विषाक्त कफ सिरप विनियामक विफलताओं पर सुप्रीम कोर्ट की जनहित याचिका समीक्षा
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
दूषित दवाओं (जैसे Diethylene Glycol की उपस्थिति) की बार-बार होने वाली घटनाएं 'दुनिया की फार्मेसी' (pharmacy of the world) के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को कम करती हैं। यह मुद्दा Drugs and Cosmetics Act के तहत नियामक निगरानी (regulatory oversight) में महत्वपूर्ण प्रणालीगत खामियों को उजागर करता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए मजबूत गुणवत्ता नियंत्रण और न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देता है।
सारांश
भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक जनहित याचिका (PIL) पर विचार कर रहा है जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौत की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है, जो कथित तौर पर जहरीली खांसी की सिरप (cough syrups) से जुड़ी हैं। याचिका में एक विशेषज्ञ समिति के गठन, मौजूदा FIR को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को स्थानांतरित करने और Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) द्वारा नियामक निगरानी की व्यापक समीक्षा की मांग की गई है। कथित तौर पर दूषित दवा, जिसका निर्माण स्रेसन फार्मास्यूटिकल्स (Sresan Pharmaceuticals) द्वारा किया गया था, में डायथिलीन ग्लाइकोल (Diethylene Glycol) का घातक स्तर पाया गया था। अधिकारियों ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) और औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के प्रावधानों को लागू करते हुए कंपनी के मालिक सहित प्रमुख व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश और राजस्थान में कथित तौर पर जहरीली कफ सिरप के कारण बच्चों की हुई मौतों के संबंध में एक PIL की समीक्षा कर रहा है।
- याचिका में नियामक विफलताओं की जांच के लिए एक विशेषज्ञ पैनल या न्यायिक आयोग की मांग की गई है और जांच को CBI को स्थानांतरित करने का सुझाव दिया गया है।
- संबंधित कफ सिरप, जिसका निर्माण तमिलनाडु स्थित Sresan Pharmaceuticals द्वारा किया गया था, में कथित तौर पर डायइथिलीन ग्लाइकॉल (Diethylene Glycol) जैसे घातक संदूषक पाए गए थे।
- यह जनहित याचिका (PIL) इस सिरप पर तत्काल देशव्यापी प्रतिबंध लगाने और CDSCO की देखरेख वाले नियामक तंत्र में व्यापक सुधार की मांग करती है।
- महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां की गई हैं, जिनमें एक बाल रोग विशेषज्ञ और कंपनी के प्रबंध निदेशक शामिल हैं, और BNS तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम (Drugs and Cosmetics Act) के तहत जांच के लिए एक SIT का गठन किया गया है।
महत्वपूर्ण शब्द
केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों के लिए भारत का राष्ट्रीय नियामक निकाय। यह केंद्रीय कानून के तहत दवाओं की मंजूरी, क्लिनिकल ट्रायल और गुणवत्ता मानकों की निगरानी करता है।
UPSC context
GS Paper 2 (विनियामक निकाय); भारत में फार्मास्युटिकल गवर्नेंस और दवा सुरक्षा निरीक्षण के ज्ञान का परीक्षण करता है।
औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940
भारत में औषधियों और सौंदर्य प्रसाधनों के आयात, निर्माण, वितरण और बिक्री को विनियमित करने वाला मुख्य कानून। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दवाएं सुरक्षित, प्रभावी हों और निर्धारित मानकों को पूरा करें।
UPSC context
GS पेपर 2 (सांविधिक प्रावधान और शासन); सार्वजनिक स्वास्थ्य और औषधि विनियमन के कानूनी ढांचे की समझ का परीक्षण करता है।
भारतीय न्याय संहिता (BNS)
भारत की नई प्राथमिक आपराधिक संहिता जो औपनिवेशिक काल के भारतीय दंड संहिता (IPC) का स्थान लेती है। यह अपराधों की परिभाषाओं का आधुनिकीकरण करती है और संगठित अपराध, आतंकवाद तथा शरीर के विरुद्ध अपराधों के लिए नए दंड पेश करती है।
UPSC context
GS पेपर 2 (राजव्यवस्था); आपराधिक न्याय सुधारों और औपनिवेशिक से आधुनिक कानूनों के संक्रमण (transition) से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
जनहित याचिका (PIL)
एक कानूनी व्यवस्था जो किसी भी जन-हितैषी व्यक्ति या समूह को सार्वजनिक हित के संरक्षण के लिए न्यायालय जाने की अनुमति देती है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो स्वयं का प्रतिनिधित्व करने में असमर्थ हैं।
