समसामयिकी

सुप्रीम कोर्ट ने गलत कैद के मुआवजे पर सरकार से जवाब मांगा

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

गलत तरीके से कारावास (wrongful incarceration) के लिए मुआवजे का मुद्दा राज्य के दायित्व (state liability), अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक गारंटी और आपराधिक न्याय सुधारों पर चर्चा का केंद्र है। यह मानवाधिकारों, शासन और विधायी कार्रवाई को प्रेरित करने में न्यायपालिका की भूमिका के एक महत्वपूर्ण संगम का प्रतिनिधित्व करता है, जो इसे GS2 Polity and Governance के प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक बनाता है।

सारांश

भारत के Supreme Court ने अन्यायपूर्ण और मनमानी कैद का शिकार होने वाले व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय मुआवजा नीति की स्थापना की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (PIL) के संबंध में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। यह याचिका गलत अभियोजन (wrongful prosecution) से निपटने में मौजूद कानूनी शून्यता को उजागर करती है, जो निर्दोष व्यक्तियों, विशेषकर हाशिए पर रहने वाले लोगों को बिना किसी सरकारी क्षतिपूर्ति के लंबे समय तक जेल में रहने के लिए मजबूर करती है। इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन बताते हुए, याचिका में विधि आयोग की 277वीं रिपोर्ट की उन सिफारिशों का हवाला दिया गया है जिन्हें अब तक लागू नहीं किया गया है। यह मामला नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली के भीतर राज्य के उत्तरदायित्व (state liability) और प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है।

मुख्य बिंदु

  • सुप्रीम कोर्ट ने अन्यायपूर्ण कारावास के लिए व्यक्तियों को मुआवजा देने हेतु एकसमान राष्ट्रीय नीति की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (PIL) पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।
  • याचिका में तर्क दिया गया कि अन्यायपूर्ण कारावास और मनमानी हिरासत मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 21) और समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14) का गंभीर उल्लंघन करते हैं।
  • वर्तमान में, भारत में गलत अभियोजन (wrongful prosecution) के पीड़ितों को राज्य द्वारा मुआवजा देने के लिए किसी वैधानिक ढांचे या नीति का अभाव है, जिससे उन्हें हर्जाने के लिए लंबी दीवानी कार्यवाही (civil suits) करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
  • याचिकाकर्ता ने उल्लेख किया कि भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली की विलंबित प्रकृति प्रभावी रूप से एक सजा के रूप में कार्य करती है, जिससे किसी व्यक्ति के खोए हुए वर्षों और गरिमा को बहाल करने के लिए महज दोषमुक्ति (acquittal) अपर्याप्त हो जाती है।
  • याचिका में भारतीय विधि आयोग की 277वीं रिपोर्ट का संदर्भ दिया गया है, जिसने पूर्व में गलत अभियोजन (wrongful prosecution) के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए एक विशिष्ट कानूनी तंत्र बनाने की सिफारिश की थी, जिसे अभी तक लागू नहीं किया गया है।

महत्वपूर्ण शब्द

संविधान का अनुच्छेद 21

एक मौलिक अधिकार जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। न्यायालय इसकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं कि इसमें राज्य द्वारा किए गए उल्लंघनों, जैसे कि गलत कारावास (wrongful imprisonment), के लिए मुआवजे का अधिकार भी शामिल है।

UPSC context

GS II: मौलिक अधिकार। स्वतंत्रता की न्यायिक व्याख्याओं और नागरिकों के प्रति राज्य के दायित्वों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
भारतीय विधि आयोग

एक गैर-सांविधिक कार्यकारी निकाय जो कानूनी सुधारों की सिफारिश करता है। इसकी 277वीं रिपोर्ट (2018) ने गलत अभियोजन के माध्यम से होने वाली 'न्याय की विफलता' को संबोधित करने के लिए विशेष रूप से एक वैधानिक ढांचे और विशेष अदालतों का प्रस्ताव दिया था।

UPSC context

GS II: सांविधिक/नियामक निकाय। आपराधिक न्याय और कानूनी प्रणाली में सुधार के लिए नीतिगत सिफारिशों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
गलत अभियोजन

किसी व्यक्ति के विरुद्ध बिना किसी उचित कारण के या दुर्भावनापूर्ण तरीके से आपराधिक कार्यवाही शुरू करना। इसमें अक्सर पुलिस या अभियोजन पक्ष का कदाचार शामिल होता है, जिसके परिणामस्वरूप अन्यायपूर्ण कारावास होता है और राज्य द्वारा वित्तपोषित पुनर्वास की आवश्यकता होती है।

UPSC context

GS II: आपराधिक न्याय प्रणाली। पुलिस सुधारों और न्यायिक जवाबदेही पर चर्चा के लिए प्रासंगिक।

Source
जनहित याचिका (PIL)

एक कानूनी तंत्र जो व्यक्तियों या समूहों को जनहित के संरक्षण के लिए याचिकाएं दायर करने की अनुमति देता है। यह प्रणालीगत अधिकारों के उल्लंघन में न्यायिक हस्तक्षेप का प्राथमिक उपकरण है।

UPSC context

GS II: न्यायपालिका। यह न्यायिक सक्रियता और हाशिए पर स्थित वर्गों के संरक्षण के तंत्रों से संबंधित ज्ञान का परीक्षण करता है।

