सुप्रीम कोर्ट ने विधायी विशेषाधिकारों और स्वतंत्र भाषण की जाँच की
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
यह सीधे तौर पर विधायिका और न्यायपालिका के बीच के मूल संवैधानिक नियंत्रण और संतुलन (चेक्स एंड बैलेंसेस) को संबोधित करता है, तथा जवाबदेही बनाम संसदीय विशेषाधिकारों और वाक् स्वतंत्रता की सीमाओं पर प्रकाश डालता है।
सारांश
यह लेख विधायी विशेषाधिकारों और वाक् स्वतंत्रता पर सुप्रीम कोर्ट के विचार-विमर्श का पता लगाता है, जो अनुच्छेदों 105 और 194 के तहत संसदीय उन्मुक्ति और न्यायिक समीक्षा की शक्ति के बीच संवैधानिक संतुलन का विश्लेषण करता है।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट विधायी विशेषाधिकारों और मौलिक अधिकारों के बीच के आपसी संबंधों की जांच कर रहा है, विशेष रूप से विधायकों द्वारा स्वतंत्र अभिव्यक्ति और आपराधिक कृत्यों से संबंधित मामलों में।
- अनुच्छेद 105 और 194 के तहत विधायी विशेषाधिकार कानून निर्माताओं को कुछ उन्मुक्तियां प्रदान करते हैं, लेकिन न्यायिक समीक्षा और भ्रष्टाचार/रिश्वतखोरी के संबंध में उनकी सीमाएं तीव्र कानूनी जांच का विषय बनी हुई हैं।
- भारत में विधायी विशेषाधिकारों की असंहिबद्ध (uncodified) प्रकृति अक्सर निगरानी के दायरे को लेकर विधायिका और न्यायपालिका के बीच तनाव का कारण बनती है।
महत्वपूर्ण शब्द
अनुच्छेद 105
संविधान का वह प्रावधान जो संसद और उसके सदस्यों को शक्तियाँ, विशेषाधिकार और वाक् स्वतंत्रता प्रदान करता है, जिससे निर्बाध विधायी बहस सुनिश्चित होती है और भाषणों या वोटों के लिए कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा मिलती है।
UPSC context
जीएस पेपर 2 (भारतीय राजव्यवस्था - संसद की संरचना, कार्यप्रणाली और विशेषाधिकार)। यह विधाई उन्मुक्तियों और शक्तियों के पृथक्करण की समझ का परीक्षण करता है।
अनुच्छेद 194
संवैधानिक प्रावधान जो राज्य विधानमंडलों और उनके सदस्यों को अनुच्छेद 105 के समकक्ष शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ प्रदान करता है।
UPSC context
GS Paper 2 (राज्य विधायिका और विशेषाधिकार)। यह उम्मीदवारों की संघीय विधायी स्वायत्तता, राज्य-स्तरीय संसदीय विशेषाधिकारों और न्यायिक oversight पर समझ का परीक्षण करता है।
भारत का उच्चतम न्यायालय
भारत का शीर्ष न्यायिक निकाय जो संविधान के अंतिम व्याख्याकार के रूप में कार्य करता है और विधायी तथा कार्यकारी कार्रवाइयों पर न्यायिक समीक्षा का प्रयोग करता है।
UPSC context
GS Paper 2 (न्यायपालिका, शक्तियों का पृथक्करण)। चेक्स एंड बैलेंसेस (नियंत्रण और संतुलन), न्यायिक सक्रियता और संसदीय विशेषाधिकारों की समीक्षा पर प्रश्नों के लिए आवश्यक।
प्रारंभिक ट्रैप
भारतीय कानून में अनुच्छेद 105 और 194 के तहत विधायी विशेषाधिकार संहिताबद्ध हैं और न्यायिक समीक्षा के विरुद्ध पूर्ण हैं।
अभ्यर्थի अक्सर यह मान लेते हैं कि भारत में संसदीय विशेषाधिकार एक ही कानून में संहिताबद्ध हैं या पूर्ण हैं और न्यायिक समीक्षा से परे हैं। वास्तव में, वे काफी हद तक असंरचित (अंसहिताबद्ध) हैं और न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में विधायी विशेषाधिकारों और उनके मौलिक अधिकारों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?
- संसदीय विशेषाधिकार: अनुच्छेद 105 संवैधानिक प्रावधानों और नियमों के अधीन भाषण की स्वतंत्रता सहित संसद और उसके सदस्यों की शक्तियों और विशेषाधिकारों को कवर करता है।
- राज्य विधानमंडल: अनुच्छेद 194 राज्य विधानमंडलों और उनके सदस्यों के लिए इसी तरह की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को नियंत्रित करता है।
- मौलिक अधिकार: विशेषताएँ मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 के अधीन हैं, हालांकि विधायिका की वाक् स्वतंत्रता सदन के भीतर काम करती है।
- ऐतिहासिक फ़ैसला: 2024 के सीता Soren मामले ने यह स्थापित किया कि रिश्वतखोरी को विधायी उन्मुक्ति के तहत संरक्षण प्राप्त नहीं है।
अंतर-विषय पैटर्न
विधायकीय विशेषाधिकार बनाम ब्रिटिश संसदीय संप्रभुता
जबकि अनुच्छेद 105 और 194 ब्रिटिश संसदीय परंपरा से प्रेरित हैं, भारतीय अदालतें विधायी कार्रवाइयों पर न्यायिक समीक्षा का प्रयोग करती हैं, जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था को ब्रिटिश संसदीय संप्रभुता से अलग करती है।
संसदीय उन्मुक्ति बनाम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम
सीता सोरेन का फैसला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे भ्रष्टाचार-रोधी कानूनों को सीधे तौर पर प्रभावित करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि रिश्वतखोरी के मामले में विधायी उन्मुक्ति से ऊपर आपराधिक दायित्व है।
अनुच्छेद 105/194 के विशेषाधिकारों और घूसखोरी तथा न्यायिक समीक्षा पर 2024 के सीता सोरेन फैसले को जोड़ने वाले एक स्टेटमेंट-आधारित प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 1
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- 2014MainsGS2
The 'Powers, Privileges and Immunities of Parliament and its Members' as envisaged in Article 105 of the Constitution leave room for a large number of un-codified and un-enumerated privileges to continue. Assess the reasons for the absence of legal codification of the 'parliamentary privileges'. How can this problem be addressed ?