समसामयिकी

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर कल्याण कानून पर उच्च न्यायालय की कार्यवाही पर रोक लगाई

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह मुद्दा मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 21), लैंगिक न्याय और न्यायिक प्रशासन के अंतर्संबंधों पर आधारित है। यह ऐतिहासिक NALSA निर्णय द्वारा स्व-पहचान वाले जेंडर (gender) की गारंटी और कल्याणकारी योजनाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाए गए राज्य के नियमों के बीच के तनाव को प्रदर्शित करता है।

सारांश

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2026 को चुनौती देने वाली कई उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों पर रोक लगा दी है, और परस्पर विरोधी न्यायिक निर्णयों से बचने के लिए इन मामलों को एकीकृत कर दिया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह संशोधन 2014 के NALSA निर्णय द्वारा स्व-पहचानी गई लैंगिक पहचान को मौलिक अधिकार के रूप में दी गई मान्यता का उल्लंघन करता है। केंद्र का तर्क है कि यह कानून विशेष रूप से स्वैच्छिक उपचार के बजाय जबरन प्रक्रियाओं को लक्षित करता है। यह मामला प्रशासनिक चिंताओं को भी उजागर करता है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश ने ट्रांसजेंडर कल्याण योजनाओं और आरक्षण का दुरुपयोग करने वाले फर्जी लाभार्थियों को रोकने की चुनौती का उल्लेख किया है।

मुख्य बिंदु

  • सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2026 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली चार हाई कोर्टों की कार्यवाहियों पर रोक लगा दी।
  • केंद्र ने उच्च न्यायालयों के बीच 'विचारों की भिन्नता' और विरोधाभासी निर्णयों को रोकने के लिए सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया।
  • याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि 2026 का संशोधन स्व-निर्धारित लैंगिक पहचान के मौलिक अधिकार को हटाकर 2014 के NALSA निर्णय को कमजोर करता है।
  • केंद्र ने संशोधन का बचाव करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य जबरन चिकित्सा प्रक्रियाओं को विनियमित करना है, न कि स्वैच्छिक जेंडर-अफर्रिमिंग उपचारों को प्रतिबंधित करना।
  • मुख्य न्यायाधीश ने उन व्यक्तियों द्वारा ट्रांसजेंडर के रूप में 'छद्म वेश धारण' करने की प्रशासनिक चुनौती को रेखांकित किया, जो वास्तविक लाभार्थियों के लिए निर्धारित कल्याणकारी लाभों और आरक्षणों पर अनुचित रूप से दावा करते हैं।

महत्वपूर्ण शब्द

नालसा निर्णय

उच्चतम न्यायालय का 2014 का ऐतिहासिक निर्णय जिसने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को "तीसरे लिंग" (third gender) के रूप में मान्यता दी। इसने पुष्टि की कि स्वयं द्वारा पहचानी गई लैंगिक पहचान (self-perceived gender identity) का अधिकार अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है।

UPSC context

GS पेपर II (सामाजिक न्याय/न्यायपालिका)। LGBTQIA+ अधिकारों की समझ और मौलिक अधिकारों की न्यायिक व्याख्या का परीक्षण करता है।

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स्व-अनुभूत लैंगिक पहचान

किसी व्यक्ति की अपने जेंडर की जन्मजात मनोवैज्ञानिक समझ, जो उसके जैविक लिंग (biological sex) से स्वतंत्र होती है। सुप्रीम कोर्ट इसे व्यक्तिगत स्वायत्तता, गरिमा और स्वतंत्रता का एक मूल घटक मानता है।

UPSC context

GS पेपर II (मौलिक अधिकार)। व्यक्तिगत अधिकारों और राज्य विनियमन के बीच की सीमाओं पर बहस के लिए प्रासंगिक।

Source
उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2026

ट्रांसजेंडर अधिकार कानून में एक (2026) विधायी संशोधन, जिसे मेडिकल बोर्ड प्रमाणन शुरू करने और NALSA के फैसले द्वारा स्थापित 'स्व-पहचान' (self-identification) के मानक को कथित तौर पर कमजोर करने के लिए चुनौती दी गई है।

UPSC context

GS Paper II (सामाजिक न्याय/कल्याणकारी तंत्र)। कमजोर वर्गों के लिए न्यायिक मिसालों के साथ विधायी अनुपालन का मूल्यांकन करता है।

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अनुच्छेद 139A (स्थानांतरण याचिका)

