सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक संस्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश को बरकरार रखा
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह निर्णय अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के विस्तारित होते क्षितिजों और मानवाधिकारों तथा पशु कल्याण के बीच के संघर्षों को न्यायालय द्वारा सुलझाने के तरीके को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। यह नगरपालिका की जवाबदेही, NGOs के लिए टॉर्ट लायबिलिटी (tort liability) और सार्वजनिक सुरक्षा के संबंध में शहरी शासन पर एक महत्वपूर्ण मिसाल स्थापित करता है।
सारांश
उच्चतम न्यायालय ने आवारा कुत्तों के अधिकारों की तुलना में मानव जीवन और सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता देने वाले अपने नवंबर 2025 के फैसले को बरकरार रखा है। आदेश में संशोधन करने से इनकार करते हुए, कोर्ट ने अस्पतालों और स्कूलों जैसे अधिक भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक संस्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश दिया, और स्पष्ट किया कि नसबंदी (sterilization) और टीकाकरण (vaccination) के बाद भी उन्हें इन क्षेत्रों में वापस नहीं छोड़ा जा सकता है। अनुच्छेद 21 के दायरे का विस्तार करते हुए, न्यायालय ने कहा कि गरिमा के साथ जीने के अधिकार में जानवरों के हमलों से शारीरिक नुकसान के डर के बिना सार्वजनिक स्थानों पर घूमने की स्वतंत्रता भी शामिल है। यह निर्णय पशु जन्म नियंत्रण (ABC) नियम, 2023 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के बीच सामंजस्यपूर्ण व्याख्या (harmonious reading) का आह्वान करता है। यह नगर निकायों को रेबीज से प्रभावित, असाध्य रूप से बीमार या आक्रामक कुत्तों को इच्छा-मृत्यु (euthanize) देने की अनुमति देता है और पशु कल्याण संगठनों को कानूनी रूप से उत्तरदायी (tortious liability) ठहराता है यदि वे उन कुत्तों को खिलाते हैं जो बाद में संस्थानों में लोगों पर हमला करते हैं। इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालयों (High Courts) को आदेश का पालन न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ स्वत: संज्ञान (suo motu) लेते हुए कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने अपने नवंबर 2025 के आदेश को संशोधित करने से इनकार कर दिया, जिसमें स्कूलों और अस्पतालों जैसे भारी भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक संस्थानों में आवारा कुत्तों के अधिकारों की तुलना में मानवीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है।
- अनुच्छेद 21 की व्याख्या का विस्तार करते हुए, न्यायालय ने व्यवस्था दी कि गरिमा के साथ जीने के अधिकार में आवारा कुत्तों के हमलों के डर के बिना सार्वजनिक स्थानों पर आने-जाने की स्वतंत्रता शामिल है।
- संवेदनशील क्षेत्रों से हटाए गए आवारा कुत्तों को टीकाकरण और नसबंदी के बाद भी उन्हीं संस्थानों में वापस नहीं छोड़ा जा सकता है।
- नगरपालिका अधिकारियों को उन कुत्तों के लिए इच्छामृत्यु (euthanasia) का उपयोग करने की कानूनी रूप से अनुमति है जो रेबीज से संक्रमित, लाइलाज रूप से बीमार या प्रमाणित रूप से खतरनाक हैं।
- पशु कल्याण संगठन जो संस्थागत परिसरों के भीतर कुत्तों को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं, उन्हें अब उसके परिणामस्वरूप होने वाले किसी भी नुकसान या कुत्ते के काटने के लिए अपकृत्य दायित्व (tortious liability) वहन करना होगा।
- राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रत्येक जिले में कम से कम एक पूर्णतः कार्यात्मक पशु जन्म नियंत्रण केंद्र (Animal Birth Control Centre) स्थापित करना होगा।
- उच्च न्यायालयों को उन नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ स्वतः संज्ञान (suo motu) अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का अधिकार दिया गया है, जो इन सुरक्षा और नियंत्रण निर्देशों का पालन करने में विफल रहते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
संविधान का अनुच्छेद 21
जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देने वाला एक मौलिक अधिकार। हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आवारा कुत्तों के हमलों के डर के बिना सार्वजनिक स्थानों तक पहुँच के अधिकार को भी शामिल करते हुए इसका विस्तार किया।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था) - मौलिक अधिकार। जीवन के अधिकार बनाम सार्वजनिक सुरक्षा की विकसित होती न्यायिक व्याख्या का परीक्षण करता है।
पशु जन्म नियंत्रण (ABC) नियम, 2023
PCA Act 1960 के तहत अधिसूचित, ये नियम आवारा कुत्तों की जनसंख्या नियंत्रण के लिए Capture-Sterilise-Vaccinate-Release (CSVR) मॉडल को अनिवार्य बनाते हैं, जो उन्हें मारने (culling) के बजाय मानवीय व्यवहार को प्राथमिकता देते हैं।
UPSC context
