समसामयिकी

पेलेट गन के उपयोग और भीड़ नियंत्रण SOP पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख सीधे तौर पर लोकतांत्रिक अधिकारों (एकत्रित होने की स्वतंत्रता) और राज्य की पुलिसिंग शक्तियों के बीच संतुलन को संबोधित करता है। UPSC उम्मीदवारों के लिए, यह मानवाधिकारों, पुलिस जवाबदेही और भीड़ नियंत्रण के लिए कार्यपालिका की मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) में हस्तक्षेप करने की न्यायिक सीमाओं पर एक महत्वपूर्ण केस स्टडी है।

सारांश

भारत का उच्चतम न्यायालय भीड़ नियंत्रण अभियानों के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) द्वारा पेलेट गन की तैनाती और उपयोग की समीक्षा कर रहा है। परीक्षा पेपर लीक को लेकर 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर एक छात्र विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस ज्यादतियों से उत्पन्न इस मामले में, न्यायालय ने RAF के ड्यूटी रजिस्टर और गोला-बारूद लॉग को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ इस्तेमाल किए गए बल की आनुपातिकता की जांच करते हुए, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वह अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका के माध्यम से पेलेट गन पर पूर्ण प्रतिबंध तब तक नहीं लगा सकता जब तक कि उनके उपयोग को अधिकृत करने वाले विशिष्ट वैधानिक नियमों को चुनौती न दी जाए। सरकार असाधारण कानून-व्यवस्था की स्थितियों में पेलेट गन का एक गैर-घातक 'क्रमबद्ध प्रतिक्रिया' (graded response) के रूप में बचाव करती है।

मुख्य बिंदु

  • सुप्रीम कोर्ट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) और पुलिस द्वारा पेलेट गन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है।
  • न्यायालय ने अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि याचिकाकर्ता को उन विशिष्ट नियमों को औपचारिक रूप से चुनौती देनी चाहिए जो ऐसे हथियारों के उपयोग को अधिकृत करते हैं।
  • न्यायालय ने स्वीकार किया कि हालांकि पेलेट गन 'असाधारण परिस्थितियों' के लिए हैं, फिर भी कानून प्रवर्तन एजेंसियां हिंसक प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए अक्सर 'क्रमबद्ध प्रतिक्रिया' (graded response) के हिस्से के रूप में इन पर निर्भर करती हैं।
  • सुप्रीम कोर्ट ने जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए केंद्र को जंतर-मंतर पर 20 जुलाई के विरोध प्रदर्शन से संबंधित RAF के गोला-बारूद लॉग, ड्यूटी रोस्टर और हथियारों के वितरण रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का आदेश दिया।
  • The case highlights the ongoing tension between citizens' fundamental right to peaceful protest and the state's mandate to maintain public order using non-lethal crowd control methods.

प्रारंभिक ट्रैप

BNSS की धारा 163 (निषेधाज्ञा) के तहत जारी कोई आदेश पुलिस को किसी भी सभा को तितर-बितर करने के लिए नागरिक बल का प्रयोग करने के लिए स्वतः ही अधिकृत करता है।

BNSS की धारा 163 (पूर्ववर्ती CrPC 144) केवल निवारक निषेध जारी करती है। भीड़ को तितर-बितर करने और नागरिक बल का प्रयोग करने के लिए BNSS की धारा 148 (पूर्ववर्ती CrPC 129) के तहत एक अलग कानूनी आदेश की आवश्यकता होती है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity and Constitution

राज्य की कार्रवाइयों की समीक्षा के लिए भारतीय न्यायालयों द्वारा उपयोग किया जाने वाला 'आनुपातिकता का सिद्धांत' (Doctrine of Proportionality) क्या है?

  • उत्पत्ति और परिभाषा: एक न्यायिक मानक जो यह सुनिश्चित करता है कि मौलिक अधिकारों पर राज्य के प्रतिबंधों की प्रकृति और सीमा वांछित वैध उद्देश्य के आनुपातिक हो।
  • चार-आयामी परीक्षण: *पुट्टास्वामी* (2017) में स्थापित: इसके लिए एक वैध लक्ष्य, उपयुक्त उपाय, आवश्यकता (न्यूनतम प्रतिबंधात्मक विकल्प), और अधिकारों एवं सामाजिक हित के बीच संतुलन की आवश्यकता होती है।
  • आवेदन: भीड़ नियंत्रण, इंटरनेट शटडाउन (जैसे, अनुराधा भसीन मामला) और निवारक निरोध में कार्यपालिका के अतिरेक का आकलन करने के लिए लागू किया गया।
Polity and Governance

लोक व्यवस्था प्रबंधन के संबंध में BNSS की धारा 163 और 148 किस प्रकार भिन्न हैं?

  • BNSS की धारा 163: CrPC की धारा 144 का उत्तराधिकारी; कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को सार्वजनिक उपद्रव या खतरे को टालने के लिए निवारक निषेधात्मक आदेश जारी करने का अधिकार देता है।
  • धारा 148 BNSS: CrPC की धारा 129 का उत्तराधिकारी; जो विशेष रूप से नागरिक बल के प्रयोग द्वारा 'गैर-कानूनी सभाओं' (या संभावित अशांति) को तितर-बितर करने के लिए अधिकृत करता है।
  • विधिक अंतर: धारा 163 के तहत लगाया गया प्रतिबंध स्वतः ही शारीरिक बल प्रयोग को अधिकृत नहीं करता है; तितर-बितर करने और बल की तैनाती के लिए धारा 148 के तहत विशिष्ट प्राधिकार की आवश्यकता होती है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • पुलिस सुधार और गैर-घातक हथियार

    आंतरिक सुरक्षा (GS3) को पुलिस सुधारों से जोड़ता है, जिसमें RAF जैसे CAPFs को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों के अनुरूप मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) में प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

  • न्यायिक संयम और मौलिक अधिकार

    अनुच्छेद 32 के रिट क्षेत्राधिकार की सीमाओं को रेखांकित करता है। बिना किसी प्रत्यक्ष वैधानिक चुनौती के पेलेट गन पर प्रतिबंध लगाने से न्यायालय का इनकार, शक्तियों के प्रक्रियात्मक पृथक्करण को दर्शाता है।

Mains 2026: BNSS के तहत लोक व्यवस्था और विरोध करने के अधिकार के बीच संतुलन बनाने, जिसका विश्लेषण आनुपातिकता (proportionality) के परिप्रेक्ष्य से किया गया हो, पर प्रश्नों की उम्मीद की जा सकती है।

संबद्ध PYQ · 4

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  • 2023MainsGS2

    “The Constitution of India is a living instrument with capabilities of enormous dynamism. It is a constitution made for a progressive society.” Illustrate with special reference to the expanding horizons of the right to life and personal liberty.

  • 2022MainsGS2

    “Right of movement and residence throughout the territory of India are freely available to the Indian citizens, but these rights are not absolute.” Comment.

  • 2017MainsGS3

    Mob violence is emerging as a serious law and order problem in India. By giving suitable examples, analyze the causes and consequences of such violence.

  • 2015MainsGS3

    Human rights activists constantly highlight the view that the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (AFSPA) is a draconian act leading to cases of human rights abuses by the security forces. What sections of AFSPA are opposed by the activists? Critically evaluate the requirement with reference to the view held by the Apex Court.