समसामयिकी

सुप्रीम कोर्ट CEC कानून पर खंडित फैसले की समीक्षा करेगा

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

यह विकास न्यायिक समीक्षा के मुख्य संवैधानिक मुद्दों, सुप्रीम कोर्ट में विभाजित फैसलों से संबंधित प्रक्रियात्मक न्यायशास्त्र, और भारत के निर्वाचन आयोग की नियुक्ति तथा स्वतंत्रता को विनियमित करने वाले वैधानिक ढांचे को स्पर्श करता है।

सारांश

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2023 के उस कानून के संबंध में, जो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को विनियमित करता है, एक खंडित फैसले (स्प्लिट वर्डिक्ट) को वापस लेने या उसकी समीक्षा करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर विचार करने का निर्णय लिया है। यह मामला संवैधानिक निकायों के लिए चयन पैनलों की संरचना और न्यायिक समीक्षा तथा खंडित फैसलों के व्यापक दायरे को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई को फिर से चर्चा में ले आया है।

मुख्य बिंदु

  • सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को विनियमित करने वाले 2023 के कानून को चुनौती देने के संबंध में दिए गए खंडित फैसले (स्प्लिट वर्डिक्ट) को वापस लेने या उसकी समीक्षा करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है।
  • 2023 के कानून ने सुप्रीम कोर्ट के एक पिछले फैसले के उस ढांचे को बदल दिया था जिसमें चयन पैनल में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) शामिल थे, और CJI की जगह एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया था।
  • शीर्ष अदालत में खंडित फैसले (स्प्लिट वर्डिक्ट) अनूठी न्यायशास्त्र और प्रक्रियात्मक चुनौतियां पेश करते हैं, जिसके लिए एक निश्चित निर्णय हेतु बड़ी बेंच को संदर्भ देने की आवश्यकता होती है।
  • भारत के लोकतंत्र में चुनाव-नियमक निकायों की स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण संवैधानिक बहस बनी हुई है।

महत्वपूर्ण शब्द

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023

CEC और ECs की नियुक्ति, पदावधि और सेवा शर्तों को विनियमित करने वाला 2023 का एक कानून, जिसमें प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता को शामिल करने वाली एक चयन समिति के गठन का प्रावधान है।

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UPSC मेंस जीएस पेपर 2: राजव्यवस्था और शासन - सांविधिक निकाय, नियुक्ति प्रक्रियाएं और शक्तियों का पृथक्करण।

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भारत निर्वाचन आयोग

अनुच्छेद 324 के तहत एक स्थायी संवैधानिक निकाय जो संसद, राज्य विधानमंडलों और भारत के राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति के कार्यालयों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

UPSC Mains GS Paper 2: Structure, organization, and functioning of constitutional bodies.

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भारत का उच्चतम न्यायालय

भारत की शीर्ष न्यायिक अदालत जिसकी स्थापना अनुच्छेद 124 के तहत की गई है, जो न्यायिक समीक्षा और संविधान की अंतिम व्याख्या की शक्तियाँ रखती है।

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UPSC Mains GS Paper 2: न्यायपालिका, संरचना, संगठन और न्यायिक समीक्षा।

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प्रारंभिक ट्रैप

भारत के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन पैनल में शामिल हैं।

एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि 2023 के अधिनियम के तहत CJI CEC के लिए सांविधिक चयन पैनल का हिस्सा बने हुए हैं, और वे इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि कार्यपालिका ने CJI की जगह एक कैबिनेट मंत्री को शामिल कर लिया है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity and Governance

भारत के निर्वाचन आयोग की नियुक्ति और स्वतंत्रता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

  • संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 324 राष्ट्रपति द्वारा तय किए गए सीईसी (CEC) और अन्य आयुक्तों से मिलकर बने चुनाव आयोग में चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण को निहित करता है।
  • संसदीय शक्ति: अनुच्छेद 324(2) के अनुसार, राष्ट्रपति संसद द्वारा इस संबंध में बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं।
  • कार्यकाल और सीमाएँ: संवैधानिक रूप से, चुनाव आयुक्तों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल या सेवानिवृत्ति के बाद प्रतिबंध निर्धारित नहीं है, जिससे यह पूरी तरह से वैधानिक विनियमन पर निर्भर करता है।
Structure, Organization and Functioning of the Judiciary

जब सुप्रीम कोर्ट की कोई बेंच विभाजित फैसला (स्प्लिट वर्डिक्ट) सुनाती है, तो अपनाई जाने वाली न्यायिक प्रक्रिया क्या है?

  • प्रक्रियात्मक नियम: जब सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच खंडित फैसला (split verdict) देती है, तो मामले को बहुमत के फैसले के लिए एक बड़ी बेंच (आमतौर पर तीन जज) के पास भेजा जाता है।
  • पूर्व-निर्णय पर प्रभाव: खंडित फैसले (स्प्लिट वर्डिक्ट) बड़ी बेंच द्वारा मतभेद का समाधान किए जाने तक किसी भी प्रकार की तत्काल कानूनी राहत या आधिकारिक मिसाल (प्रेसिडेंट) के स्थापित होने से रोकते हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • CEC नियुक्तियाँ बनाम लोकपाल/CBI चयन पैनल

    चुनाव संरक्षकों के चयन में कार्यपालिका के वर्चस्व को लेकर उपजा विवाद लोकपाल कानून के तहत CBI निदेशक और सतर्कता आयुक्त नियुक्ति पैनलों के इर्द-गिर्द चल रही बहसों को सीधे तौर पर दर्शाता है।

  • विभाजित निर्णय और बड़ी बेंच की न्यायशास्त्र

    शीर्ष संवैधानिक मामलों में खंडित फैसले बड़ी बेंचों को संदर्भ भेजने के लिए मजबूर करते हैं, जो बुनियादी शासन विवादों को सुलझाने में दो-न्यायाधीशों की बेंचों की नाजुकता को दर्शाता है।

अनुच्छेद 324, अनूप बरनवाल फैसले और 2023 के CEC अधिनियम के संरचनात्मक बदलावों का मिलान करने वाले एक कथन-आधारित प्रश्न की अपेक्षा करें।

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    “Constitutionally guaranteed judicial independence is a prerequisite of democracy.” Comment.

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