सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर कानून याचिकाओं पर हाई कोर्ट की कार्यवाही रोकी
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह घटनाक्रम GS2 के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मौलिक अधिकारों (Article 21, स्वयं द्वारा महसूस की गई लैंगिक पहचान), कमजोर वर्गों के कल्याण (Transgender Persons Act) और न्यायिक प्रक्रियाओं (संवैधानिक एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए High Courts से मामलों को स्थानांतरित करने की Supreme Court की शक्ति) के अंतर्संबंधों को दर्शाता है। यह विधायी उपायों और NALSA निर्णय जैसे ऐतिहासिक न्यायिक मिसालों के बीच जारी तनाव को उजागर करता है।
सारांश
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2026 की चुनौतियों से संबंधित कई हाई कोर्ट्स में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है। केंद्र ने विरोधाभासी निर्णयों से बचने के लिए इन मामलों को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की सफलतापूर्वक मांग की। यह कानूनी विवाद याचिकाकर्ताओं के इस दावे पर केंद्रित है कि 2026 का संशोधन 2014 के NALSA निर्णय को कमजोर करता है, जिसने अनुच्छेद 21 के तहत स्वयं-अनुभूत लिंग पहचान (self-perceived gender identity) को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी थी। इसके विपरीत, सरकार ने, चीफ जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणियों के समर्थन से, तर्क दिया है कि यह संशोधन व्यक्तियों को आरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए गलत तरीके से ट्रांसजेंडर स्थिति का दावा करने से रोकता है। सॉलिसिटर जनरल ने सुनवाई के लिए तीन न्यायाधीशों की बेंच (Bench) गठित करने का अनुरोध किया है।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2026 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली सभी कार्यवाहियों पर रोक लगा दी है।
- केंद्र ने विभिन्न उच्च न्यायालयों से विरोधाभासी निर्णयों को रोकने के लिए ऐसे सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट में लाने हेतु एक स्थानांतरण याचिका (transfer petition) दायर की।
- याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि 2026 का संशोधन ऐतिहासिक 2014 के NALSA फैसले का उल्लंघन करता है, जिसने स्वयं द्वारा निर्धारित लैंगिक पहचान (self-perceived gender identity) के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया था।
- सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुझाव दिया कि इस मामले की सुनवाई तीन सदस्यीय पीठ द्वारा की जानी चाहिए, क्योंकि NALSA का फैसला दो सदस्यीय पीठ द्वारा सुनाया गया था।
- न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने सरकार की इस चिंता पर गौर किया कि आरक्षण लाभों का गलत तरीके से दावा करने के लिए व्यक्तियों को ट्रांसजेंडर होने का 'स्वांग' (masquerading) रचने से रोकने हेतु यह संशोधन आवश्यक है।
महत्वपूर्ण शब्द
ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2026
2019 के अधिनियम में संशोधन करने वाला 2026 का एक कानून, जो कथित तौर पर ट्रांसजेंडर की परिभाषा को सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान तक सीमित करता है और पिछले स्व-पहचान मॉडल के स्थान पर कानूनी मान्यता के लिए चिकित्सा प्रमाणन को अनिवार्य बनाता है।
UPSC context
GS पेपर II: सामाजिक न्याय और सरकारी नीतियां। यह कमजोर वर्गों और लैंगिक अधिकारों को प्रभावित करने वाले विधायी परिवर्तनों की समझ का परीक्षण करता है।
NALSA निर्णय (2014)
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय जिसने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 'तीसरे लिंग' के रूप में मान्यता दी और अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत अपनी लैंगिक पहचान स्वयं निर्धारित करने के उनके मौलिक अधिकार की पुष्टि की।
UPSC context
