छात्र मानसिक स्वास्थ्य पर सुप्रीम कोर्ट की कार्य बल और नोडल अधिकारी
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
उच्च शिक्षा में छात्र आत्महत्याओं और मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा भारतीय समाज, शिक्षा नीति और सामाजिक न्याय के एक महत्वपूर्ण संगम को दर्शाता है। नेशनल टास्क फोर्स के माध्यम से उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप को समझना GS2 (राजव्यवस्था और सामाजिक न्याय) और GS1 (भारतीय समाज) के लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से कमजोर समुदायों के प्रति प्रणालीगत भेदभाव के संदर्भ में।
सारांश
उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र आत्महत्या और मानसिक स्वास्थ्य की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त नेशनल टास्क फोर्स (NTF) ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नवनियुक्त नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय शुरू कर दिया है। पूर्व न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट की अध्यक्षता में, इस पैनल का गठन उन जनहित याचिकाओं (PILs) के जवाब में किया गया था जिनमें प्रणालीगत भेदभाव को उजागर किया गया था, जिसमें रोहित वेमुला और पायल तडवी के दुखद मामले शामिल हैं। NTF का उद्देश्य संस्थागत विफलताओं, शैक्षणिक दबाव और जाति-आधारित भेदभाव का विश्लेषण करना है, और प्रणालीगत सुधारों की सिफारिश करने के लिए इसने पहले ही 1 लाख से अधिक सर्वे प्रतिक्रियाएं एकत्र कर ली हैं।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र आत्महत्याओं के बढ़ते मामलों और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों की जांच के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स (NTF) का गठन किया है।
- राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, राज्य-विशिष्ट परामर्शों और डेटा संग्रह में NTF की सहायता के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर रहे हैं।
- पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश जस्टिस एस. रविंद्र भट्ट के नेतृत्व वाले NTF ने छात्रों, संकाय और अभिभावकों से 1 लाख से अधिक सर्वेक्षण प्रतिक्रियाएं पहले ही प्राप्त कर ली हैं।
- AICTE, PCI और BCI जैसे नियामक निकायों को समिति के जनादेश का समर्थन करने के लिए आवश्यक संस्थागत डेटा प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।
- टास्क फोर्स का उद्देश्य जाति-आधारित भेदभाव, रैगिंग, शैक्षणिक दबाव और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े सामाजिक कलंक जैसे प्रणालीगत मुद्दों का समाधान करना है, जिन्हें रोहित वेमुला और पायल तड़वी की आत्महत्या के बाद PILs के माध्यम से रेखांकित किया गया था।
महत्वपूर्ण शब्द
राष्ट्रीय टास्क फोर्स (NTF)
उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र आत्महत्याओं, शैक्षणिक दबाव और भेदभाव की जांच के लिए न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट की अध्यक्षता में उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित एक पैनल (2025)।
UPSC context
जीएस पेपर II: वैधानिक/नियामक/अर्ध-न्यायिक निकाय और न्यायिक सक्रियता; कमजोर वर्गों के लिए संस्थागत तंत्र की समझ का परीक्षण करता है।
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE)
शिक्षा मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय जो भारत में तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा की योजना बनाने और समन्वय करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर II: शिक्षा से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI)
अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय, जो भारत में कानूनी शिक्षा और वकीलों के पेशेवर मानकों को विनियमित करता है।
UPSC context
GS पेपर II: नियामक निकाय; कानूनी सुधारों और पेशेवर शिक्षा की न्यायिक निगरानी के लिए महत्वपूर्ण।
भारतीय फार्मेसी परिषद (PCI)
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय जो भारत में फार्मेसी शिक्षा और फार्मेसी पेशे को विनियमित करता है।
UPSC context
GS पेपर II: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; स्वास्थ्य और शिक्षा विनियमन।
उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (AISHE)
शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित एक वार्षिक वेब-आधारित सर्वेक्षण, जो भारत के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों से संबंधित व्यापक डेटा एकत्र करता है।
UPSC context
GS पेपर II: शिक्षा और मानव संसाधनों से संबंधित मुद्दे; GER और लैंगिक समानता की ट्रैकिंग के लिए महत्वपूर्ण।
भारत का उच्चतम न्यायालय
भारत के संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय, जिसके पास मूल, अपीलीय और सलाहकार क्षेत्राधिकार की शक्तियाँ हैं।
UPSC context
GS पेपर II: भारतीय संविधान—ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएँ और महत्वपूर्ण प्रावधान।
प्रारंभिक ट्रैप
उच्च शिक्षा में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय टास्क फोर्स (National Task Force) का गठन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा किया गया था।
NTF को सीधे भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा PILs के जवाब में गठित किया गया था, न कि किसी कार्यकारी मंत्रालय या वैधानिक निकाय द्वारा।
संबंधित अवधारणाएँ
कौन से संवैधानिक अनुच्छेद हाशिए पर स्थित छात्रों को परिसर में होने वाले भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करते हैं?
- अनुच्छेद 15(4) और (5): राज्य को शैक्षणिक संस्थानों में SCs और STs सहित सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है।
- अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है, जिससे कैंपस हॉस्टलों, मेस और शैक्षणिक स्थानों में जाति-आधारित बहिष्कार या पृथक्करण को रोका जा सके।
- अनुच्छेद 46: एक DPSP जो राज्य को कमजोर वर्गों (विशेष रूप से SCs/STs) के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और उन्हें सामाजिक अन्याय से बचाने का निर्देश देता है।
मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 छात्र आत्महत्याओं के मुद्दे को किस प्रकार संबोधित करता है?
- आत्महत्या का वि-अपराधीकरण: धारा 115 आत्महत्या के प्रयासों में अत्यधिक तनाव की स्थिति मानती है, जिससे प्रभावी रूप से इसका गैर-अपराधीकरण हो जाता है और उत्तरजीवियों को IPC की धारा 309 के तहत अभियोजन से छूट मिल जाती है।
- स्वास्थ्य का अधिकार: यह अधिनियम प्रत्येक व्यक्ति को उपयुक्त सरकार द्वारा संचालित या वित्तपोषित सेवाओं से मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और उपचार प्राप्त करने के अधिकार की गारंटी देता है।
अंतर-विषय पैटर्न
न्यायिक सक्रियता बनाम कार्यपालिका की निष्क्रियता
सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक नेशनल टास्क फोर्स (National Task Force) का गठन किया जाना उस न्यायिक सक्रियता को दर्शाता है, जो वहां हस्तक्षेप कर रही है जहां UGC और AICTE जैसे वैधानिक नियामक छात्र आत्महत्या के संकट को रोकने में विफल रहे हैं।
मानसिक स्वास्थ्य के साथ सामाजिक न्याय का प्रतिच्छेदन
मानसिक स्वास्थ्य नीतियां अब सीधे तौर पर जातिगत समीकरणों से जुड़ रही हैं, यह स्वीकार करते हुए कि संरचनात्मक भेदभाव (जैसा कि वेमुला और तड़वी मामलों में देखा गया है) परिसरों में आत्महत्या की महामारी का एक प्राथमिक कारण है।
Mains GS2 न्यायिक सक्रियता, जाति-आधारित भेदभाव और उच्च शिक्षा में मानसिक स्वास्थ्य संकट के अंतर्संबंध का परीक्षण कर सकता है।
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