UPSC context
GS Paper 2 (न्यायपालिका); न्यायिक सक्रियता और न्याय तक पहुँच के विस्तार की समझ का परीक्षण करता है।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)
कार्मिक मंत्रालय के अधीन भारत की प्रमुख जाँच एजेंसी। यह राज्यों के अनुरोध या उच्च न्यायालयों के आदेश पर हाई-प्रोफाइल भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराधों और विशेष अपराधों के मामलों को संभालती है।
UPSC context
GS पेपर 2 (राजव्यवस्था/सांविधिक निकाय); केंद्रीय एजेंसियों और उनकी स्वतंत्रता तथा अधिकार क्षेत्र से जुड़े मुद्दों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NABL)
भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) का एक घटक बोर्ड जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार उनकी तकनीकी क्षमता का सत्यापन करते हुए, परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं (testing and calibration laboratories) को औपचारिक प्रत्यायन प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर 2/3 (शासन/मानक); स्वास्थ्य क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे और औद्योगिक मानकों (industrial standards) से संबंधित प्रश्नों के लिए प्रासंगिक।
विशेष जांच दल (SIT)
विशेषज्ञों या पुलिस अधिकारियों की एक टीम जिसे सरकार या न्यायपालिका द्वारा किसी विशिष्ट, अक्सर हाई-प्रोफाइल मामले की जांच के लिए अस्थायी रूप से गठित किया जाता है, जिसके लिए विशेष ध्यान या निष्पक्षता की आवश्यकता होती है।
UPSC context
GS पेपर 2 (राजव्यवस्था एवं शासन); संवेदनशील मुद्दों में जाँच प्रक्रियाओं और स्वतंत्र जाँच की भूमिका की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
सुप्रीम कोर्ट को किसी जांच को CBI को स्थानांतरित करने के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता होती है।
जबकि DSPE Act के तहत CBI को राज्य की सहमति की आवश्यकता होती है, संवैधानिक न्यायालय (SC/HC) इसके बिना भारत में कहीं भी CBI जांच का आदेश दे सकते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
संबंधित राज्य सरकार की सहमति के बिना CBI किसी मामले की जाँच कब कर सकती है?
- संवैधानिक न्यायालय: उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और 226 के तहत, DSPE अधिनियम की राज्य की सहमति की अनिवार्यता को दरकिनार करते हुए, भारत में कहीं भी CBI जांच का आदेश दे सकते हैं।
- केंद्र शासित प्रदेश: CBI के पास केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर अपराधों की जांच करने के लिए बिना किसी विशेष सहमति की आवश्यकता के मूल क्षेत्राधिकार अंतर्निहित है।
फार्मास्युटिकल सिरप में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) संदूषण इसे घातक क्यों बनाता है?
- विषैला प्रतिस्थापन: DEG एक सस्ता, जहरीला औद्योगिक विलायक है जिसका उपयोग एंटीफ्रीज में किया जाता है, जिसे निर्माताओं द्वारा propylene glycol जैसे सुरक्षित, महंगे फार्मास्युटिकल-ग्रेड विलायकों के स्थान पर अवैध रूप से उपयोग किया जाता है।
- अंग विफलता: एक बार सेवन करने के बाद, DEG अत्यधिक विषैले यौगिकों में मेटाबोलाइज हो जाता है जो बच्चों में तेजी से गंभीर acute kidney injury, तंत्रिका संबंधी जटिलताओं और अक्सर घातक systemic failure का कारण बनता है।
अंतर-विषय पैटर्न
भारत की 'दुनिया की फार्मेसी' के रूप में प्रतिष्ठा
घरेलू DEG मौतें गाम्बिया और उज्बेकिस्तान की पिछली त्रासदियों को दर्शाती हैं, जो 'Pharmacy of the World' टैग के तहत भारत के फार्मास्युटिकल निर्यात प्रभुत्व और सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के लिए सीधा खतरा पैदा कर रही हैं।
औषधि विनियमन में संघीय टकराव
जबकि CDSCO व्यापक राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है, राज्य औषधि प्राधिकरण वास्तव में विनिर्माण लाइसेंस जारी करते हैं। यह खंडित और समवर्ती नियामक ढांचा अक्सर गुणवत्ता नियंत्रण में गंभीर खामियां (blind spots) पैदा करता है।
2026 की प्रीलिम्स परीक्षा में Diethylene Glycol (DEG) की विषाक्तता और CDSCO तथा राज्यों के बीच क्षेत्राधिकार के विभाजन (jurisdictional divide) को मिलाकर एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
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