जीएस पेपर II: न्यायपालिका और संवैधानिक अधिकार। लैंगिक न्याय और न्यायिक सक्रियता के लिए एक अनिवार्य मिसाल।
अनुच्छेद 139A
संवैधानिक प्रावधान जो सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट्स से मामलों को अपने पास वापस मंगाने की अनुमति देता है, यदि उनमें सामान्य महत्व के समान 'कानून के सारवान प्रश्न' (substantial questions of law) शामिल हों।
UPSC context
GS Paper II: भारतीय न्यायपालिका। यह SC के असाधारण क्षेत्राधिकारों और न्यायिक दक्षता तंत्र के ज्ञान का परीक्षण करता है।
स्व-अनुभूत लैंगिक पहचान
किसी व्यक्ति की अपने स्वयं के जेंडर की आंतरिक समझ, जिसे SC ने NALSA मामले में Article 21 के तहत गरिमा और निजता से जुड़े एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है।
UPSC context
GS Paper II: मौलिक अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निजता (Puttaswamy) और पहचान-आधारित अधिकारों पर बहस के लिए प्रासंगिक।
स्थानांतरण याचिका
न्याय की एकरूपता सुनिश्चित करने या विभिन्न राज्यों के बीच विरोधाभासी निर्णयों का समाधान करने के लिए, किसी मामले को एक अदालत से दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने हेतु सुप्रीम कोर्ट में किया गया एक प्रक्रियात्मक अनुरोध।
UPSC context
GS Paper II: न्यायपालिका। यह संघ द्वारा कानूनी चुनौतियों को उच्चतम न्यायालय में समेकित करने के लिए उपयोग की जाने वाली न्यायिक प्रक्रियाओं से संबंधित है।
प्रारंभिक ट्रैप
NALSA निर्णय ने आरक्षण के फर्जी दावों को रोकने के लिए ट्रांसजेंडर पहचान को सत्यापित करने हेतु एक मेडिकल बोर्ड को अनिवार्य किया।
NALSA ने अनुच्छेद 21 के तहत स्व-निर्धारित पहचान को स्थापित किया। मेडिकल बोर्ड 2026 के संशोधन अधिनियम (Amendment Act) की एक विवादास्पद विशेषता है, न कि NALSA निर्णय की।
संबंधित अवधारणाएँ
किन परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से मामलों को वापस ले सकता है?
- अनुच्छेद 139A: अनुच्छेद 139A सुप्रीम कोर्ट को एक या अधिक हाई कोर्ट के समक्ष लंबित मामलों को अपने पास स्थानांतरित करने की शक्ति प्रदान करता है।
- सारवान प्रश्न: यह तब लागू होता है जब मामलों में सामान्य सार्वजनिक महत्व के समान या सारतः समान कानूनी प्रश्न शामिल होते हैं।
- शुरुआत: SC स्वतः संज्ञान ले सकता है, या भारत के अटॉर्नी जनरल के आवेदन पर, या ऐसे किसी मामले के किसी पक्ष के आवेदन पर कार्रवाई कर सकता है।
NALSA (2014) निर्णय के प्रमुख संवैधानिक जनादेश क्या हैं?
- तृतीय लिंग की मान्यता: कानूनी रूप से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को एक अलग 'तीसरे लिंग' के रूप में मान्यता दी गई, जो पूर्ण संवैधानिक संरक्षण के पात्र हैं।
- अनुच्छेद 21 का संरक्षण: यह निर्णय दिया कि स्व-अनुभूत लिंग पहचान का अधिकार व्यक्तिगत स्वायत्तता और गरिमा में निहित एक मौलिक अधिकार है।
- SEBC दर्जा: सरकार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग (SEBC) के रूप में मानने और आरक्षण लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया।
अंतर-विषय पैटर्न
ट्रांसजेंडर अधिकार और SEBC कोटा की जटिलताएँ
लैंगिक पहचान और सकारात्मक कार्रवाई का मेल कानूनी टकराव पैदा करता है, जो हाशिए पर रहने वाले समुदायों और महिलाओं के लिए क्षैतिज बनाम लंबवत आरक्षण के संबंध में चल रही बहसों को दर्शाता है।
अनुच्छेद 139A और न्यायिक समीक्षा का केंद्रीकरण
केंद्र संवेदनशील कानूनों (जैसे IT नियम, CAA और इस अधिनियम) पर विभिन्न उच्च न्यायालयों की खंडित जांच से बचने के लिए अनुच्छेद 139A का तेजी से उपयोग कर रहा है, जिससे संवैधानिक समीक्षा को सीधे सुप्रीम कोर्ट में समेकित किया जा सके।
NALSA के 'आत्म-निर्धारण' (self-determination) सिद्धांत और 2026 के अधिनियम के मेडिकल बोर्ड अधिदेश (medical board mandate) के बीच तुलना करते हुए प्रीलिम्स में एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
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