समसामयिकी

तमिलनाडु कुलपति नियुक्ति और संघवाद के विवाद

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह राज्य सरकारों और राज्यपालों के बीच राज्य विश्वविद्यालयों के नियंत्रण को लेकर जारी संरचनात्मक संघर्ष को रेखांकित करता है, जो कि संघवाद (federalism) का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह 'audi alteram partem' (सुनवाई का अधिकार) की प्रक्रियात्मक आवश्यकता पर भी जोर देता है, जिसे संवैधानिक न्यायालयों द्वारा विधायी प्रावधानों पर अंतरिम रोक (interim stays) लगाने से पहले अपनाना चाहिए।

सारांश

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया है, जिसने राज्य संचालित विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए तमिलनाडु सरकार के संशोधित प्रावधान पर रोक लगा दी थी। शीर्ष अदालत ने अपना यह फैसला प्रक्रियात्मक आधार पर सुनाया, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही एकपक्षीय (ex-parte) आदेश पारित किया था। इस मामले को अब नए सिरे से सुनवाई के लिए वापस हाई कोर्ट भेज दिया गया है। विवाद का मुख्य केंद्र वर्तमान संघीय टकराव को दर्शाता है, क्योंकि कई राज्यों की विधायिकाएं कुलपतियों की नियुक्तियों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहती हैं, जो पारंपरिक रूप से राज्यपाल द्वारा कुलाधिपति के रूप में अपनी पदेन क्षमता में किया जाता है।

मुख्य बिंदु

  • सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है, जिसने तमिलनाडु सरकार को कुलपतियों (Vice-Chancellors) की नियुक्ति के अपने नए प्रावधान को लागू करने से रोक दिया था।
  • सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को मुख्य रूप से इसलिए रद्द कर दिया क्योंकि यह एक एकपक्षीय (ex-parte) निर्णय था, जिसे राज्य सरकार को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना पारित किया गया था।
  • सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट को मामले को नई सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने और छह सप्ताह के भीतर अंतरिम आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया।
  • यह मूल विवाद तमिलनाडु विधानमंडल द्वारा पारित उन विधेयकों से उपजा है, जिनका उद्देश्य कुलपतियों (Vice-Chancellors) की नियुक्ति की शक्ति को राज्यपाल (कुलाधिपति) से वापस लेकर स्वयं के पास लाना है।
  • राज्य का तर्क है कि वह विश्वविद्यालय के मामलों पर कानून बनाने के लिए सक्षम है और उसने उन दावों का खंडन करने के लिए गुजरात और तेलंगाना जैसे राज्यों में समान प्रथाओं का हवाला दिया कि UGC विनियम (Regulations) सख्ती से लागू होते हैं।

महत्वपूर्ण शब्द

तमिलनाडु विश्वविद्यालय विधि (संशोधन) अधिनियम, 2022

राज्य विधान जो बेहतर प्रशासनिक तालमेल सुनिश्चित करने के लिए कुलपतियों (Vice-Chancellors) की नियुक्ति और उन्हें हटाने की शक्ति को राज्यपाल (कुलाधिपति) से राज्य सरकार को हस्तांतरित करने का प्रयास करता है।

UPSC context

GS पेपर II: संघवाद और राज्य विधायिका। यह विधायी क्षमता तथा राज्य सरकारों और राज्यपाल के बीच गतिरोध की समझ का परीक्षण करता है।

Source
UGC विनियम 2018

कुलपतियों (Vice-Chancellors) की नियुक्ति के लिए योग्यताएं और 'खोज-सह-चयन समिति' (search-cum-selection committee) प्रक्रिया निर्धारित करने वाले संघीय मानक। उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) इन्हें अनिवार्य और परस्पर विरोधी राज्य कानूनों से ऊपर मानता है।

UPSC context

GS पेपर II: केंद्र-राज्य संबंध और शिक्षा। यह नियामक सर्वोच्चता और राज्य संस्थानों पर केंद्रीय दिशानिर्देशों के प्रभाव के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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कुलाधिपति (पदेन भूमिका)

राज्य विश्वविद्यालयों में राज्यपाल द्वारा पदेन (ex-officio) रूप से निभाई जाने वाली एक सांविधिक भूमिका, जो उन्हें राज्य के मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र होकर कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने—जैसे कुलपतियों (Vice-Chancellors) की नियुक्ति करने—की अनुमति देती है।