संविधान का अनुच्छेद 14

विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। आपराधिक न्याय में, इसका उपयोग मनमानी हिरासत को चुनौती देने और राज्य की एकसमान मुआवजा नीतियों की वकालत करने के लिए किया जाता है।

UPSC context

GS II: मौलिक अधिकार। 'तार्किकता' (reasonableness) के सिद्धांत और मनमानी कार्यकारी कार्रवाइयों के निषेध को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
भारत का सर्वोच्च न्यायालय

संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायिक निकाय। यह मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और नीतिगत कमियों (policy gaps) पर सरकार को निर्देश जारी करने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग करता है।

UPSC context

GS II: न्यायपालिका। यह न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति और संविधान के संरक्षक के रूप में इसकी भूमिका पर केंद्रित है।

प्रारंभिक ट्रैप

भारत के पास ICCPR दायित्वों के अनुरूप गलत अभियोजन के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए एक विशिष्ट वैधानिक ढांचा है।

यद्यपि न्यायालय अक्सर सार्वजनिक कानून उपचारों (संवैधानिक अपकृत्यों) के माध्यम से मुआवजा प्रदान करते हैं, भारत में वर्तमान में इस मुआवजे को अनिवार्य करने वाला कोई विशिष्ट वैधानिक कानून या कार्यकारी नीति नहीं है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity & Constitution

भारत में संवैधानिक अपकृत्य का सिद्धांत (Doctrine of Constitutional Tort) क्या है?

  • लोक विधि उपचार: सुप्रीम कोर्ट द्वारा विकसित (1983 के रुदुल साह मामले से शुरू), जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए अनुच्छेद 32 या 226 के तहत मौद्रिक मुआवजे की अनुमति देता है।
  • राज्य का कठोर दायित्व: राज्य को अपने अधिकारियों के उन कार्यों के लिए कठोर रूप से उत्तरदायी ठहराया जाता है जो नागरिकों के भाग III के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।
  • संप्रभु उन्मुक्ति को दरकिनार करना: यह संप्रभु उन्मुक्ति (अनुच्छेद 300 से व्युत्पन्न) के पारंपरिक बचाव को विफल करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि राज्य अधिकारों के उल्लंघन के लिए अपने दायित्व से बच नहीं सकता।
Governance & Justice

विधि आयोग की 277वीं रिपोर्ट (2018) की प्रमुख सिफारिशें क्या थीं?

  • सांविधिक ढांचा: न्याय की विफलता के पीड़ितों को व्यवस्थित रूप से मुआवजा देने के लिए एक विशिष्ट कानूनी तंत्र बनाने और आपराधिक कानूनों में संशोधन करने की सिफारिश की।
  • विशेष न्यायालय: गलत अभियोजन (wrongful prosecution) के दावों का कुशलतापूर्वक और त्वरित गति से न्यायनिर्णयन करने हेतु प्रत्येक जिले में विशेष न्यायालयों को नामित करने का सुझाव दिया।
  • मुआवज़ा मानक: यह प्रस्तावित किया गया कि मुआवजा व्यापक होना चाहिए, जिसमें आर्थिक (आय/स्वास्थ्य की हानि) और गैर-आर्थिक (प्रतिष्ठा/गरिमा की हानि) दोनों तरह की क्षतिपूर्ति शामिल हो।

अंतर-विषय पैटर्न

  • विचाराधीन कैदी और जेलों में भीड़भाड़

    यह भारत की जेल आबादी में 75% से अधिक विचाराधीन कैदियों की पुरानी समस्या से संबंधित है। मुआवजा नीति के बिना, लंबे समय तक मुकदमे से पहले की हिरासत प्रभावी रूप से एक बिना मुआवजे वाली और अवैध सजा बन जाती है।

  • अनुच्छेद 300 बनाम अनुच्छेद 21

    राज्य के अपकृत्य दायित्व (अनुच्छेद 300) और जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) के बीच के तनाव को रेखांकित करता है, और यह दर्शाता है कि कैसे न्यायिक सक्रियता ने नागरिकों के पक्ष में औपनिवेशिक काल की संप्रभु उन्मुक्ति (sovereign immunity) को कमज़ोर किया है।

2026 प्रीलिम्स (Prelims) में ऐसे किसी ट्रैप (trap) की संभावना है जिसमें यह दावा किया गया हो कि भारत में गलत अभियोजन (wrongful prosecution) के मुआवजे के लिए वैधानिक कानून (statutory laws) मौजूद हैं, या फिर संवैधानिक अपकृत्यों (Constitutional Torts) पर मेंस (Mains) में एक प्रश्न पूछा जा सकता है।

संबद्ध PYQ · 4

संबद्ध PYQ · 4

  • 2021MainsGS2

    Though the Human Rights Commissions have contributed immensely to the protection of human rights in India, yet they have failed to assert themselves against the mighty and powerful. Analyzing their structural and practical limitations, suggest remedial measures.

  • 2014MainsGS2

    National Human Rights Commission (NHRC) in India can be most effective when its tasks are adequately supported by other mechanisms that ensure the accountability of a government. In light of the above observation assess the role of NHRC as an effective complement to the judiciary and other institutions in promoting and protecting human rights standards.

  • 2024PrelimsGS1

    Under which of the following Articles of the Constitution of India, has the Supreme Court of India placed the Right to Privacy ?

  • 2021PrelimsGS1

    'Right to Privacy' is protected under which Article of the Constitution of India?