समसामयिकी

राज्य सरकार की भर्ती प्रक्रिया और उच्च न्यायालय के निर्णयों पर रोक

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह मामला न्यायिक हस्तक्षेप और कार्यपालिका के कामकाज के बीच तनाव का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह रेखांकित करता है कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं (जैसे राज्य की भर्ती) पर उच्च न्यायालयों द्वारा लगाए गए व्यापक स्थगन (blanket stays) शासन को किस प्रकार बाधित कर सकते हैं, और व्यक्तिगत शिकायतों को व्यापक जनहित तथा प्रशासनिक दक्षता के साथ संतुलित करने में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को प्रदर्शित करता है।

सारांश

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसने नगर प्रशासन और जल आपूर्ति विभाग (MAWS) में 2,569 रिक्तियों के लिए तमिलनाडु सरकार के एक बड़े भर्ती अभियान को रोक दिया था। उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश उन चार उम्मीदवारों की शिकायतों के कारण आया था, जिन्होंने दावा किया था कि उन्हें 'तमिल माध्यम में अध्ययन करने वाले व्यक्ति' (PSTM) कोटे के तहत अनुचित रूप से बाहर रखा गया था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने फैसला सुनाया कि केवल चार अचयनित उम्मीदवारों के कारण पूरी भर्ती प्रक्रिया को रोकना अनुचित था। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि आवश्यक तकनीकी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में 2022-2023 तक शिक्षा के माध्यम के रूप में तमिल का विकल्प उपलब्ध नहीं था, जिससे याचिकाकर्ताओं के लिए वैध PSTM प्रमाण पत्र रखना असंभव हो गया था।

मुख्य बिंदु

  • सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसने तमिलनाडु सरकार के नगर प्रशासन और जल आपूर्ति विभाग में 2,569 रिक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया था।
  • हाईकोर्ट ने चार उम्मीदवारों की शिकायतों के आधार पर भर्ती पर रोक लगा दी थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि तमिल माध्यम में पढ़ने वाले व्यक्तियों (PSTM) के लिए 20% कोटा सही ढंग से लागू नहीं किया जा रहा था।
  • सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि केवल चार उम्मीदवारों के चयन न होने के कारण राज्यव्यापी बड़े पैमाने पर चल रहे भर्ती अभियान पर रोक लगाना असंगत और अनुचित था।
  • तमिलनाडु सरकार ने तर्क दिया कि इन पदों के लिए तकनीकी डिप्लोमा की आवश्यकता थी, और चूंकि इन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में तमिल को केवल 2022-2023 में शुरू किया गया था, इसलिए उम्मीदवार पूर्वव्यापी रूप से वैध PSTM प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकते थे।

महत्वपूर्ण शब्द

तमिल माध्यम में अध्ययन करने वाले व्यक्ति (PSTM) अधिनियम, 2010

तमिलनाडु राज्य का एक कानून जो उन उम्मीदवारों के लिए सरकारी नियुक्तियों में 20% अधिमान्य आरक्षण प्रदान करता है, जिन्होंने अपनी पूरी शिक्षा (प्राथमिक से लेकर अर्हक डिग्री तक) तमिल माध्यम में पूरी की है।

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GS Paper 2: शासन व्यवस्था और सामाजिक न्याय; भाषाई आधार पर आरक्षण और राज्य-विशिष्ट सकारात्मक कार्यवाही नीतियों की समझ का परीक्षण करता है।

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भारत का उच्चतम न्यायालय

भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय (अनुच्छेद 124–147) जो अपीलीय और मूल क्षेत्राधिकार के माध्यम से संविधान के अंतिम व्याख्याकार और मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य करता है।

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जीएस पेपर 2: न्यायपालिका; न्यायालयों के पदानुक्रम, न्यायिक समीक्षा और संवैधानिक प्राधिकरणों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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मद्रास उच्च न्यायालय

तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए उच्च न्यायालय, जो अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर विधिक और मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है।

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GS पेपर 2: न्यायपालिका; राज्य की कार्यकारी कार्रवाइयों और प्रशासनिक भर्ती की निगरानी में High Courts की भूमिका का परीक्षण करता है।

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नगर प्रशासन और जल आपूर्ति (MAWS) विभाग

तमिलनाडु राज्य का एक प्रमुख विभाग, जो शहरी स्थानीय निकायों और नगर पालिकाओं में शहरी बुनियादी ढांचे, नागरिक सेवाओं और जल प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है।

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GS पेपर 2: शासन/स्थानीय स्वशासन; शहरी विकास में प्रशासनिक संरचना और सेवा वितरण के लिए प्रासंगिक।

