सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग कैदियों के अधिकारों के लिए समिति बनाई
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
यह आपराधिक न्याय प्रणाली और सामाजिक न्याय के अंतर्संबंध को दर्शाता है, और इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे संवैधानिक संरक्षण और RPwD अधिनियम, 2016 जैसे वैधानिक कानून राज्य की हिरासत में रहने वाले हाशिए के वर्गों पर लागू होते हैं। कमजोर वर्गों और जेल सुधारों पर GS2 के प्रश्नों के लिए यह अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों में दिव्यांग कैदियों के लिए अधिकारों और पर्याप्त सुविधाओं के अभाव की जाँच करने और उनमें सुधार करने के लिए एक उच्च-अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है। यह न्यायिक हस्तक्षेप जेल प्रणाली के भीतर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की व्यवस्थागत उपेक्षा और इसके गैर-अनुपालन के जवाब में किया गया है। अनुच्छेद 14 और 21 पर बल देते हुए, न्यायालय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कारावास कमजोर व्यक्तियों को उनके मौलिक मानवाधिकारों से वंचित न करे। इसके साथ ही, न्यायालय ने जेलों में सुलभ बुनियादी ढांचे, उचित स्वास्थ्य देखभाल और मानकीकृत मानवीय व्यवहार को अनिवार्य बनाने का निर्देश दिया है।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जेलों में दिव्यांग कैदियों के रहने की स्थिति का मूल्यांकन करने और उसमें सुधार करने के लिए एक उच्च-अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है।
- यह हस्तक्षेप दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों को लागू करने में राज्य की जेल प्रणालियों की व्यापक विफलता को संबोधित करता है।
- दिव्यांग कैदी वर्तमान में गंभीर प्रणालीगत कमियों का सामना कर रहे हैं, जिनमें सुलभ बुनियादी ढांचे का अभाव, अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा और खराब शिकायत निवारण तंत्र शामिल हैं।
- न्यायालय ने दोहराया कि कारावास बुनियादी मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं करता है, और संवेदनशील कैदियों के लिए अनुच्छेद 14 (समानता) तथा अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत मिलने वाले संरक्षण पर जोर दिया।
- समिति को सभी राज्यों में मानवीय जेल प्रोटोकॉल का मानकीकरण करने की जिम्मेदारी दी गई है ताकि दिव्यांग कैदियों के लिए गरिमापूर्ण व्यवहार सुनिश्चित किया जा सके।
महत्वपूर्ण शब्द
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016
1995 के अधिनियम का स्थान लेने वाला कानून, जो दिव्यांगता की श्रेणियों को बढ़ाकर 21 करता है और सभी सार्वजनिक संस्थानों में सार्वभौमिक सुगमता (universal accessibility), गैर-भेदभाव और उचित सामंजस्य (reasonable accommodation) को अनिवार्य बनाता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (सामाजिक न्याय/कमजोर वर्ग); दिव्यांग नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने वाले वैधानिक ढांचों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
अनुच्छेद 21
प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की गारंटी देने वाला मौलिक अधिकार; न्यायपालिका द्वारा इसकी व्याख्या जेल में बंद व्यक्तियों के लिए मानवीय गरिमा के अधिकार को शामिल करने हेतु की गई है।
UPSC context
GS पेपर 2 (Polity); न्यायिक सक्रियता के माध्यम से मौलिक अधिकारों के विस्तारित दायरे की समझ का परीक्षण करता है।
अनुच्छेद 14
मौलिक अधिकार जो कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण सुनिश्चित करता है, और राज्य को समान रूप से स्थित व्यक्तियों के विरुद्ध मनमाने भेदभाव से रोकता है।
UPSC context
GS Paper 2 (राजव्यवस्था); राज्य प्रशासन में गैर-भेदभाव के सिद्धांतों के अनुप्रयोग का परीक्षण करने वाला प्रमुख मौलिक अधिकार।
जेल सुधार
बुनियादी ढांचे और कानूनी सहायता में सुधार करने तथा कैदियों के मानवाधिकारों की रक्षा करके दंडात्मक संस्थानों को पुनर्वास केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए व्यवस्थागत पहल।
