समसामयिकी

सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए विशेष बेंच बनाई

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

न्यायिक पेंडेंसी (लंबित मामले) और सुधार GS Paper II (राजव्यवस्था और शासन) के मुख्य विषय हैं। यह लेख 'पेंडेंसी विरोधाभास' (जहां बेहतर दक्षता के बावजूद सुलभ पहुंच के कारण बैकलॉग बढ़ जाता है) की संरचनात्मक चुनौतियों पर प्रकाश डालता है और लगातार आने वाले CJIs द्वारा किए गए प्रशासनिक नवाचारों का विश्लेषण करता है, जो न्यायिक देरी और सुधारों पर मुख्य परीक्षा (mains) के उत्तरों के लिए बेहतरीन केस स्टडीज और डेटा पॉइंट्स प्रदान करता है।

सारांश

बढ़ते न्यायिक बैकलॉग से निपटने के लिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने गैर-विविध दिनों (मंगलवार से गुरुवार) पर दशकों पुराने लंबित मामलों की विशेष रूप से सुनवाई करने के लिए चार विशेष खंडपीठों का गठन किया है। हाल के वर्षों में रिकॉर्ड-उच्च निपटान दरों के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट एक 'लंबित विरोधाभास' (pendency paradox) का सामना कर रहा है, जहां कुल लंबित मामले बढ़कर 96,045 हो गए हैं क्योंकि बढ़ती डिजिटल पहुंच (e-filing, वर्चुअल कोर्ट) ने नए मामलों के दाखिले में अभूतपूर्व वृद्धि की है। यह कदम उच्च न्यायपालिका में लगातार बने रहने वाले डॉकेट संकट (docket crisis) के समाधान के लिए क्रमिक मुख्य न्यायाधीशों द्वारा अपनाई गई प्रशासनिक, संरचनात्मक और तकनीकी रणनीतियों की श्रृंखला में नवीनतम प्रयास है।

मुख्य बिंदु

  • भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट के सबसे पुराने लंबित मामलों को विशेष रूप से निपटाने के लिए चार विशेष खंडपीठों (दो सिविल, दो क्रिमिनल) का गठन किया है।
  • इन खंडपीठों (division benches) की अध्यक्षता दीवानी (civil) मामलों के लिए जस्टिस पी के मिश्रा और जस्टिस एस वी एन भट्टी द्वारा, तथा आपराधिक (criminal) मामलों के लिए जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां द्वारा की जा रही है।
  • न्यायिक ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करने के लिए, ये पीठ गैर-विविध दिनों (मंगलवार, बुधवार और गुरुवार) को मामलों की सुनवाई करेंगी, जिससे उन्हें नए मामलों के पंजीकरण और प्रवेश-चरण (admission-stage) की सुनवाइयों की भीड़-भाड़ से छूट मिलेगी।
  • National Judicial Data Grid (NJDG) के अनुसार, वर्तमान में Supreme Court में 96,045 मामले लंबित हैं (74,244 दीवानी; 21,801 आपराधिक), जिनमें से 26 मामले 30 से अधिक वर्षों से लंबित हैं (सबसे पुराना दीवानी मामला 1986 का है)।
  • यह घटनाक्रम 'लंबित मामलों के विरोधाभास' (pendency paradox) से परिभाषित होता है: महामारी के बाद SC द्वारा रिकॉर्ड निपटान दर दर्ज करने के बावजूद, कुल लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है क्योंकि नई चूनाैतियों/दाखिलों का प्रवाह (जो ई-फाइलिंग और वर्चुअल सुनवाइयों के कारण बढ़ा है और 2025 में 75,402 तक पहुंच गया है) निपटान दर से अधिक है।
  • विभिन्न CJIs ने मामलों के बैकलॉग से निपटने के लिए विविध प्रशासनिक रणनीतियों को अपनाया है: CJI Lalit ने एक सख्त दैनिक सूचीकरण तंत्र (daily listing mechanism) का उपयोग किया; CJI Chandrachud ने SC-JUDICARE परियोजना और लोक अदालतों के माध्यम से प्रौद्योगिकी का उपयोग किया; CJI Khanna ने प्रवेश-चरण (admission-stage) के डॉकेट्स और निरर्थक मामलों को छांटने पर ध्यान केंद्रित किया; CJI Kant ने मामलों के निपटारे के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय नीति को प्राथमिकता दी है।

महत्वपूर्ण शब्द

SC-JUDICARE परियोजना

जून 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) द्वारा शुरू की गई एक स्वचालित केस प्रबंधन पहल। यह समान कानूनी मुद्दों को एक साथ वर्गीकृत करने के लिए व्यवस्थित डेटा वर्गीकरण और केस-टैगिंग का उपयोग करता है, जिससे न्यायिक निपटान और संसाधनों की दक्षता में महत्वपूर्ण सुधार होता है।

