सुप्रीम कोर्ट ने राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति के लिए तीन महीने की समय सीमा तय की
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह विधायी सहमति को लेकर निर्वाचित राज्य सरकारों और नियुक्त राज्यपालों के बीच संवैधानिक गतिरोध पर महत्वपूर्ण न्यायिक मिसाल स्थापित करता है, जो अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 201 और अनुच्छेद 143 की परिचालन सीमाओं को स्पष्ट करता है।
सारांश
एक महत्वपूर्ण संवैधानिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल द्वारा विचार के लिए आरक्षित राज्य विधेयकों (State Bills) पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति हेतु तीन महीने की समय-सीमा निर्धारित की है। इसके अलावा, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और आर. महादेवन ने राष्ट्रपति को सलाह दी कि वे कथित संवैधानिक अमान्यता के कारण आरक्षित विधेयकों पर शीर्ष अदालत से परामर्श करने के लिए अनुच्छेद 143 का उपयोग करें, क्योंकि राज्यपालों के पास विधेयकों को सीधे संवैधानिक अदालतों में भेजने का कोई तंत्र नहीं है। यह निर्णय राज्यपाल आर.एन. रवि द्वारा विधेयकों को रोके जाने के खिलाफ तमिलनाडु की रिट याचिका से उपजा है, जो संघीय घर्षण (federal friction) का कानूनी समाधान प्रदान करता है और राज्य कानूनों पर लंबे समय तक निष्क्रियता के कारण होने वाले विधायी गतिरोध को रोकता है।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल द्वारा आरक्षित राज्य विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति हेतु तीन महीने की समय-सीमा निर्धारित की है।
- पीठ ने सुझाव दिया कि राष्ट्रपति उन विधेयकों पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने के लिए अनुच्छेद 143 का उपयोग करें, जिन्हें कथित असंवैधानिकता के कारण आरक्षित रखा गया है।
- इस व्यवस्था की सिफारिश इसलिए की गई थी क्योंकि राज्यपालों के पास विधेयकों को सीधे संवैधानिक न्यायालयों को भेजने की संवैधानिक शक्ति नहीं होती है।
- यह निर्णय राज्यपाल आर.एन. रवि द्वारा 10 पारित विधेयकों पर सहमति रोकने के खिलाफ तमिलनाडु की रिट याचिका के जवाब में दिया गया था।
- यह निर्णय बढ़ते संघीय घर्षण को संबोधित करता है, और विपक्ष-शासित राज्यों में राज्यपालों द्वारा उत्पन्न लंबे विधायी गतिरोध के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
अनुच्छेद 200
अनुच्छेद 200 राज्यपाल की उन शक्तियों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है जब उनके समक्ष अनुमति के लिए कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। राज्यपाल विधेयक पर अपनी अनुमति दे सकते हैं, अनुमति रोक सकते हैं, विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं या इसे राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकते हैं।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था); राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों और राज्यों में विधायी प्रक्रियाओं पर प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
अनुच्छेद 201
अनुच्छेद 201 राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित विधेयकों की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। राष्ट्रपति अपनी सहमति दे सकते हैं, इसे रोक सकते हैं, या राज्यपाल को गैर-धन विधेयकों को विधायी पुनर्विचार के लिए वापस करने का निर्देश दे सकते हैं।
UPSC context
GS पेपर II; राज्य विधायन पर राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों और केंद्र-राज्य विधायी संबंधों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
अनुच्छेद 143
अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय के सलाहकारी क्षेत्राधिकार की स्थापना करता है। यह राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के ऐसे प्रश्नों पर न्यायालय की राय मांगने की शक्ति प्रदान करता है, जो व्यापक सार्वजनिक महत्व के हों।
UPSC context
GS Paper II; कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच परामर्शदात्री तंत्र और उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के ज्ञान का परीक्षण करता है।
संघवाद
शासन की एक संवैधानिक प्रणाली जहाँ शक्ति एक केंद्रीय प्राधिकरण और विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों (राज्यों) के बीच विभाजित होती है। भारत में, यह संघ और राज्यों के बीच सहकारी कार्यप्रणाली पर बल देता है।
UPSC context
GS Paper II; राज्य की स्वायत्तता और केंद्र-राज्य विवाद से जुड़े मुद्दों के केंद्र में एक "मूल संरचना" की अवधारणा।
परमादेश
एक न्यायिक रिट जिसे किसी अधीनस्थ न्यायालय, सार्वजनिक अधिकारी या संवैधानिक प्राधिकरण को एक आदेश के रूप में जारी किया जाता है, ताकि वे उस कानूनी कर्तव्य का पालन करें जिसे पूरा करने में वे विफल रहे हैं।
UPSC context
GS Paper II; मौलिक अधिकार और उपचार; संवैधानिक अधिकारियों को कार्य करने के लिए बाध्य करने की न्यायपालिका की क्षमता का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
संविधान राज्यपाल द्वारा आरक्षित राज्य विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति हेतु तीन महीने की समय सीमा निर्धारित करता है।
संविधान (अनुच्छेद 201) कोई स्पष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं करता है। तीन महीने की समय सीमा सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया एक नया न्यायिक नवाचार (judicial innovation) है।
संबंधित अवधारणाएँ
आरक्षित राज्य विधेयकों के संबंध में राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या हैं (अनुच्छेद 201)?
