समसामयिकी

संवैधानिक नियुक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट का खंडित फैसला

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

यह सीधे तौर पर संवैधानिक शासन, शक्तियों के पृथक्करण, चुनाव आयोग की संस्थागत स्वतंत्रता और सुप्रीम कोर्ट में विभाजित फैसलों (split verdicts) से संबंधित प्रक्रियात्मक न्यायशास्त्र को प्रभावित करता है।

सारांश

सुप्रीम कोर्ट खंडित फैसलों (split verdicts) और संस्थागत नियुक्तियों से संबंधित एक याचिका पर विचार कर रहा है, जिससे न्यायिक समीक्षा की प्रक्रियाओं, खंडित फैसलों के लिए बेंच के गठन और भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे पर ध्यान केंद्रित हुआ है।

मुख्य बिंदु

  • सर्वोच्च न्यायालय उच्च दांव वाले मामलों में विभाजित फैसलों (split verdicts) को चुनौती देने वाली याचिका की जांच कर रहा है, और विशेष रूप से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जैसे संवैधानिक या महत्वपूर्ण मुद्दों पर न्यायाधीशों के असहमत होने पर अपनाए जाने वाले तंत्र पर सवाल उठा रहा है।
  • यह मामला भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) की स्वतंत्रता और इसके शीर्ष अधिकारियों की नियुक्ति को विनियमित करने वाले विधायी ढाँचों के आसपास चल रही चर्चा को रेखांकित करता है।
  • उच्च न्यायपालिका की बेंचों में खंडित फैसले (स्प्लिट वर्डिक्ट) के कारण इसे किसी बड़ी बेंच या तीसरे जज के पास भेजना आवश्यक हो जाता है, जिससे न्यायिक दक्षता, निश्चितता और एकरूपता से जुड़े कानूनी सवाल खड़े होते हैं।

महत्वपूर्ण शब्द

संविधान पीठ

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की कम से कम पाँच न्यायाधीशों की एक विशेष पीठ, जिसे संविधान की व्याख्या से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों वाले मामलों का फैसला करने के लिए अनुच्छेद 145(3) के तहत गठित किया जाता है।

UPSC context

UPSC GS पेपर II (भारतीय राजव्यवस्था): सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार, न्यायिक समीक्षा और ऐतिहासिक संवैधानिक व्याख्या की प्रक्रियाओं की समझ का परीक्षण करता है।

Source
संविधान का अनुच्छेद 324

संविधान के भाग XV के तहत वह मुख्य अनुच्छेद जो चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण को एक स्वायत्त भारत निर्वाचन आयोग में निहित करता है।

UPSC context

UPSC GS पेपर II (संवैधानिक निकाय): भारत के निर्वाचन आयोग की शक्तियों, स्वायत्तता और विकास को समझने के लिए आवश्यक।

Source
मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदाअवधि) अधिनियम, 2023

एक 2023 का विधायी ढांचा जो 1991 के अधिनियम के स्थान पर आया है, और मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा की शर्तों और पदावधि को नियंत्रित करता है।

UPSC context

UPSC GS पेपर II (राजव्यवस्था और शासन): नियुक्तियों में संस्थागत स्वायत्तता और कार्यपालिका-न्यायपालिका संतुलन से संबंधित विधายकीय परिवर्तनों का परीक्षण करता है।

Source

संबंधित अवधारणाएँ

Polity Constitutional Bodies

भारत के निर्वाचन आयोग के लिए संवैधानिक ढांचा और नियुक्ति प्रक्रिया क्या है?

  • संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 324 राष्ट्रपति द्वारा तय किए गए CEC और अन्य आयुक्तों से मिलकर बने निर्वाचन आयोग में चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण को निहित करता है।
  • साविधिक पैनल: 2023 के अधिनियम के तहत, चयन समिति में प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), लोकसभा में विपक्ष के नेता/सबसे बड़े एकल विपक्षी दल के नेता, और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।
  • कार्यकाल और दर्जा: CEC और ECs छह साल के कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, अपने पद पर बने रहते हैं, और उनका दर्जा तथा वेतन सुप्रीम कोर्ट के जजों के बराबर होता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • ECI Appointments + शक्तियों का पृथक्करण

    2023 के अधिनियम के माध्यम से ECI की नियुक्तियों में न्यायिक निगरानी का कम होना, न्यायाधिकरणों और नियामक निकायों की नियुक्तियों में शक्तियों के पृथक्करण और कार्यकारी प्रभुत्व पर चल रही बहसों को दर्शाता है।

  • खंडित फैसले + न्यायिक बैकलॉग और सुधार

    संवैधानिक मामलों में बंटे हुए फैसले (स्प्लिट वर्डिक्ट) न्यायिक वितरण में प्रणालीगत देरी को उजागर करते हैं, जो न्यायिक संरचनात्मक सुधारों को मामलों के बैकलॉग और न्याय वितरण की समय-सीमा से सीधे तौर पर जोड़ते हैं।

अनुच्छेद 324, अनूप बरनवाल फैसले और 2023 के ECI नियुक्ति अधिनियम के संशोधनों को मिलाने वाले एक कथन-आधारित प्रश्न (statement-based question) की अपेक्षा करें।

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  • 2022MainsGS2

    Discuss the role of the Election Commission of India in the light of the evolution of the Model Code of Conduct.

  • 2018MainsGS2

    In the light of recent controversy regarding the use of Electronic Voting Machines (EVM), what are the challenges before the Election Commission of India to ensure the trustworthiness of elections in India?