अत्यधिक चुनावी खर्च पर उच्चतम न्यायालय और ECI का विचार-विमर्श
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
चुनाव में अत्यधिक खर्च स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए एक बड़ी चुनौती है। ECI को SC का निर्देश चुनावी सुधारों की निरंतर आवश्यकता और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के सख्त प्रवर्तन को रेखांकित करता है, जो इसे ECI की शक्तियों और राजनीति के अपराधीकरण/व्यावसायीकरण से संबंधित GS-2 Polity के प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक बनाता है।
सारांश
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को अत्यधिक चुनावी खर्च पर अंकुश लगाने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का प्रस्ताव देने वाली रिट याचिका का परीक्षण करने का निर्देश दिया है। याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि वैधानिक व्यय सीमा के बावजूद, धन का अनियंत्रित अत्यधिक उपयोग 'समान अवसर' (level playing field) को बाधित कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर कर रहा है। इसमें व्यय सीमा पर पुनर्विचार करने और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई करने का आह्वान किया गया। हालाँकि ECI ने अपने मौजूदा निगरानी तंत्र—मुख्य रूप से चुनाव व्यय पर्यवेक्षकों की तैनाती—का बचाव किया, सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी संस्था को याचिकाकर्ता के सुझावों को एक औपचारिक प्रतिवेदन के रूप में मानने और संभावित नियामक सुधारों पर विचार करने का निर्देश दिया।
मुख्य बिंदु
- उच्चतम न्यायालय ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को अत्यधिक चुनावी खर्च पर अंकुश लगाने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) हेतु सुझावों का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया।
- प्रभाकर देशपांडे द्वारा दायर एक रिट याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि वैधानिक व्यय सीमाओं (statutory expenditure caps) को नियमित रूप से दरकिनार किया जाता है, जिससे लोकतांत्रिक चुनावों में असमान प्रतिस्पर्धा (uneven playing field) की स्थिति पैदा होती है।
- याचिकाकर्ता ने व्यय सीमा (expenditure caps) के पुनरीक्षण और इन सीमाओं का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की मांग की।
- ECI ने चुनाव व्यय पर्यवेक्षकों की तैनाती को एक मजबूत निगरानी तंत्र बताते हुए अपने वर्तमान नियामक ढांचे का बचाव किया।
- सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का निस्तारण कर दिया, लेकिन आधिकारिक तौर पर ECI से इन सुझावों को एक औपचारिक प्रतिवेदन (representation) के रूप में मानने और सुधारों पर विचार करने के लिए कहा।
महत्वपूर्ण शब्द
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
चुनाव संचालन, उम्मीदवारों की योग्यता/अयोग्यता और भ्रष्ट आचरण को विनियमित करने वाला एक संसदीय अधिनियम। धारा 77 उम्मीदवारों के लिए सभी चुनाव खर्चों का लेखा-जोखा रखना अनिवार्य करती है।
UPSC context
GS-II: RPA की प्रमुख विशेषताएँ; अयोग्यता के मानदंडों और चुनावी सुधारों पर बहस को समझने के लिए आवश्यक।
भारत निर्वाचन आयोग (ECI)
अनुच्छेद 324 के तहत एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण, जो संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के संचालन के लिए जिम्मेदार है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे स्वतंत्र और निष्पक्ष हों।
UPSC context
GS-II: संवैधानिक निकाय; शक्तियों, स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अखंडता बनाए रखने में ECI की भूमिका का परीक्षण।
चुनाव व्यय सीमा
एक उम्मीदवार के चुनाव प्रचार खर्च पर कानूनी सीमा, जो वर्तमान में लोकसभा के लिए ₹95 lakh तक है। गौरतलब है कि राजनीतिक दलों के लिए ऐसी कोई कुल खर्च सीमा (aggregate spending cap) निर्धारित नहीं है।
UPSC context
GS-II: चुनाव सुधार; लोकतंत्र में धन बल के प्रभाव और 'समान अवसर' (level playing field) से संबंधित।
निर्वाचन व्यय पर्यवेक्षक
केंद्रीय अधिकारी, जो आमतौर पर IRS से होते हैं, चुनाव अभियान के खर्च की निगरानी करने और उम्मीदवारों के व्यय रजिस्टरों को सत्यापित करने के लिए अनुच्छेद 324 के तहत ECI द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।
UPSC context
GS-II: शासन व्यवस्था और चुनावी तंत्र; चुनावों में 'काले धन' पर अंकुश लगाने के लिए ECI के निगरानी उपकरणों पर केंद्रित है।
समान अवसर (लेवल प्लेइंग फील्ड)