- तीन विकल्प: राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी सहमति दे सकते हैं, अपनी सहमति रोक सकते हैं, या राज्यपाल को विधेयक (यदि वह धन विधेयक नहीं है) राज्य विधायिका को वापस करने का निर्देश दे सकते हैं।
- वीटो ओवरराइड नहीं: संसदीय विधेयकों के विपरीत, यदि राज्य विधानमंडल लौटाए गए विधेयक को संशोधनों के साथ या बिना पुनः पारित कर देता है, तो राष्ट्रपति अभी भी सहमति देने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य नहीं हैं।
उच्चतम न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 143) की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?
- राष्ट्रपति का विशेषाधिकार: केवल राष्ट्रपति ही कानून या सार्वजनिक महत्व के प्रश्नों को उच्चतम न्यायालय के पास भेज सकते हैं। राज्यपालों के पास शीर्ष न्यायालय से सीधे परामर्श करने के लिए कोई संवैधानिक तंत्र नहीं है।
- गैर-बाध्यकारी प्रकृति: उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई राय पूरी तरह से सलाहकारी है और यह राष्ट्रपति या केंद्र सरकार पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है।
- कनाडाई मूल: यह विशेषता कनाडा के संविधान से ली गई है, जो इसे US सुप्रीम कोर्ट से अलग करती है, जो सलाहकार क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
पुंछी आयोग बनाम न्यायिक अधिदेश
पुंछी आयोग ने पहले आरक्षित विधेयकों पर राष्ट्रपति के लिए छह महीने की समय सीमा की सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब संघीय गतिरोधों को हल करने के लिए न्यायिक रूप से तीन महीने की और भी सख्त समय सीमा लागू कर दी है।
संघवाद और संवैधानिक मौन
उच्चतम न्यायालय लगातार 'संवैधानिक मौन' (constitutional silences)—जैसे कि अनुच्छेद 200 और 201 में स्पष्ट समयसीमा का अभाव—की व्याख्या कर रहा है ताकि सक्रिय रूप से संघवाद की रक्षा की जा सके, जो कि मूल संरचना (Basic Structure) की एक अनिवार्य विशेषता है।
2026 की Prelims में इस प्रश्न की अपेक्षा करें जो यह परीक्षण करे कि आरक्षित राज्य विधेयकों (State Bills) के लिए 3 महीने की समय सीमा एक संवैधानिक अधिदेश (Constitutional mandate) है या न्यायिक निर्णय (judicial ruling)।
संबद्ध PYQ · 3
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Discuss the essential conditions for exercise of the legislative powers by the Governor. Discuss the legality of re-promulgation of ordinances by the Governor without placing them before the Legislature.
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Consider the following statements : I. The Constitution of India explicitly mentions that in certain spheres the Governor of a State acts in his/her own discretion. II. The President of India can, of his/her own, reserve a bill passed by a State Legislature for his/her consideration without it being forwarded by the Governor of the State concerned. Which of the statements given above is/are correct?
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