GS पेपर II (सांविधिक नियम) और GS पेपर III (पर्यावरण/नैतिकता)। यह प्रत्यायोजित विधान और शहरी प्रबंधन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960
पशु कल्याण के लिए भारत का प्राथमिक कानून। यह भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (Animal Welfare Board of India) की स्थापना करता है और जानवरों की पीड़ा को रोकने या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए उन्हें मानवीय तरीके से समाप्त करने (humane destruction) की अनुमति देता है।
UPSC context
GS पेपर II (सामाजिक न्याय/कानून)। पर्यावरण संबंधी विधानों की समझ और अधिकारों तथा सुरक्षा के बीच संतुलन का परीक्षण करता है।
अपकृत्यपूर्ण दायित्व
एक कानूनी दायित्व जिसमें किसी पक्ष को दीवानी दोष (civil wrong) के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। SC ने निर्णय दिया कि संस्थानों में कुत्तों को खाना खिलाने वाले पशु कल्याण समूहों को किसी भी हमले के लिए इसे स्वीकार करना होगा।
UPSC context
GS पेपर II (शासन व्यवस्था/कानून)। यह गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और जन कल्याण में शामिल व्यक्तियों के लिए कानूनी जवाबदेही तंत्र के ज्ञान का परीक्षण करता है।
नगर निकाय
शहरी स्थानीय निकाय (ULBs) जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए उत्तरदायी हैं। इस मामले में, उन्हें संस्थानों से आवारा पशुओं को हटाने और जिला स्तरीय ABC केंद्र स्थापित करने का कार्य सौंपा गया है।
UPSC context
GS पेपर II (स्थानीय शासन)। शहरी संकटों के प्रबंधन में 74वें संशोधन संस्थानों की भूमिका और जवाबदेही का परीक्षण करता है।
उच्च न्यायालय (स्वतः संज्ञान निगरानी)
राज्य स्तर की उच्च अदालतें। सुप्रीम कोर्ट ने विशिष्ट रूप से सुओ मोटो कार्यवाही के माध्यम से आवारा कुत्तों के प्रबंधन के अनुपालन की निगरानी को हाई कोर्ट्स को विकेंद्रीकृत किया है।
UPSC context
GS पेपर II (न्यायपालिका)। न्यायिक सक्रियता, पदानुक्रमित निगरानी और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के कार्यान्वयन की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 सभी आवारा जानवरों की कल्लिंग या इच्छामृत्यु को पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है।
PCA अधिनियम की धारा 11(3) स्पष्ट रूप से आवारा कुत्तों (या पागल/असाध्य रूप से बीमार जानवरों) को मानवीय तरीके से समाप्त करने को क्रूरता के दंडनीय अपराध के रूप में माने जाने से छूट देती है।
संबंधित अवधारणाएँ
पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत स्थापित प्रमुख नियामक निकाय कौन से हैं?
- भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड (AWBI): एक वैधानिक सलाहकार निकाय, जो वर्तमान में मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (MoEFCC से स्थानांतरित) के तहत कार्यरत है।
- CPCSEA: वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रयोग में पशुओं के उपयोग को विनियमित करने वाली एक सांविधिक समिति।
- राज्य बोर्ड: यह अधिनियम राज्य सरकारों को स्थानीय अनुपालन की निगरानी के लिए राज्य पशु कल्याण बोर्ड गठित करने का निर्देश देता है।
सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक सुरक्षा और पर्यावरणीय अधिकारों के संबंध में अनुच्छेद 21 का विस्तार किस प्रकार किया है?
- व्यापक दायरा: SC ने 'जीवन के अधिकार' की व्याख्या करते हुए इसमें प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने (सुभाष कुमार मामला) और निवारणीय खतरों से सुरक्षा को शामिल किया है।
- सुरक्षित स्थलों का अधिकार: हालिया निर्णय यह स्पष्ट करता है कि मानवीय गरिमा में सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित रूप से आवागमन की स्वतंत्रता शामिल है, जो संवेदनशील क्षेत्रों में परस्पर विरोधी पशु अधिकारों पर वरीयता रखती है।
अंतर-विषय पैटर्न
अपकृत्य दायित्व बनाम मौलिक कर्तव्य
आवारा पशुओं को खिलाने वाले NGOs के विरुद्ध 'अपकृत्य दायित्व' (tortious liability) का सुप्रीम कोर्ट का अनुप्रयोग, मौलिक कर्तव्यों (जीवों के प्रति दया) और सार्वजनिक क्षति हेतु नागरिक जवाबदेही के बीच कानूनी संघर्ष को उजागर करता है।
74वां संशोधन और नगरपालिकाओं की क्षमता संबंधी बाधाएं
आवारा पशुओं की आबादी का प्रबंधन 12वीं अनुसूची (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अंतर्गत आता है। न्यायालय का निर्णय सांविधिक ABC Rules और नगरपालिका के सुरक्षा कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाने में शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) की क्षमता संबंधी बाधाओं को उजागर करता है।
प्रीलिम्स में PCA अधिनियम 1960 के तहत विशिष्ट अपवादों (जैसे, पागल कुत्तों को दयामृत्यु देना) और AWBI के नोडल मंत्रालय का परीक्षण करने वाले कथन की अपेक्षा करें।
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