UPSC context

GS Paper II (Judiciary & Judicial Reforms)। भारत में बढ़ते न्यायिक बैकलॉग को कम करने के लिए तकनीकी हस्तक्षेपों और प्रशासनिक रणनीतियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (National Judicial Data Grid)

eCourts Project के तहत बनाया गया एक व्यापक ऑनलाइन मॉनिटरिंग टूल और राष्ट्रीय रिपोजिटरी। यह सुप्रीम कोर्ट सहित भारतीय न्यायपालिका के सभी स्तरों पर मामलों के लंबित रहने (pendency), दर्ज होने (institution) और निपटान (disposal) की रियल-टाइम ट्रैकिंग प्रदान करता है।

UPSC context

GS पेपर II (ई-गवर्नेंस और न्यायपालिका)। यह कानूनी प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रशासनिक सुधार को बढ़ावा देने में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (digital public infrastructure) की भूमिका का मूल्यांकन करता है।

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अनुसंधान और योजना केंद्र

भारत के सर्वोच्च न्यायालय का समर्पित इन-हाउस थिंक टैंक और नीति अनुसंधान केंद्र। 2015 में स्थापित, यह कानूनी अनुसंधान, न्यायिक नीति सुधार, डेटा संग्रह और न्यायशास्त्र (jurisprudence) विकसित करने में न्यायपालिका की सहायता करता है।

UPSC context

GS पेपर II (न्यायपालिका)। यह प्रशासनिक और कानूनी योजना में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को सहायता प्रदान करने वाले संस्थागत तंत्र और नीतिगत अंगों की समझ का परीक्षण करता है।

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भारत का उच्चतम न्यायालय

संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत स्थापित भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय। यह संविधान के अंतिम व्याख्याकार, अपील के सर्वोच्च न्यायालय और मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है।

UPSC context

GS Paper II (Indian Polity)। भारत की एकीकृत न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, शक्तियों, क्षेत्राधिकार और ऐतिहासिक निर्णयों का मूल्यांकन करने वाला मुख्य विषय।

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प्रारंभिक ट्रैप

उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत भारत के संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है।

अनुच्छेद 124(1) के तहत, संसद सामान्य कानून या अध्यादेश के माध्यम से न्यायाधीशों की संख्या में बदलाव करती है, न कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन द्वारा। `pdf` `link` `docs` <|im_end|>

संबंधित अवधारणाएँ

Polity and Governance

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या में संशोधन कैसे किया जाता है?

  • संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 124(1) संसद को साधारण कानून पारित करके न्यायाधीशों की संख्या को मूल सात से अधिक बढ़ाने का अधिकार देता है।
  • साधारण कानून: न्यायाधीशों की संख्या में बदलाव सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 में संशोधनों के माध्यम से किया जाता है, न कि अनुच्छेद 368 के तहत होने वाले संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से।
  • अध्यादेश का मार्ग: जब संसद का सत्र न चल रहा हो, तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करके अस्थायी रूप से न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकते हैं।
Polity and Governance

'मास्टर ऑफ द रोस्टर' (Master of the Roster) सिद्धांत क्या है?

  • परिभाषा: यह भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के उस विशेष प्रशासनिक विशेषाधिकार को संदर्भित करता है जिसके तहत वे पीठों (benches) का गठन करते हैं और विशिष्ट मामलों को आवंटित करते हैं।_
  • कानूनी आधार: संविधान के स्पष्ट पाठ के बजाय, अनुच्छेद 145 और सुप्रीम कोर्ट रूल्स, 2013 से लिया गया है।
  • न्यायिक वैधता: अराजक और विकेंद्रीकृत पीठ गठन को रोकने के लिए स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम प्रकाश चंद (1998) और शांति भूषण (2018) के मामलों में इसे पुनर्जीवित (पुष्टि) किया गया।

अंतर-विषय पैटर्न

  • ई-गवर्नेंस बनाम न्यायिक क्षमता का विरोधाभास

    e-filing जैसे डिजिटल समाधान न्याय तक पहुंच को आसान बनाते हैं लेकिन इससे मामलों के आने की संख्या में तेजी से वृद्धि होती है। यह दर्शाता है कि जब भौतिक न्यायिक बुनियादी ढांचा सीमित रहता है, तब तकनीकी अनुकूलन (technological optimization) कैसे उल्टा असर डाल सकता है।

  • शक्तियों का पृथक्करण और संरचनात्मक क्षमता

    जबकि न्यायपालिका अपनी प्रशासनिक स्वतंत्रता बनाए रखती है, लेकिन इसका संरचनात्मक विस्तार (न्यायाधीशों की संख्या) विधायी कानूनों या कार्यकारी अध्यादेशों पर निर्भर करता है, जो गहरी कार्यात्मक परस्पर निर्भरता को दर्शाता है।

संविधान के Article 124(1) की संवैधानिक कार्यप्रणाली और इसके साथ CJI की प्रशासनिक 'Master of the Roster' शक्तियों का संयोजन 2026 के MCQ के लिए प्रमुख लक्ष्य हैं।

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  • 2025MainsGS2

    Comment on the need of administrative tribunals as compared to the court system. Assess the impact of the recent tribunal reforms through rationalization of tribunals made in 2021.

  • 2020MainsGS2

    The judicial systems in India and UK seem to be converging as well as diverging in recent times. Highlight the key points of convergence and divergence between the two nations in terms of their judicial practices.

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