सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों को परिभाषित करने में जनभागीदारी की मांग की
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
अरावली पर्वतमाला की परिभाषा और संरक्षण एक अत्यंत महत्वपूर्ण पारिस्थितिक मुद्दा है। यह लेख आर्थिक गतिविधियों (खनन) और पर्यावरण संरक्षण के बीच जारी संघर्ष को रेखांकित करता है, साथ ही विशेषज्ञ समितियों और न्यायिक रोक (judicial stays) के माध्यम से पर्यावरण शासन (environmental governance) को आकार देने में सुप्रीम कोर्ट की सक्रिय भूमिका पर भी प्रकाश डालता है।
सारांश
भारत का सर्वोच्च न्यायालय अरावली पहाड़ियों को सटीक रूप से परिभाषित करने और विनियमित खनन जैसी गतिविधियों के लिए एक रोडमैप तैयार करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित विशेषज्ञ समिति में व्यापक जनभागीदारी की मांग कर रहा है। यह कदम न्यायालय द्वारा नवंबर 2025 के एक फैसले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए लगाई गई रोक के बाद आया है, जिसने अरावली की परिभाषा को समस्यात्मक रूप से संकुचित कर दिया था, जिससे हजारों छोटी पहाड़ियों पर अनियंत्रित खनन का खतरा पैदा हो गया था। न्यायालय ने पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण पर अपने सक्रिय रुख को मजबूत करते हुए, पूर्व न्यायिक अनुमति के बिना इस क्षेत्र में किसी भी नए या नवीनीकृत खनन पट्टों पर अपने सख्त प्रतिबंध को दोहराया।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों और पर्वतमालाओं को परिभाषित करने के लिए गठित एक विशेषज्ञ समिति में अधिक जनभागीदारी की वकालत की।
- समिति इस क्षेत्र में विनियमित खनन सहित अनुमति योग्य गतिविधियों के लिए एक रोडमैप भी तैयार करेगी।
- न्यायालय ने नवंबर 2025 के उस फैसले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए रोक लगा दी, जिसने विवादास्पद रूप से अरावली को 100 मीटर या उससे अधिक की पहाड़ियों के रूप में परिभाषित किया था, जिससे राजस्थान में हजारों छोटी पहाड़ियां अनियंत्रित खनन के लिए असुरक्षित हो जातीं।
- सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट अनुमति के बिना अरावली क्षेत्र में नए या नवीनीकृत खनन पट्टे जारी करने पर पूर्ण प्रतिबंध जारी है।
महत्वपूर्ण शब्द
अरावली पर्वतमाला
दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत प्रणालियों में से एक, जो दिल्ली से गुजरात तक फैली हुई है। यह मरुस्थलीकरण के विरुद्ध एक प्राकृतिक अवरोध और एक महत्वपूर्ण भूजल पुनर्भरण क्षेत्र के रूप में कार्य करती है।
UPSC context
GS पेपर I (भूगोल) और III (पर्यावरण)। क्षेत्रीय पारिस्थितिकी और अनियमित खनन जैसे पर्यावरणीय खतरों की समझ का परीक्षण करता है।
स्वत: संज्ञान
न्यायालय की वह शक्ति जिसके माध्यम से वह बिना किसी औपचारिक शिकायत या याचिका के स्वतंत्र रूप से कानूनी कार्यवाही शुरू कर सकता है, जिसका उपयोग अक्सर जनहित के तत्काल मुद्दों के समाधान के लिए किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर II (न्यायपालिका)। न्यायिक शक्तियों, अनुच्छेद 142 और पर्यावरणीय शासन में अदालतों की सक्रिय भूमिका के ज्ञान का परीक्षण करता है।
पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (EFZ)
पर्यावरण मंत्रालय द्वारा संरक्षित क्षेत्रों के चारों ओर निर्धारित क्षेत्र, जो 'शॉक एब्जॉर्बर' के रूप में कार्य करते हैं और नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए मानवीय गतिविधियों को विनियमित करते हैं।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण)। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) और औद्योगिक गतिविधियों तथा जैव विविधता संरक्षण के बीच संतुलन से संबंधित है।
केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC)
सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक निकाय जो वन और वन्यजीव संरक्षण से संबंधित न्यायिक आदेशों के अनुपालन की निगरानी करता है और पर्यावरणीय मुकदमों में न्यायालय की सहायता करता है।
UPSC context
GS Paper II (शासन)। पर्यावरण संरक्षण में न्यायिक निगरानी तंत्र और सांविधिक/अर्ध-न्यायिक निकायों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
न्यायालय मित्र (Amicus Curiae)
एक निष्पक्ष कानूनी विशेषज्ञ या 'न्यायालय का मित्र' जिसे सार्वजनिक हित के जटिल मामलों पर जानकारी या सलाह प्रदान करके न्यायपालिका की सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है।
UPSC context
GS Paper II (Judiciary)। जनहित याचिका (PIL) की प्रक्रिया और पर्यावरण कानून में विशेषज्ञ सहायता की भूमिका के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
अरावली की पहाड़ियों को आधिकारिक तौर पर कड़ाई से ऐसी श्रेणियों के रूप में परिभाषित किया गया है जिनकी ऊँचाई 100 मीटर या उससे अधिक है।
सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से 100 मीटर की इस परिभाषा पर रोक लगा दी क्योंकि इसने महत्वपूर्ण निचली पर्वतमालाओं (lower ridges) को खतरनाक तरीके से बाहर कर दिया था, जिससे वे अनियंत्रित खनन के लिए असुरक्षित हो गई थीं।
संबंधित अवधारणाएँ
अरावली पर्वतमाला का भौगोलिक और पारिस्थितिक महत्व क्या है?
- अवशिष्ट वलित पर्वत: वे दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत प्रणालियों में से एक हैं, जिनका निर्माण प्रीकैम्ब्रियन युग में हुआ था, जो अब अत्यधिक अपरदित अवशिष्ट पर्वतों के रूप में मौजूद हैं।
- मरुस्थलीकरण अवरोध: वे एक महत्वपूर्ण जलवायु अवरोध के रूप में कार्य करते हैं, जो थार मरुस्थल के उपजाऊ इंडो-गैंगेटिक मैदानों में पूर्व की ओर होने वाले विस्तार को रोकते हैं।
- महत्वपूर्ण जल विभाजक: वे अरब सागर अपवाह तंत्र (लूणी, साबरमती) को बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र (चंबल में मिलने वाली बनास) से अलग करते हैं।
पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) प्रक्रिया में जनभागीदारी कैसे कार्य करती है?
- चरण III का अधिदेश: EIA अधिसूचना 2006 के तहत श्रेणी A और B1 परियोजनाओं के लिए लोक परामर्श तीसरा महत्वपूर्ण चरण है, जो यह सुनिश्चित करता है कि स्थानीय प्रभावित व्यक्तियों की बात सुनी जाए।
- उल्लेखनीय छूट: राष्ट्रीय रक्षा, रणनीतिक बुनियादी ढांचे और कुछ आधुनिकीकरण या विस्तार परियोजनाओं को अनिवार्य सार्वजनिक सुनवाई से छूट प्राप्त है।
अंतर-विषय पैटर्न
अरावली ग्रीन वॉल और UNCCD
अरावली के क्षरण का कारण बनने वाले अनियंत्रित खनन का खतरा सीधे तौर पर भारत के UNCCD भूमि क्षरण लक्ष्यों और अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट से जुड़ा है।
न्यायिक सक्रियता और पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन
सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान (suo motu) लेकर लगाई गई रोक और रोडमैप का निर्माण ऐतिहासिक टी.एन. गोदावर्मन मामले को दर्शाता है, जो नाजुक पारिस्थितिकी तंत्रों पर 'पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन' (Public Trust Doctrine) को और अधिक सुदृढ़ करता है।
अरावली को एक जलवायु/जल विभाजक के रूप में दर्शाने वाले और EIA जन सुनवाई के अधिदेशों (mandates) के साथ जुड़े एक मल्टी-स्टेटमेंट प्रश्न की अपेक्षा करें।
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