सुप्रीम कोर्ट ने आतंकी मामले में समय से पहले रिहाई पर रोक लगाई
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह लेख गंभीर आतंकवादी अपराधों के मामलों में सजा के सुधारात्मक सिद्धांत (लंबी कैद के बाद सजा में छूट) और प्रतिशोधात्मक/निवारक (deterrence) सिद्धांत के बीच के द्वंद्व को रेखांकित करता है। यह सजा माफी (remission) के संबंध में राज्य की कार्यकारी शक्तियों, विशेष अनुमति याचिका (Special Leave Petition) जैसे न्यायिक समीक्षा तंत्रों और आतंकवाद विरोधी कानूनों के अनुप्रयोग पर चर्चा करता है।
सारांश
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1993 के कोलकाता के बहुबाजार विस्फोटों की साजिश रचने के दोषी 78 वर्षीय राशिद खान की समय से पूर्व रिहाई पर रोक लगा दी है, जिसमें 69 लोगों की मृत्यु हुई थी। यह हस्तक्षेप पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका (SLP) के माध्यम से किया गया, जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुधारात्मक आधार पर उसे सजा में छूट (remission) प्रदान की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि आतंकवादी जैसी गतिविधि में मास्टरमाइंड के रूप में खान की भूमिका की गंभीरता को देखते हुए एक सख्त दृष्टिकोण आवश्यक है, और न्यायालय ने राज्य सजा समीक्षा बोर्ड (State Sentence Review Board) द्वारा उसे रिहा करने के पिछले इनकार का समर्थन किया। यह मामला लंबे समय से सजा काट रहे दोषियों के लिए सुधारात्मक न्याय और TADA जैसे कठोर आतंकवाद-रोधी ढांचों में निवारक आवश्यकताओं के बीच न्यायिक संघर्ष को रेखांकित करता है।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें 1993 के बोबाजार विस्फोट के मास्टरमाइंड राशिद खान को समय से पूर्व रिहाई देने का निर्देश दिया गया था। इस विस्फोट में 69 लोगों की जान गई थी।
- पश्चिम बंगाल सरकार ने हाईकोर्ट के सुधारात्मक दृष्टिकोण को चुनौती देते हुए एक विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि State Sentence Review Board ने खान की सजा में छूट (remission) को बार-बार खारिज कर दिया था।
- सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने टिप्पणी की कि यह अपराध एक आतंकवादी गतिविधि के समान था और मास्टरमाइंड की भूमिका को उस सह-अभियुक्त की भूमिका से अलग बताया जिसे 2014 में सजा माफी मिली थी।
- खान को 2001 में IPC, विस्फोटक अधिनियम और टाडा (TADA) के तहत दोषी ठहराया गया था और वे 33 वर्षों से जेल में हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
विशेष अनुमति याचिका (SLP)
अनुच्छेद 136 के तहत एक विवेकाधीन शक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय को सैन्य न्यायालयों को छोड़कर, भारत के किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील करने की विशेष अनुमति प्रदान करने की अनुमति देती है।
UPSC context
GS पेपर II: न्यायपालिका। सुप्रीम कोर्ट के विवेकाधीन क्षेत्राधिकार और अनुच्छेद 136 के ज्ञान का परीक्षण करता है।
आतंकवादी और विध्वंसक गतिविधियां (निवारण) अधिनियम (TADA)
भारत का पहला प्रमुख आतंकवाद-विरोधी कानून (1985–1995), जो अपनी कठोर जमानत शर्तों, विशेष न्यायालयों और उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारियों के समक्ष दिए गए इकबालिया बयानों को साक्ष्य के रूप में स्वीकार्यता के लिए जाना जाता था।
UPSC context
GS पेपर III: आंतरिक सुरक्षा। आतंकवाद विरोधी ढांचे के विकास और नागरिक स्वतंत्रता से संबंधित।
राज्य सजा समीक्षा बोर्ड (SSRB)
एक कार्यकारी निकाय जो पुनर्वास और सार्वजनिक सुरक्षा के बीच संतुलन बनाते हुए, राज्य सरकार को समय पूर्व रिहाई या परिहार (remission) की सिफारिश करने के लिए दीर्घकालिक सजायाफ्ता कैदियों के आचरण की समीक्षा करता है।