एक संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 139A) जो सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक एकरूपता सुनिश्चित करने और विरोधाभासी निर्णयों से बचने के लिए उच्च न्यायालयों से "विधि के सारवान प्रश्नों" (substantial questions of law) वाले मामलों को अपने पास स्थानांतरित करने की अनुमति देता है।

UPSC context

GS पेपर II (न्यायपालिका)। Supreme Court की शक्तियों और भारत की एकीकृत न्यायिक प्रणाली की प्रकृति को समझने के लिए आवश्यक।

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फर्जी लाभार्थी

ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए विशेष रूप से तैयार की गई सकारात्मक कार्रवाई (आरक्षण) और सामाजिक सुरक्षा लाभों का अपात्र व्यक्तियों द्वारा दुरुपयोग किए जाने से रोकने की राज्य की प्रशासनिक चुनौती।

UPSC context

GS Paper II (कल्याणकारी योजनाएं/गवर्नेंस)। हाशिए पर रहने वाले समूहों तक लाभों की लक्षित पहुंच (delivery) में आने वाली कार्यान्वयन संबंधी बाधाओं को रेखांकित करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

उच्चतम न्यायालय केवल महान्यायावादी के अनुरोध पर ही उच्च न्यायालयों से लंबित मामलों को स्थानांतरित कर सकता है।

अनुच्छेद 139A के तहत, सुप्रीम कोर्ट कानून के समान प्रश्नों वाले मामलों को न केवल AG द्वारा, बल्कि स्वत: संज्ञान (suo motu) लेकर या किसी पक्ष द्वारा आवेदन के माध्यम से भी अपने पास मंगवा सकता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Polity & Constitution

अनुच्छेद 139A के तहत सुप्रीम कोर्ट की मामलों को स्थानांतरित करने की शक्तियां क्या हैं?

  • विधि का सारभूत प्रश्न: SC एक या अधिक HCs में लंबित मामलों को वापस ले सकता है यदि उनमें सामान्य महत्व के कानून का वही सारभूत प्रश्न शामिल हो।
  • शुरुआत करने की प्रक्रिया: स्थानांतरण की प्रक्रिया स्वतः संज्ञान (suo motu), भारत के महान्यायवादी के आवेदन पर, या मामले के किसी पक्ष द्वारा शुरू की जा सकती है।
  • अंतर-हाईकोर्ट स्थानांतरण: SC को न्याय सुनिश्चित करने के लिए किसी भी मामले को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने का अधिकार भी प्राप्त है।
Social Justice & Fundamental Rights

NALSA बनाम भारत संघ (2014) निर्णय के मुख्य दिशा-निर्देश क्या थे?

  • तृतीय लिंग को मान्यता: संविधान के भाग III के तहत उनके अधिकारों की सुरक्षा के उद्देश्य से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कानूनी रूप से एक अलग 'तीसरे लिंग' के रूप में मान्यता दी।
  • अनुच्छेद 21 का अधिदेश: घोषित किया कि आत्म-अनुभूत लैंगिक पहचान का अधिकार जीवन, गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा है।
  • SEBC दर्जा: केंद्र और राज्यों को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग (SEBC) के रूप में मानने और कल्याण एवं आरक्षण लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया।

अंतर-विषय पैटर्न

  • न्यायिक एकीकरण बनाम उच्च न्यायालय की स्वायत्तता

    SC में मामलों का समेकन एकरूपता सुनिश्चित करता है लेकिन यह विभिन्न उच्च न्यायालयों की व्याख्याओं के छनन (filtering) लाभ की अनदेखी करता है, जो न्यायिक संघवाद (judicial federalism) और संवैधानिक पीठों के गठन में एक निरंतर बहस का विषय है।

  • कल्याणकारी लक्षीकरण और फर्जी लाभार्थी

    ट्रांसजेंडर कोटे का लाभ उठाने वाले फर्जी लाभार्थियों पर CJI की चिंता GS2/GS3 के DBT और PDS में समावेशन/अपवर्जन (inclusion/exclusion) त्रुटियों के विषयों और कठोर प्रमाणन तथा स्व-घोषणा के बीच के द्वंद्व को दर्शाती है।

अनुच्छेद 139A की केस-ट्रांसफर शक्तियों और NALSA निर्णय के SEBC निर्देशों को मिलाकर एक बहु-कथनीय (multi-statement) Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 2

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  • 2023MainsGS2

    Explain the constitutional perspectives of Gender Justice with the help of relevant Constitutional Provisions and case laws.

  • 2023MainsGS2

    Who are entitled to receive free legal aid? Assess the role of the National Legal Services Authority (NALSA) in rendering free legal aid in India.