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स्थगन आदेश

किसी न्यायिक कार्यवाही या निर्णय/आदेश के निष्पादन पर एक अस्थायी रोक, जिसका उपयोग अक्सर उच्चतर न्यायालयों द्वारा आगे की समीक्षा लंबित रहने तक निचली अदालत के फैसलों को रोकने के लिए किया जाता है।

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GS पेपर 2: न्यायपालिका; यह कानूनी प्रक्रियाओं और अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालयों की शक्ति की समझ का परीक्षण करता है।

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क्षैतिज आरक्षण

आरक्षण का एक प्रकार जो विभिन्न ऊर्ध्वाधर श्रेणियों (जैसे SC, ST, OBC) के भीतर लागू होता है ताकि महिलाओं, दिव्यांगों (PwD) या PSTM जैसे विशिष्ट समूहों के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके।

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GS पेपर 2: सामाजिक न्याय; यह ऊर्ध्वाधर (जाति-आधारित) और क्षैतिज (विशेषता-आधारित) आरक्षण मॉडलों के बीच वैचारिक अंतर का परीक्षण करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

अनुच्छेद 16(2) धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास और भाषा के आधार पर लोक नियोजन में भेदभाव का निषेध करता है।

अनुच्छेद 16(2) धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान और निवास को सूचीबद्ध करता है। अनुच्छेद 29 के विपरीत, यह स्पष्ट रूप से 'भाषा' को एक निषिद्ध आधार के रूप में शामिल नहीं करता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Polity - Fundamental Rights

अनुच्छेद 16 के तहत अवसर की समानता के मान्य अपवाद क्या हैं?

  • निवास कानून: संसद (राज्य विधानमंडल नहीं) अनुच्छेद 16(3) के तहत कुछ राज्य/UT रोजगार के लिए निवास को एक शर्त के रूप में निर्धारित कर सकती है।
  • पिछड़े वर्ग: राज्य अनुच्छेद 16(4) के तहत राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न रखने वाले नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान कर सकता है।
  • धार्मिक पद: अनुच्छेद 16(5) के तहत, कोई कानून यह प्रावधान कर सकता है कि किसी धार्मिक पद का पदाधिकारी किसी विशेष धर्म को मानने वाला हो।
Indian Polity - Judiciary

अनुपातिकता और सुविधा के संतुलन के सिद्धांत क्या हैं?

  • आनुपातिकता का सिद्धांत: एक न्यायिक सिद्धांत जो यह निर्धारित करता है कि प्रशासनिक या न्यायिक हस्तक्षेप संतुलित होने चाहिए और समाधान की जाने वाली समस्या की तुलना में अत्यधिक प्रतिबंधात्मक नहीं होने चाहिए।
  • सुविधा का संतुलन: निषेधाज्ञा (injunctions) देने के लिए एक विधिक परीक्षण, जिसके तहत न्यायालयों को जनहित को होने वाली व्यापक क्षति और याचिकाकर्ताओं को होने वाली व्यक्तिगत क्षति के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता होती है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • अधिवास बनाम भाषा-माध्यम कोटा

    जहाँ रोजगार में राज्य अधिवास कोटा को अनुच्छेद 14 और 16(3) के तहत कड़ी जांच का सामना करना पड़ता है, वहीं भाषा-माध्यम प्राथमिकताएं (जैसे TN का PSTM) अलग तरह से काम करती हैं, जो केवल जन्म या निवास के बजाय राज्य के शैक्षिक माध्यमों का लाभ उठाती हैं।

  • 74वां संविधान संशोधन अधिनियम और नगरपालिका राज्य क्षमता

    नगर निगम की 40% रिक्तियों को फ्रीज करना सीधे तौर पर 74वें संशोधन के उद्देश्यों को कमजोर करता है, जिससे जल और स्वच्छता जैसी बुनियादी सेवाएं प्रदान करने की शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता पंगु हो जाती है।

प्रीलिम्स में अनुच्छेद 16(2) के तहत सटीक निषिद्ध आधारों (prohibited grounds) का परीक्षण करने वाले एक कथन (statement) की अपेक्षा करें—अभ्यर्थी अक्सर गलत तरीके से मान लेते हैं कि इसमें 'भाषा' (language) शामिल है।

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  • 2020MainsGS2

    Judicial Legislation is antithetical to the doctrine of separation of powers as envisaged in the Indian Constitution. In this context justify the filing of large number of public interest petitions praying for issuing guidelines to executive authorities.

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    What are the aims and objects of recently passed and enforced, The Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 2024? Whether University/State Education Board examinations, too, are covered under the Act ?

  • 2024MainsGS2

    Explain the reasons for the growth of public interest litigation in India. As a result of it, has the Indian Supreme Court emerged as the world's most powerful judiciary ?