अदालत के वीडियो के लिए IT अधिनियम उपायों की सुप्रीम कोर्ट द्वारा समीक्षा
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
यह न्यायिक पारदर्शिता, अदालत की कार्यवाही के लाइव-स्ट्रीमिंग और आईटी अधिनियम के तहत डिजिटल गवर्नेंस को जोड़ता है, जो कंटेंट मॉडरेशन और मध्यस्थ की देयता (intermediary liability) पर महत्वपूर्ण सवाल उठाता है।
सारांश
सुप्रीम कोर्ट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) Act के दायरे में अदालत की कार्यवाही के अनधिकृत वीडियो क्लिप को हटाने से जुड़े मुद्दों पर विचार किया, जिसमें खुले न्याय, लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से पारदर्शिता और डिजिटल सामग्री के दुरुपयोग के बीच संतुलन पर जोर दिया गया।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की कार्यवाही के अनधिकृत वीडियो क्लिप को हटाने के लिए IT Act के तहत कानूनी उपायों और तंत्रों पर विचार किया।
- यह मामला खुली अदालतों, न्यायिक कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग, और कॉपीराइट, गोपनीयता, या अदालत के वीडियो क्लिप के दुरुपयोग के बीच बढ़ते तनाव को उजागर करता है।
- न्यायालय की क्लिप्स की दुर्भावनापूर्ण एडिटिंग, डीपफेक या व्यावसायिक शोषण को रोकने के साथ-साथ लाइव प्रसारण के माध्यम से न्यायिक पारदर्शित में संतुलन बनाने पर जोर देता है।
महत्वपूर्ण शब्द
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम
भारत में ई-कॉमर्स, साइबर अपराध और डिजिटल शासन को विनियमित करने के लिए 2000 में अधिनियमित एक कानून, जिसमें सामग्री को ब्लॉक करने और बिचौलिया देयता ढाँचे के लिए धारा 69A जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं।
UPSC context
GS पेपर 3 (विज्ञान और प्रौद्योगिकी / आंतरिक सुरक्षा) और GS पेपर 2 (शासन / IT विनियमन), डिजिटल शासन और मध्यस्थ जवाबदेही का मूल्यांकन।
सुप्रीम कोर्ट
भारत का शीर्ष न्यायिक निकाय, जो अदालती कार्यवाही की वीडियो क्लिप के अनधिकृत व्यावसायिक दुरुपयोग या निष्कर्षण के खिलाफ विनियामक नियंत्रण के साथ लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से खुली न्याय के संवैधानिक सिद्धांत को संतुलित करता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (भारतीय संविधान, न्यायपालिका, संस्थागत ढांचा), जो न्यायिक जवाबदेही, पारदशमिता और प्रशासनिक निर्देशों पर केंद्रित है।
संबंधित अवधारणाएँ
intermediary liability और कंटेंट टेकडाउन के संबंध में IT Act के तहत प्रमुख प्रावधान और अपवाद क्या हैं?
- सेफ हार्बर: धारा 79 बिचौलियों को सुरक्षित आश्रय (सेफ हार्बर) संरक्षण प्रदान करती है बशर्ते वे उचित मुस्तैदी (ड्यू डिलिजेंस) का पालन करें और वास्तविक जानकारी या अदालत के आदेश मिलने पर गैर-कानूनी सामग्री को हटा दें।
- उचित मुस्तैदी: सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम कड़े समयसीमा के भीतर (जैसे, 36 घंटे) चिह्नित सामग्री को हटाने का आदेश देते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
न्यायिक पारदर्शिता बनाम मध्यवर्ती दायित्व (आईटी अधिनियम)
अदालत की कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग (स्वप्निल त्रिपाठी मामला) अनुच्छेद 19(1)(a) से उपजी है, जो IT नियमों के तहत मध्यवर्ती दायित्व (intermediary liability) और कॉपीराइट संरक्षण के साथ सीधे तौर पर जुड़ती है।
कोर्ट लाइव-स्ट्रीमिंग + अनुच्छेद 19(1)(a) + IT Act इंटरमीडिएरी नियम (intermediary rules) के कथन-आधारित MCQ (statement-based MCQ) के माध्यम से परखे जाने की संभावना है।
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