वह लोकतांत्रिक सिद्धांत जो सभी राजनीतिक उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है, जिससे संपन्न उम्मीदवारों को कोई अनुचित प्रणालीगत लाभ प्राप्त करने से रोका जा सके।
UPSC context
GS-II: भारतीय संविधान/राजव्यवस्था; चुनावी कानूनों की निष्पक्षता को परखने के लिए SC द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक प्रमुख सिद्धांत।
RPA 1951 की धारा 10A
RPA 1951 में एक प्रावधान जो ECI को चुनाव खर्च का विवरण दाखिल करने में विफल रहने पर किसी उम्मीदवार को तीन साल तक के लिए अयोग्य घोषित करने की अनुमति देता है।
UPSC context
GS-II: RPA की मुख्य विशेषताएं; उम्मीदवार की जवाबदेही के संबंध में विशिष्ट दंड प्रावधान, जो अक्सर Prelims में पूछे जाते हैं।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत में वैधानिक चुनावी खर्च की सीमाएं व्यक्तिगत उम्मीदवारों और उनके संबंधित राजनीतिक दलों पर समान रूप से लागू होती हैं।
जहाँ चुनाव संचालन नियम (Conduct of Elections Rules) के तहत उम्मीदवारों के लिए खर्च की सख्त सीमाएँ निर्धारित हैं, वहीं चुनाव के दौरान किसी राजनीतिक दल द्वारा खर्च की जाने वाली राशि पर कोई वैधानिक सीमा (statutory cap) नहीं है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में उम्मीदवार के चुनाव खर्च को नियंत्रित करने वाले वैधानिक प्रावधान क्या हैं?
- RPA की धारा 77: उम्मीदवारों के लिए नामांकन और परिणाम की घोषणा के बीच किए गए सभी चुनावी खर्चों का एक अलग और सही लेखा-जोखा रखना अनिवार्य बनाता है।
- धारा 10A RPA: ECI को चुनाव परिणाम के 30 दिनों के भीतर चुनाव खर्च का विवरण दाखिल करने में विफल रहने पर किसी उम्मीदवार को तीन साल के लिए अयोग्य घोषित करने हेतु सशक्त बनाता है।
- धारा 123(6) RPA: निर्धारित चुनाव व्यय सीमा से अधिक खर्च करने के कृत्य को "भ्रष्ट आचरण" के रूप में वर्गीकृत करता है।
चुनाव व्यय के लिए सटीक संख्यात्मक सीमाएँ कहाँ निर्धारित की गई हैं?
- चुनाव संचालन नियम: संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वास्तविक मौद्रिक सीमाएं RPA में नहीं हैं, बल्कि चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 90 के तहत निर्दिष्ट हैं।
- पुनरीक्षण प्राधिकरण: इन सीमाओं को केंद्र सरकार द्वारा भारत के निर्वाचन आयोग के परामर्श से समय-समय पर संशोधित किया जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
इलेक्टोरल बॉन्ड और पार्टी फंडिंग अपारदर्शी।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द करने के फैसले ने, उम्मीदवार के चुनावी खर्च की सीमा पर जारी बहस के साथ मिलकर, अपारदर्शी पार्टी फंडिंग और उम्मीदवारों द्वारा अत्यधिक खर्च के दोहरे संकट को रेखांकित किया है।
चुनावों के राज्य वित्तपोषण पर समितियां
इंद्रजीत गुप्ता (1998) जैसी समितियों और विधि आयोग की रिपोर्टों का अक्सर इन विषयों के साथ धनबल (money power) के कारण उत्पन्न असमान अवसर (uneven playing field) के संभावित समाधानों के रूप में उल्लेख किया जाता है।
2026 में निर्वाचन संचालन नियम (Conduct of Election Rules) के तहत उम्मीदवारों के व्यय की सीमा और राजनीतिक दलों के असीमित खर्च के बीच तुलना करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
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- 2025MainsGS2
Discuss the 'corrupt practices' for the purpose of the Representation of the People Act, 1951. Analyze whether the increase in the assets of the legislators and/or their associates, disproportionate to their known sources of income, would constitute 'undue influence' and consequently a corrupt practice.
- 2024MainsGS2
Examine the need for electoral reforms as suggested by various committees with particular reference to "one nation one election" principle.
- 2020MainsGS2
There is a need for simplification of procedure for disqualification of persons found guilty of corrupt practices under the Representation of Peoples Act". Comment.
- 2022MainsGS2
Discuss the procedures to decide the disputes arising out of the election of a Member of the Parliament or State Legislature under The Representation of the People Act, 1951. What are the grounds on which the election of any returned candidate may be declared void ? What remedy is available to the aggrieved party against the decision ? Refer to the case laws.