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GS पेपर II: संवैधानिक पद। राज्यपाल के संवैधानिक कर्तव्यों और विश्वविद्यालय प्रशासन में उनकी वैधानिक भूमिकाओं के बीच के अंतर का परीक्षण करता है।

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विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)

UGC अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय, जो विश्वविद्यालयी शिक्षा में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है।

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GS Paper II: सांविधिक निकाय। सामाजिक क्षेत्र की सेवाओं जैसे उच्च शिक्षा के प्रबंधन में केंद्रीय नियामक निकायों की भूमिका का परीक्षण करता है।

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प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत

"दूसरे पक्ष को सुनने" का कानूनी सिद्धांत (Audi Alteram Partem); सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी क्योंकि इसे राज्य का पक्ष सुने बिना एकतरफा (ex-parte) पारित किया गया था।

UPSC context

GS पेपर II: न्यायपालिका और संवैधानिक उपचार। प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और स्टे ऑर्डर (स्थगन आदेशों) में न्यायिक समीक्षा की सीमाओं की समझ का परीक्षण करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करते समय राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करते हैं।

विश्वविद्यालय के कुलाधिपति (University Chancellor) की भूमिका सांविधिक (statutory) है, संवैधानिक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने लगातार यह माना है कि राज्यपाल कुलाधिपति के कर्तव्यों का निर्वहन अपनी स्वतंत्र और व्यक्तिगत क्षमता में करते हैं, न कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity: Federalism

उच्च शिक्षा पर विधायी शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच कैसे विभाजित है?

  • समवर्ती सूची: सूची III की प्रविष्टि 25 राज्य विधानमंडलों को शिक्षा पर कानून बनाने की अनुमति देती है, जिसमें राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना और विनियमन शामिल है।
  • संघ सूची: सूची I की प्रविष्टि 66 संसद को उच्च शिक्षण संस्थानों में मानकों के समन्वय और निर्धारण पर अनन्य शक्ति प्रदान करती है।
  • सर्वोच्चता के नियम: प्रविष्टि 66 के तहत संसदीय सर्वोच्चता के कारण, UGC विनियमों जैसे अधीनस्थ विधान कानूनी रूप से विरोधाभासी राज्य विश्वविद्यालय अधिनियमों पर प्रभावी होते हैं।
Polity: Judiciary

अनुच्छेद 226(3) के तहत एकपक्षीय अंतरिम आदेशों के संबंध में नियम क्या हैं?

  • एकपक्षीय आदेश: किसी हाई कोर्ट द्वारा विपक्षी पक्ष को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित की गई एक अंतरिम रोक या निषेधाज्ञा।
  • समय सीमा: यदि व्यथित पक्ष एकतरफा आदेश को रद्द करने के लिए आवेदन दायर करता है, तो हाईकोर्ट को दो सप्ताह के भीतर आवेदन का निपटारा करना होगा।
  • स्वतः समाप्ति: यदि हाई कोर्ट इस दो सप्ताह की अवधि के भीतर आवेदन का निपटारा करने में विफल रहता है, तो अंतरिम आदेश स्वतः ही समाप्त हो जाएगा।

अंतर-विषय पैटर्न

  • राज्यपाल की भूमिका और पुंछी आयोग

    VC नियुक्ति विवाद राज्य-राज्यपाल के बीच व्यापक तनाव को दर्शाता है। पुंछी आयोग (2010) ने विशेष रूप से संवैधानिक पद को राजनीतिक विवादों से बचाने के लिए राज्यपालों से कुलाधिपति (Chancellor) की भूमिका वापस लेने की सलाह दी थी।

  • विरोध का सिद्धांत और शिक्षा

    राज्य अधिनियमों पर UGC नियमों की सर्वोच्चता अनुच्छेद 254 का एक उत्कृष्ट अनुप्रयोग है। संघ सूची की प्रविष्टि 66 के तहत निर्मित केंद्रीय ढांचे, समवर्ती सूची के विरोधाभासी राज्य विधानों पर प्रभावी होते हैं।

कुलाधिपति (Chancellor) के रूप में राज्यपाल की वैधानिक स्वायत्तता और अनुच्छेद 163 के तहत उनकी संवैधानिक सीमाओं के बीच तुलना करने वाले एक Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें।

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