UPSC context
GS Paper II: कार्यपालिका और आपराधिक न्याय प्रणाली। जेल सुधारों और कार्यकारी क्षमादान की समझ का परीक्षण करता है।
परिहार
जेल की सजा के कानूनी स्वरूप को बदले बिना उसकी अवधि को कम करना। यह अनुच्छेद 72/161 और CrPC की धारा 432 जैसे वैधानिक प्रावधानों द्वारा शासित होता है।
UPSC context
GS Paper II: संवैधानिक प्रावधान। क्षमादान की शक्तियों और शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
दंड का सुधारात्मक सिद्धांत
अपराधिक न्याय का एक दर्शन जो केवल प्रतिशोध या निवारण के बजाय अपराधी के पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसका उद्देश्य उन्हें कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में समाज में पुनः एकीकृत करना है।
UPSC context
GS पेपर IV: एथिक्स/GS पेपर II। सजा के उद्देश्य और मानवाधिकारों पर बहस के लिए प्रासंगिक।
अनुच्छेद 136
संवैधानिक प्रावधान जो सुप्रीम कोर्ट को किसी भी भारतीय अदालत से अपीलों पर विचार करने की पूर्ण और विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, जो घोर अन्याय को रोकने के लिए एक अवशिष्ट शक्ति (residual power) के रूप में कार्य करती है।
UPSC context
GS पेपर II: भारतीय संविधान। सुप्रीम कोर्ट की विशिष्ट अपीलीय शक्तियों के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
14 वर्ष का वास्तविक कारावास पूरा करने के बाद, एक आजीवन कारावास के सजायाफ्ता कैदी को छूट (remission) का दावा करने का मौलिक अधिकार प्राप्त हो जाता है।
परिहार (Remission) कोई मौलिक या पूर्ण अधिकार नहीं है। यह एक वैधानिक और विवेकाधीन कार्यकारी विशेषाधिकार है, जो राज्य की नीतियों और राज्य सजा समीक्षा बोर्ड (State Sentence Review Board) की सिफारिशों द्वारा शासित होता है।
संबंधित अवधारणाएँ
अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिका (Special Leave Petition) का दायरा क्या है?
- विवेकाधीन शक्ति: यह सुप्रीम कोर्ट की एक विवेकाधीन और अवशिष्ट शक्ति है, जिसका अर्थ है कि इस पर अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है।
- व्यापक क्षेत्राधिकार: इसे भारत के राज्यक्षेत्र में किसी भी न्यायालय या अधिकरण के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के विरुद्ध दायर किया जा सकता है।
- सैन्य अपवाद: अनुच्छेद 136 स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट को सैन्य न्यायाधिकरणों या कोर्ट-मार्शल के निर्णयों के खिलाफ विशेष अनुमति (special leave) देने से रोकता है।
संवैधानिक क्षमादान, सांविधिक परिहार से किस प्रकार भिन्न है?
- संवैधानिक क्षमादान: क्षमादान (अनुच्छेद 72/161) दोषी को अपराध, सजा और सभी कानूनी अयोग्यताओं से पूरी तरह मुक्त कर देता है।
- सांविधिक परिहार: परिहार (CrPC/BNSS के तहत) सजा के कानूनी स्वरूप को बदले बिना या दोषसिद्धि को मिटाए बिना केवल उसकी अवधि को कम करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
आतंकवादी अपराधों में सजा में छूट की सीमाएं
उम्रदराज दोषियों (30+ वर्षों की सजा काट चुके) के लिए सुधारात्मक न्याय और आतंकवाद विरोधी कानूनों (TADA/UAPA) में आवश्यक कठोर निवारण (deterrence) के बीच का टकराव GS2 (Judiciary/Human Rights) और GS3 (Internal Security) को जोड़ता है।
कार्यकारी विवेकाधिकार बनाम न्यायिक समीक्षा
बिल्किस बानो मामले के बाद, समय से पहले रिहाई में कार्यकारी विवेकाधिकार सुप्रीम कोर्ट की निरंतर जांच के दायरे में है, जो मनमानी छूट (remissions) पर राज्य समीक्षा बोर्डों और न्यायिक निगरानी के बीच के तनाव को रेखांकित करता है।
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