluated against Article 33 and Section 12 of the Army Act.
संबद्ध PYQ · 2
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- 2023MainsGS2
Explain the constitutional perspectives of Gender Justice with the help of relevant Constitutional Provisions and case laws.
- 2024MainsGS1
Distinguish between gender equality, gender equity and women's empowerment. Why is it important to take gender concerns into account in programme design and implementation?