UPSC context
GS पेपर 2 (सामाजिक न्याय/गवर्नेंस); आपराधिक न्याय प्रणाली में मानवाधिकारों और सुधारात्मक न्याय (reformatory justice) के लिए प्रासंगिक।
उच्चाधिकार प्राप्त समिति (HPC)
दिव्यांगता अधिकारों के समान कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और जेलों में राज्य-स्तरीय अनुपालन की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक विशेष निगरानी निकाय।
UPSC context
GS पेपर 2 (न्यायपालिका/शासन); नीति प्रवर्तन और निगरानी के लिए तदर्थ (ad-hoc) न्यायिक तंत्र के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
जेल समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं, जिससे केंद्र को सभी जेलों में एकसमान दिव्यांगता अवसंरचना अनिवार्य करने की शक्ति मिलती है।
जेलें पूरी तरह से राज्य सूची का विषय (प्रविष्टि 4) हैं। केंद्र केवल मॉडल दिशानिर्देश (जैसे मॉडल जेल अधिनियम 2023) जारी कर सकता है, जबकि राज्य इसके कार्यान्वयन को संभालते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
RPwD अधिनियम, 2016 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?
- विस्तृत दायरा: आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त दिव्यांगताओं की संख्या 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई।
- अधिकार-आधारित दृष्टिकोण: सभी सार्वजनिक स्थानों पर "उचित समायोजन" (reasonable accommodation) और बाधा-रहित पहुँच को अनिवार्य बनाता है, जो दान-आधारित दृष्टिकोण से अधिकार-आधारित ढांचे की ओर बदलाव को दर्शाता है।
- UNCRPD के साथ संरेखण: दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCRPD) के तहत भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए अधिनियमित।
भारतीय संविधान के तहत जेलों का प्रशासन और विनियमन कैसे किया जाता है?
- राज्य का विषय: "कारागार" और "उनमें निरुद्ध व्यक्ति" सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 4, सूची II (राज्य सूची) के पूर्णतः अंतर्गत आते हैं।
- कैदियों के अधिकार: सुनील बत्रा जैसे ऐतिहासिक मामलों में, SC ने यह व्यवस्था दी कि कारावास से मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 14, 21) समाप्त नहीं होते हैं।
- आदर्श कारागार अधिनियम: केंद्र ने 1894 के अधिनियम को बदलने के लिए मॉडल प्रिज़न एक्ट, 2023 का मसौदा तैयार किया है, जो केवल प्रतिशोधात्मक सजा के बजाय पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
राज्य के विषयों में न्यायिक सक्रियता
राज्य संचालित जेलों में दिव्यांगता बुनियादी ढांचे को लागू करने का SC का निर्देश, मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 21) और राज्य सूची के विषयों के बीच की खाई को पाटने वाले न्यायिक हस्तक्षेपों के आवर्ती विषय को रेखांकित करता है।
अनुच्छेद 21 के विधिशास्त्र का विस्तार
यह जेल सुधार पर SC के पिछले पैनलों (जैसे अमिताव रॉय समिति) से जुड़ता है, जिन्होंने विचाराधीन कैदी समीक्षा समितियों को अनिवार्य करने और भीड़भाड़ से निपटने के लिए अनुच्छेद 21 का उपयोग किया था।
2026 की Prelims परीक्षा में जेलों की State List स्थिति की तुलना केंद्रीय RPwD Act के अधिदेशों और Article 21 के अधिकारों से करने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2017MainsGS2
Does the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 ensure effective mechanism for empowerment and inclusion of the intended beneficiaries in the society? Discuss.
- 2021PrelimsGS1
With reference to India, consider the following statements : 1. When a prisoner makes out a sufficient case, parole cannot be denied to such prisoner because it becomes a matter of his/her right. 2. State Governments have their own Prisoners Release on Parole Rules. Which of the statements given above is/are correct?
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Under which of the following Articles of the Constitution of India, has the Supreme Court of India placed the Right to Privacy ?